Author name: Prasanna

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 9 Vital Villages, Thriving Towns

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 9 Vital Villages, Thriving Towns Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions History Chapter 9 Vital Villages, Thriving Towns

HBSE 6th Class History Vital Villages, Thriving Towns Textbook Questions and Answers

Vital Villages Thriving Towns Class 6 Notes HBSE Question 1.
Fill in the blanks:

  1. ________ was a word used for large landowners in Tamil.
  2. The grama-bhojaka often got his land cultivated by the ________.
  3. Ploughmen were known as ________ in Tamil.
  4. Most grihapatis were ________ landowners.

Answer:

  1. Vellalar
  2. Slaves/hired labourers
  3. Uzhavar
  4. Smaller.

Class 6 History Chapter 9 Question Answer HBSE Question 2.
Describe the functions of the Grama-Bhojaka. Why do you think he was powerful?
Answer:
Functions of the Grama-Bhojaka:
The village headman was known as grama- bhojaka and he was the largest land-owner. He had slaves or hired workers to cultivate his land.

  • The king often used him to collect taxes from the village.
  • He also functioned as a judge and also as a policeman.

He was powerful because :

  • he had a close association with the king.
  • he had a strong control over the village.
  • he had the largest land which means he was quite rich and hence had financial power.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 9 Vital Villages, Thriving Towns

Class 6th History Chapter 9 HBSE Vital Villages, Thriving Towns Question 3.
List the crafts person who would have been present in both villages and cities.
Answer:
Carpenters, weavers, potters, black-smiths, goldsmiths etc.

Question 4.
Choose the correct answer:
(а) Ring wells were used for:
1. bathing
2. washing clothes
3. irrigation
4. drainage.
Answer:
4. drainage.

(b) Punch marked coins were made of:
1. silver
2. gold
3. tin
4. ivory.
Answer:
1. silver

(c) Mathura was an important:
1. village
2. port
3. religious centre
4. forested area.
Answer:
3. religious centre

(d) Shrenis were associations of:
1. rulers
2. craftspersons
3. farmers
4. herders.
Answer:
2. craftspersons

Let’s discuss

Question 5.
Which of the iron tool shown on page 87 your NCERT Text Book would have been important for agriculture? What would the other tools have been used for?
HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 9 Vital Villages, Thriving Towns IMG 1
Answer:
Ploughshares would have been important for agriculture. The other tools used were sickles and axes. The other tools like tongs, nails and hammers were used for carpentry and also by ironsmiths.

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Question 6.
Compare the drainage system in your locality with that of the cities mentioned in the lesson.
Answer:
Similarities:

  • Both the cities and our localities have a good drainage system in each house.
  • Even today, there is hardly any cleanlines and people use them carelessely. People in ancient times used them as drains, garbage dumps and even as toilets.

Differences:
Today drainage system has been systematically planned as compared to ancient times.

Let’s Do

Question 7.
If you have seen crafts persons at work, describe what they do in a short paragraph. (Hint : how do they get the raw materials, what kind of equipment do they use, how do they work, what happens to the finished products)
Answer:

  • The craftsperson buys raw material from different parts of the city or the village.
  • He works in a part of the house, with the help of the family members.
  • He works with simple tools like looms, spindles and needles.
  • The finished product is sent either to the cities for selling or the merchants come to the houses of the craftsperson to buy goods.

Question 8.
List the functions performed by men and women who live in your city or village. In what ways are these similar to those performed by the people who lived in Mathura? In what ways are they different?
Answer:
Similarities : The people in Mathura worked as goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers, perfumers. In present times, people in cities are goldsmiths and others are present in the villages.

Differences: In present times, we can find people who work in offices, banks, schools, colleges, etc., but they were not present in those days.

HBSE 6th Class History Vital Villages, Thriving Towns Important Questions and Answers

Very Short Answer Type Questions

Question 1.
What were the Jataka tales?
Answer:
Jataka tales were the stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks.

Question 2.
Why do the kings demand taxes from farmers or revenues? How does it also benefit the farmers?
Answer:
The kings demand taxes as they need money for armies, palaces and forts. Since for increasing production. The king provides money and plans irrigation works and also the labour is provided by people, the probability of quality production increases.

Question 3.
Bring out the division in Tamil region in the agricultural sector.
Answer:
Vellalar
(large landowners)

Uzhavar
0ordinary ploughmen)
↓                     ↓
Kadaisiyar adimadi
(slaves) (slave)

Question 4.
Who were grihapatis?
Answer:
Grihapatis were independent farmers with smaller lands.

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Question 5.
Who were dasa Karamkaras?
Answer:
Dasa karamkaras were people who did not own land and had to earn a living working on the field owned by others.

Question 6.
What are punch marked coins?
Answer:
Punch marked coins have been given this name because the designs were punched on to the metal-silver or copper. Archaeologists have found thousands of these coins. They were in use about 500 years back.

Short Answer Type Questions

Question 1.
How can we find about the life of the people in early times? (Give three evidences)
Answer:
We can find more about the life of the people in early times from:

  • Archaeological evidences, i.e., things found after digging certain sites and old historical buildings.
  • From tales of the early people and other literary sources.
  • From sculptures: Sculptors carved scenes depicting people’s lives in towns and villages, as well as in the forest. Many of. these sculptors were used for decorating railings, pillars and gateways of buildings.

Question 2.
What are ring wells and their functions?
Answer:
In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one top of the other. These are known as ring wells. They function as :

  • toilets
  • arains
  • garbage dumps.

Question 3.
Why can’t much be explored about common people’s lives?
Answer:

  • There are hardly any remains of places, markets or of homes of ordinary people.
  • Some are yet to be discovered by archaeologists.
  • Others made of wood, mudbrick and thatch may not have survived.

Question 4.
How do travellers play an important role in finding about cities?
Answer:

  • One way of finding about cities is from the accounts of sailors and traveller who visited them.
  • One of the most detailed accounts has been given by an unknown Greek sailor. He described all potas he visited.

Question 5.
Give reason :
(a) Mathura emerged and has been an important settlement for more than 2500 years.
OR
How can we say that Mathura is multi-functional town?
Answer:
It was important because it was located at the cross roads of two major routes of travel and trade – from the northwest to the east and from north to south. There were fortifications around the city, and several shines. Farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city. Mathura was also a centre where some extremely fine sculpture was produced.

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Question 6.
Give evidence that Mathura was a religious centre.
Answer:
Mathura was a religious site as:

  • There were Buddhist monastries.
  • Jaina shrines.
  • It is an important centre for Krishna.

Question 7.
What archaeological evidences give us insights into the town of Mathura?
Answer:
Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura. Generally, these are short inscriptions, recording gifts made by men (and sometimes women) to monasteries and shrines. These were made by kings and queens, officers, merchants and crafts persons who lived in the city. For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket ; markers, garland makers, perfumers.

Question 8.
Besides the use of coins, what were the other methods to buy and sell goods? How do we know about it?
Answer:
The merchants exchanged their goods , with the goods of other merchants. We come to know about this method of exchange from a poem in the Sangam literature. The poem mentions the exchange of paddy and salt.

Question 9.
What were shrenis? How did they function?
Answer:
Many craftspersons and merchants formed associations known as shrenis. They provided training, procured raw material and distributed the finished goods. The shrenis of the merchants organised the trade. Shrenis also served as banks, where rich men and women deposited money. This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions and monasteries.

Long Answer Type Questions

Question 1.
What are shrenis? What are its functions many craftspersons and merchants now formed associations known as Shrenis.
Answer:

  • These Shrenis of craftspersons provided training procured raw material and distributes the finished products.
  • The Shrenis of merchants organised the trade.
  • Shrenis also served as banks where rich men and women deposited money.

This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monastries.

Question 2.
What are the findings in Arikamedu?
OR
Write a short note on Arikamedu.
Answer:
Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. A massive brick structure, which may have been a warehouse, was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region, such as amphorae (tall double-handled jars contained liquids such as wine or oil) and stamped red-glazed pottery, known as Arretine Ware, which was named after a city in Italy. This was made by pressing wet clay into a stamped mould. There was yet another kind of pottery which was made locally, though Roman designs were used. Roman lamps, glassware and gems have also been found at the site. Small tanks have been found that were probably dyeing vats, used to dye cloth. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 9 Vital Villages, Thriving Towns

Question 3.
How do we learn about the city of Bharuch ? Write about the port city.
Answer:
A Greek sailor has left a detailed account about all the ports that he visited. He wrote about the city of Bharuch, which he called Barygaza. He mentions :

  • The gulf was very narrow at Barygaza and was very hard to navigate for those coming from the sea.
  • Ships had to be steered in by skilful and experienced local fisherman, who were employed by the king.
  • The main imports at Barygaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins.
  • The main exports were plants from the Himalayas, ivory, agate, cotton, silk and perfumes.
  • Special gifts were brought by the merchants for the king, which included vessels of silver, fine wines and fine cloth.

The two things that were not in use during Harappan times were wine and coral.

Vital Villages, Thriving Towns Class 6 HBSE Notes

  • Shreni : A group of merchants and craftsmen following the same trade.
  • Punch Marked Coins: Coins that were punched by the government. They were crude in shape and made of copper.
  • Sangam : An assembly or gathering of literary persons.
  • Satraps : They were the military commander under Sakas.
  • Ring-Well: Rows of pots or ceramic rings arranged one on the top of the others, is known as ring-well.
  • Vellalar : They were big land owners in Tamil Nadu.
  • Kadaisiyar and Adimai : Landless labourers which also includes slaves were called Kadaisiyar and adimai in Tamil region.
  • Grama-bhojaka : In northern part of India, the headman of the village is known by the name of Grama-bhojaka.
  • Dakshinapatha : Route towards south.
  • Irrigation : To water the crops by means of canals, wells or tanks.

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HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 6 न्यायपालिका

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 6 न्यायपालिका Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Solutions Chapter 6 न्यायपालिका

HBSE 11th Class Political Science न्यायपालिका Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन-कौन से हैं? निम्नलिखित में जो बेमेल हो उसे छाँटें।
(क) सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है।
(ख) न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता।
(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता।
(घ) न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का दखल नहीं है।।
उत्तर:
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं
(क) सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है।
(ख) न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्त्वपूर्ण तरीके हैं। लंबी कार्यावधि उसकी स्वतंत्रता में सहायक है।
(ग) प्रश्न के अन्तर्गत दिए गए बिंदुओं में से (ग) बेमेल है जो निम्नलिखित है-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता।
(घ) न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का कोई दखल नहीं है। इस प्रकार न्यायपालिका को व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखा गया है।

HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 6 न्यायपालिका

प्रश्न 2.
क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें।
उत्तर:
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान दिए गए हैं। परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हमने संविधान में सरकार के तीनों अंगों में सन्तुलन एवं नियंत्रण स्थापित किया है।

हमने संविधान में न्यायपालिका को भी विधायिका प्रति उत्तरदायी बनाया है। यदि न्यायपालिका अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो विधायिका के विधि अथवा संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका के कार्य को निरस्त कर सकती है। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि यह बिना किसी राजनीति, आर्थिक, सामाजिक हस्तक्षेप के प्रत्येक विवाद पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर अपना निर्णय देने का कार्य करे।

प्रश्न 3.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उसे विधानपालिका व कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है

1. कार्य-अवधि की सुरक्षा- संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ‘पद की सुरक्षा’ (Security) प्रदान की गई है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उस अवधि के समाप्त होने से पहले इन्हें केवल अयोग्य तथा दुराचार आदि के आधार पर केवल महाभियोग की विधि द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

2. पर्याप्त वेतन-न्यायाधीशों को स्वतंत्र बनाने के लिए भारतीय संविधान में उनके लिए पर्याप्त वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। यह राशि इतनी पर्याप्त है जिससे कि वे अपने खर्च को ठीक प्रकार से चला सकते हैं। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में से दिए जाते हैं। उनमें केवल उस समय कमी की जा सकती है जब राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट (Financial Emergency) की घोषणा कर दे।

3. उच्च योग्यताएँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि केवल योग्य तथा कानुन को ठीक प्रकार से जानने वाले व्यक्ति ही न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होंगे। हमारे संविधान में भी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के … न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए निश्चित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं।

4. शपथ ग्रहण-संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अपने पद को ग्रहण करते समय न्यायाधीशों को एक शपथ लेनी पड़ती है कि वे बिना किसी दबाव या ‘पक्षपात’ या ‘द्वेष’ के न्याय करेंगे तथा देश के संविधान’ तथा ‘कानून’ का पालन करेंगे। इस व्यवस्था में उनसे यह आशा की जाती है कि वे न्याय करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेंगे और निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे।

5. न्यायाधीशों की नियुक्ति इसलिए हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति यद्यपि राष्ट्रपति करता है तो भी इस कार्य में वह मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। ऐसी स्थिति में दलीय आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। उस पर किसी अधिकारी का दबाव नहीं रहता और वह अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन करने में समर्थ होता है।

6. वकालत पर प्रतिबन्ध-न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि सेवा-निवृत्त होने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों (उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जिसमें उसने न्यायाधीश के पद पर काम किया है।) में ही वकालत कर सकते हैं।

प्रश्न 4.
नीचे दी गई समाचार-रिपोर्ट पढ़ें और उनमें निम्नलिखित पहलुओं की पहचान करें।
(क) मामला किस बारे में है?
(ख) इस मामले में लाभार्थी कौन है?
(ग) इस मामले में फरियादी कौन है?
(घ) सोचकर बताएँ कि कंपनी की तरफ से कौन-कौन से तर्क दिए जाएँगे?
(ङ) किसानों की तरफ से कौन-से तर्क दिए जाएँगे?

सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस से दहानु के किसानों को 300 करोड़ रुपए देने को कहा-निजी कारपोरेट ब्यूरो, 24 मार्च 2005 मुंबई – सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस एनर्जी से मुंबई के बाहरी इलाके दहानु में चीकू फल उगाने वाले किसानों को 300 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। चीकू उत्पादक किसानों ने अदालत में रिलायंस के ताप-ऊर्जा संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध अर्जी दी थी।

अदालत ने इसी मामले में अपना फैसला सुनाया है। दहानु मुंबई से 150 कि०मी० दूर है। एक दशक पहले तक इस इलाके की अर्थ व्यवस्था खेती और बागवानी के बूते आत्मनिर्भर थी और दहानु की प्रसिद्धि यहाँ के मछली-पालन तथा जंगलों के कारण थी। सन् 1989 में इस इलाके में ताप-ऊर्जा संयंत्र चालू हुआ और इसी के साथ शुरू हुई इस इलाके की बर्बादी। अगले साल इस उपजाऊ क्षेत्र की फसल पहली दफा मारी गई।

कभी महाराष्ट्र के लिए फलों का टोकरा रहे दहानु की अब 70 प्रतिशत फसल समाप्त हो चुकी है। मछली पालन बंद हो गया है और जंगल विरल होने लगे हैं। किसानों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली राख भूमिगत जल में प्रवेश कर जाती है और पूरा पारिस्थितिकी-तंत्र प्रदूषित हो जाता है। दहानु तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने ताप-ऊर्जा संयंत्र को प्रदूषण नियंत्रण की इकाई स्थापित करने का आदेश दिया था ताकि सल्फर का उत्सर्जन कम हो सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्राधिकरण के आदेश के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इसके बावजूद सन् 2002 तक प्रदूषण नियंत्रण का संयंत्र स्थापित नहीं हुआ। सन् 2003 में रिलायंस ने ताप-ऊर्जा संयंत्र को हासिल किया और सन् 2004 में उसने प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने की योजना के बारे में एक खाका प्रस्तुत किया। प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र चूँकि अब भी स्थापित नहीं हुआ था इसलिए दहानु तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने रिलायंस से 300 करोड़ रुपए की बैंक-गारंटी देने को कहा।
उत्तर:
उपर्युक्त रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात् ज्ञात होता है कि-
(क) यह रिलायंस ताप-ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से सम्बन्धित मामला है,
(ख) इस मामले में किसान लाभार्थी है,
(ग) इस मामले में किसान ही फरयादी है,
(घ) इस विवाद पर कंपनी की तरफ से उक्त क्षेत्र में ताप-ऊर्जा संयंत्र से होने वाले लाभों का तर्क दिया जाएगा,
(ङ) जबकि किसानों की ओर से यह तर्क दिया जाएगा कि इस ताप-ऊर्जा संयंत्र से न केवल चीकू की फसल खराब हुई अपितु मत्स्य पालन का धंधा भी चौपट हो गया जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लोग भी बेरोजगार हो गए।

प्रश्न 5.
नीचे की समाचार-रिपोर्ट पढ़ें और चिह्नित करें कि रिपोर्ट में किस-किस स्तर की सरकार सक्रिय दिखाई देती है।
(क) सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की निशानदेही करें।
(ख) कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की कौन-सी बातें आप इसमें पहचान सकते हैं?
(ग) इस प्रकरण से संबद्ध नीतिगत मुद्दे, कानून बनाने से संबंधित बातें, क्रियान्वयन तथा कानून की व्याख्या से जुड़ी बातों की पहचान करें।
सीएनजी – मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ स्टाफ रिपोर्टर, द हिंदू, सितंबर 23, 2001 राजधानी के सभी गैर-सीएनजी व्यावसायिक वाहनों को यातायात से बाहर करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेंगे।

दोनों सरकारों में इस बात की सहमति हई है। दिल्ली और केंद्र की सरकार ने परी परिवहन व्यवस्था को एकल ईंधन प्रणाली से चलाने के बजाय दोहरे ईंधन-प्रणाली से चलाने के बारे में नीति बनाने का फैसला किया है क्योंकि एकल ईंधन प्रणाली खतरों से भरी है और इसके परिणामस्वरूप विनाश हो सकता है।

राजधानी के निजी वाहन धारकों ने सीएनजी के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने का भी फैसला किया गया है। दोनों सरकारें राजधानी में 0.05 प्रतिशत निम्न सल्फर डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में दबाव डालेंगी। इसके अतिरिक्त अदालत से कहा जाएगा कि जो व्यावसायिक वाहन यूरो-दो मानक को पूरा करते हैं उन्हें महानगर में चलने की अनुमति दी जाए। हालाँकि केंद्र और दिल्ली सरकार अलग-अलग हलफनामा दायर करेंगे लेकिन इनमें समान बिंदुओं को उठाया जाएगा। केंद्र सरकार सीएनजी के मसले पर दिल्ली सरकार के पक्ष को अपना समर्थन देगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री राम नाईक के बीच हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। श्रीमती शीला दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार अदालत से विनती करेगी कि डॉ० आरए मशेलकर की अगुआई में गठित उच्चस्तरीय समिति को ध्यान में रखते हुए अदालत बसों को सीएनजी में बदलने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दे क्योंकि 10,000 बसों को निर्धारित समय में सीएनजी में बदल पाना असंभव है। डॉ० मशेलकर की अध्यक्षता में गठित समिति पूरे देश के ऑटो ईंधन नीति का सुझाव देगी। उम्मीद है कि यह समिति छः माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के निर्देशों पर अमल करने के लिए समय की जरूरत है। इस मसले पर समग्र दृष्टि अपनाने की बात कहते हुए श्रीमती दीक्षित ने बताया- ‘सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या, सीएनजी की आपूर्ति करने वाले स्टेशनों पर लगी लंबी कतार की समाप्ति, दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में सीएनजी ईंधन जुटाने तथा अदालत के निर्देशों को अमल में लाने के तरीके और साधनों पर एक साथ ध्यान दिया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने – सीएनजी के अतिरिक्त किसी अन्य ईंधन से महानगर में बसों को चलाने की अपनी मनाही में छूट देने से इन्कार कर दिया था लेकिन अदालत का कहना था कि टैक्सी और ऑटो-रिक्शा के लिए भी सिर्फ सीएनजी इस्तेमाल किया जाए, इस बात पर उसने कभी जोर नहीं डाला।

श्री राम नाईक का कहना था कि केंद्र सरकार सल्फर की कम मात्रा वाले डीजल से बसों को चलाने की अनुमति देने के बारे में अदालत से कहेगी, क्योंकि पूरी यातायात व्यवस्था को सीएनजी पर निर्भर करना खतरनाक हो सकता है। राजधानी में सीएनजी की आपूर्ति पाईपलाइन के जरिए होती है और इसमें किसी किस्म की बाधा आने पर पूरी सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्त-व्यस्त हो जाएगी।
उत्तर:
दी गई रिपोर्ट को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त समस्या पर केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें सक्रिय दिखाई देती हैं केन्द्र सरकार और राज्य स्तर (दिल्ली) की सरकार अर्थात् दिल्ली की सरकारें सर्वोच्च न्यायालय को सीएनजी विवाद पर संयुक्त रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करने को सहमत हैं।

(क) प्रदूषण से बचने के लिए यह निश्चित किया गया कि राजधानी में सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की बसों में सीएनजी के प्रयोग से छूट देने पर रोक लगाई जाएगी, परंतु टैक्सी और ऑटो-रिक्शा के लिए न्यायालय ने कभी सीएनजी के लिए दबाव नहीं डाला।

(ख) राजधानी में प्रदूषण हटाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि केवल सीएनजी वाली बसें ही महानगर में चलाई जाएँ। साथ-ही-साथ यह भी किया गया कि निजी वाहनों के मालिक को सीएनजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार तथा दिल्ली सरकार दोनों को अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया।

(ग) प्रस्तुत रिपोर्ट में नीतिगत मुद्दा प्रदूषण हटाने से संबंधित है। सभी व्यावसायिक वाहन जो यूरो-2 मानक को पूरा करते हैं, उन्हें शहर में चलाने की अनुमति दी जाए। साथ ही सरकार यह भी चाहती थी कि समय-सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि 10,000 बसों को एक निश्चित अवधि में सीएनजी में परिवर्तित करना आसान काम नहीं है।

HBSE 11th Class Political Science Solutions Chapter 6 न्यायपालिका

प्रश्न 6.
निम्नलिखित कथन इक्वाडोर के बारे में है। इस उदाहरण और भारत की न्यायपालिका के बीच आप क्या समानता अथवा असमानता पाते हैं? सामान्य कानूनों की कोई संहिता अथवा पहले सुनाया गया कोई न्यायिक फैसला मौजूद होता तो पत्रकार के अधिकारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती। दुर्भाग्य से इक्वाडोर की अदालत इस रीति से काम नहीं करती। पिछले मामलों में उच्चतर अदालत के न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए हैं उन्हें कोई न्यायाधीश उदाहरण के रूप में मानने के लिए बाध्य नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत इक्वाडोर (अथवा दक्षिण अमेरिका में किसी और देश) में जिस न्यायाधीश के सामने अपील की गई है उसे अपना फैसला और उसका का आधार लिखित रूप में नहीं देना होता। कोई न्यायाधीश आज एक मामले में कोई फैसला सुनाकर कल उसी मामले में दूसरा फैसला दे सकता है और इसमें उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
उत्तर:
उक्त उदाहरण और भारत की न्यायपालिका में बहुत असमानता है। भारत में न्यायिक निर्णय एक अभिलेख बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा प्रसिद्ध न्यायाधीशों के निर्णय दूसरे न्यायालयों में उदाहरण बन जाते हैं। भारत के न्यायाधीश संविधान के अनुसार अपने विवेक से, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर निर्णय देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कानून अथवा संविधान में संशोधन करते हैं। इक्वाडोर की अदालत में इस प्रकार से कार्य नहीं किया जाता। वहाँ की कार्य-प्रणाली भारत से बिल्कुल विपरीत है। वहाँ अदालत बिना कोई कारण बताए एक दिन एक तरह से तो दूसरे दिन दूसरी तरह से निर्णय देती है।

प्रश्न 7.
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकार मसलन – मूल, अपीली और परामर्शकारी – से इनका मिलान कीजिए।
(क) सरकार जानना चाहती थी कि क्या वह पाकिस्तान – अधिग्रहीत जम्मू-कश्मीर के निवासियों की नागरिकता के संबंध में कानून पारित कर सकती है।
(ख) कावेरी नदी के जल. विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु सरकार अदालत की शरण लेना चाहती है।
(ग) बांध स्थल से हटाए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया।
उत्तर:

कयनक्षेत्राधिकार
(क) सरकार जानना …………………. पारित कर सकती है?परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार
(ख) कावेरी नदी के जल वियाद …………………. लेना चाहती है।मूल क्षेत्राधिकार
(ग) बाँध स्थल से हटाए जाने के …………………. ठुकरा दिया।अपीलीय क्षेत्राधिकार

प्रश्न 8.
जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है?
उत्तर:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन न्याय पाने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जिसके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को बहुत व्यापक कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि न्यायिक प्रक्रिया लोकहित में सरल और सुलभ हो गई और दलित, निर्धन, पिछड़े, निरक्षर एवं अक्षम लोगों को शीघ्र न्याय मिलने लगा।

इस प्रकार न्यायिक सक्रियता का इतिहास जन-हित के लिए की गई मुकद्दमेबाजी से जुड़ा है। इस दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण शुरुआत 1978 ई० में विख्यात ठग चार्ल्स शोभराज के उच्चतम न्यायालय को लिखे उस पत्र से हुई जिसमें उसने यह शिकायत की थी कि उसे व उसके साथियों को जेल-खाने में भयंकर यन्त्रणा से गुजरना पड़ रहा है।

न्यायालय ने उस पत्र के आधार पर जेल-खानों की दशा की जाँच का आदेश दिया। बाद में सामाजिक न्यायिक संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर और भी बहुत-से मा की जाँच-पड़ताल की गई। उन दिनों उच्चतम न्यायालय के दो प्रमुख न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और जस्टिस भगवती) ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि जन-हित के मामलों में यह नहीं देखा जाएगा कि दुःख या कष्ट सहने वाला व्यक्ति स्वयं न्यायालय के द्वार पर दस्तक देता है या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति या संगठन अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

अभिप्राय यह है कि कोई भी जनहितैषी व्यक्ति या संस्था जन-हित के मामले को न्यायालय में उठा सकते हैं। गरीब, अनपढ़ और सताए गए लोगों की एवज में दूसरे व्यक्ति भी न्याय माँगने का अधिकार रखते हैं। इतना ही नहीं जागरूक नागरिकों का यह कर्त्तव्य बनता है कि वे देश के अभागे लोगों के मामलों को न्यायालय में उठाने के लिए तैयार हों। इससे गरीबों और आरक्षित लोगों को अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालयों में पहुंच पाने के अवसर मिलेंगे। इस तरह जनहित याचिका की स्वीकृति है। न्याय व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक बनी और गरीबों के लिए न्याय प्राप्ति के द्वार खुले।

प्रश्न 9.
क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है? क्यों?
उत्तर:
न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता के कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका में न केवल विरोध पनपा है बल्कि इसको लेकर कार्यपालिका और विधायिका में भय भी पैदा हुआ है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका एवं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों का न्यायिक पुनर्वालोकन कर सकती है और यह देख सकता हैं कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं। कानून के संविधान के प्रतिकूल पाए जाने पर न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

जैसे संसद द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से सम्बन्धी संवैधानिक संशोधन को न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित किया। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका निश्चित रूप से असहज की स्थिति में भी आ गई और इसे सरकार ने बढ़ती न्यायिक सक्रियता की चिन्ता जाहिर की। अतः स्पष्ट है कि न्यायपालिका की ऐसी शक्ति से दोनों अंगों के बीच विरोध पनपा है। इसी प्रकार, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करने वाली कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित की जा सकती है।

हाँ, दूसरी तरफ जब न्यायपालिका अपने सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, तो विधायिका, विधि या संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका के कार्य का परिसीमन कर सकती है। संविधान में तीनों अंगों में नियंत्रण एवं संतुलन कायम किया जाता है। अतः सरकार के तीनों अंगों को मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए। जिससे टकराव की स्थिति पैदा ही न हो; जैसे दिल्ली – में सीएनजी बसों का चालन, वायु प्रदूषण, भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच, चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर।

प्रश्न 10.
न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप में जुड़ी है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय-क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है?
उत्तर:
न्यायिक सक्रियता ने मानवीय अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायिक क्रियाशीलता के अभाव में गैर-कानूनी, नजरबन्दी, बच्चों के शोषण के मामले, स्रियों के शोषण के मामले, स्त्रियों के अनैतिक व्यापार के मामले आदि जनता के सामने नहीं आते। यद्यपि भारतीय संविधान में लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। वे अधिकारों की अवहेलना की स्थिति में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। परन्तु बहुत कम लोग ऐसा करते हैं।

क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं होते। धन के अभाव तथा जानकारी के अभाव में लोगों के अधिकारों का लगातार हनन होता रहता है। लेकिन न्यायिक क्रियाशीलता ने सार्वजनिक हित की मुकद्दमेबाजी को जन्म दिया है जिसके द्वारा आम जनता के अधिकारों या मानवाधिकारों की रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मान्यता पर बल देता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा मात्र नहीं है बल्कि उसकी समस्त नैसर्गिक शक्तियाँ भी हैं। मानव प्रतिष्ठा के साथ-साथ जीवनयापन के अधिकार को इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

न्यायपालिका HBSE 11th Class Political Science Notes

→ भूमिका न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्त्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना तथा उन्हें तोड़ने वालों को दण्ड देना है।

→ एक राज्य में विधानमण्डल तथा कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी तथा श्रेष्ठ क्यों न हो, परन्तु यदि न्याय-व्यवस्था दोषपूर्ण है अर्थात् निष्पक्ष तथा स्वतंत्र नहीं है, तो नागरिकों का जीवन सुखी नहीं रह सकता।

→ न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें सरकार के अत्याचारों से बचाती है। संघीय राज्यों में न्यायपालिका का महत्त्व और अधिक होता है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले झगड़ों का निपटारा करती है।

→ लॉर्ड ब्राईस (Lord Bryce) ने ठीक ही लिखा है, “किसी शासन की श्रेष्ठता जानने के लिए उसकी न्याय-व्यवस्था की कुशलता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और वस्तु का नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघ्र तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था पर निर्भर करता है।”

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HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions History Chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims

HBSE 6th Class History Traders, Kings and Pilgrims Textbook Questions and Answers

Let’s Recall

Traders Kings And Pilgrims Class 6 Questions And Answers HBSE Question 1.
Match the following:

MuvendarMahayana Buddhism
Lords of the-
Dakshinapatha
Buddhacharita
AshvaghoshaSatavahana rulers
BodhisattvasChinese pilgrim
Xuan ZangCholas, Cheras and Pandyas

Answer:

MuvendarCholas, Cheras and Pandyas
Lords of the-
Dakshinapatha
Satavahana rulers
AshvaghoshaBuddhacharita
BodhisattvasMahayana Buddhism
Xuan ZangChinese pilgrim

Class 6 History Chapter 10 HBSE 6th Class Social Science Question 2.
Why did the kings want to control the Silk Route?
Answer:
The kings wanted to control the silk route so that they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders travelling along the route.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims

HBSE 6th Class Social Science Traders, Kings and Pilgrims Question 3.
What kinds of evidence do historians use to find out about trade and trade routes?
Answer:
The remains of the merchandise like pottery, especially bowls and plates have been found at various places. They were taken by the traders. South India was famous for gold, spices and previous stones. Traders carried these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. Gold coins have been found at the trading posts.

Question 4.
What were the main features of Bhakti?
Answer:

  • Bhakti refers to a person’s devotions to his or her chosen deity.
  • Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called ‘high’ or ‘low’ castes, man or woman, could follow the path of Bhakti.
  • The followers of bhakti emphasised devotion and individual worship of a god or goddess, rather than the performance of elaborate sacrifices.
  • ‘Bhakti’ literally means to divided or share.
  • Bhakti suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee.

Let’s discuss

Question 5.
Discuss the reasons why the Chinese pilgrims came to India.
Answer:
The Chinese pilgrims who came to India were Fa Xian, Xuan Zang, I-Qing. They were Buddhist pilgrims. They came to visit the places associated with the life of Buddha. They visited famous monastries and collected statues of Buddha.

Question 6.
Why do you think ordinary people were attracted to Bhakti?
Answer:
Ordinary people were attracted to Bhakti because it was a devotion to a particular deity, e.g., Shiva, Vishnu, etc. The people did not need to perform elaborate temple or religious ceremonies.

Let’s Do

Question 7.
List five things that you buy from the market. Which of these are made in the city / villages in which you live and which are brought by traders from other areas ?
Answer:
I buy following things from the market:

  • Food grains – grown in the villages.
  • Vegetables – in the nearby areas and also from villages.
  • Readymade garments – made in the cities.
  • Exercise notebooks and stationery goods – made in the cities.
  • Electronic toys and mobile phones – made in the city.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims

Question 8.
There are several major pilgrimages performed by people in India today. Find out about any one of them, and write a short description. (Hint: who can go on the pilgrimage – men, women or children? How long does it take? How do people travel? What do they take with them? What do they do when they reach the holy place? Do they bring anything back with them?)
Answer:
India is the land of religions. Hinduism, Sikhism, Islam, Buddhism, Jainism and Christianity are the main religions found in India. Major pilgrims performed by the people in India are :

  • Hajj
  • Visit to shrine place on foot
  • Rathyatra (Puri in Odisha)
  • Visit to Kailash Mansaraver etc.

Hajj : Hajj is done by the Muslim people in their holy place Mecca. Men, women and children belong to muslim sect can go to this pilgrim. From India if they go for Hajj, it will take 10-20 days for up and down. They go to Mecca by air, When they reach their holy place, they offer ‘Namaz’ there. When they come back they bring some things useful for them and gifts from Mecca for their near and dear ones.

HBSE 6th Class History Traders, Kings and Pilgrims Important Questions and Answers

Very Short Answer Type Questions

Question 1.
Name the most famous Buddhist centre of learning.
Answer:
The most famous centre of Buddhist learning was Nalanda in Bihar.

Question 2.
Why was pepper known as black gold in the Roman Empire?
Answer:
Pepper was known as black gold in the Roman Empire because it is particularly valued.

Question 3.
What does ‘Muvendar’ refer to?
Answer:
‘Muvendar’ is a Tamil word refers to three chiefs, used for the heads of three ruling families, the cholas, cheras and Pandyas.

Question 4.
What route came to be known as silk route?
Answer:
The path followed by some people for China who went to distant lands on foot, horsebacks and on camels, carrying silk with them came to be known as the Silk Route.

Question 5.
Which rulers are best-known for controlling the Silk Route?
Answer:
Kushanas are best known for controlling the Silk Route.

Question 6.
Who were Bodhisattvas?
Answer:
Bodhisattvas were persons who had attained enlightenment.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims

Short Answer Type Questions

Question 1.
How did the monsoon winds help the sailors across the Arabian Sea and the Bay of Bengal?
Answer:
The monsoon winds helped the sailors across the Arabian Sea and the Bay of Bengal to cross the seas more quickly. So, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail south-west monsoon.

Question 2.
Why were Satavahana rulers called Dakshinapathas?
Answer:
Satavahana rulers were known as Dakshinapathas (lords of the south). Literally it means the route leading to the south, which was also the name for the entire southern region. Gautamiputra Shri Satkarni sent his army to the eastern, western and southern coasts.

Question 3.
What is meant by Bodhisattvas?
Answer:
The holy persons whom the Buddhists respected are called Bodhisattvas. The Bodhisattvas were holy persons who lived on the earth before the Buddha. There are many stories about the Bodhisattvas in the Jataka tales.

Question 4.
Who was Kanishka? What religion did he preach?
Answer:
Kanishka was a Kushana king who worked hard to make his kingdom strong in North India. The Kushana came into conflict with the Chinese armies of Hun empire in the Central Asia. Kanishka was a great supporter of Buddhism. He gave money for building monasteries.

Long Answer Type Questions

Question 1.
What is meant by silk-route? What was its importance?
Answer:
Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and west Asia and from there, the knowledge of silk spread further west. The dangerous roads along which the silk was brought was called the silk route.

The silk route was important because the kings who controlled silk route could benefit from taxes tributes and gifts that were brought by traders travelling along the route. In return, they protected the traders who passed through their kingdoms from attack by robbers.

The Kushana extended the Silk Route from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire.

Question 2.
Describe the development of Buddhism during the route of Kushanas.
Answer:
The development of Buddhism was as follows:

  • A new form of Buddhism, known as Mahayana Buddhism developed.
  • The statues of the Buddha were made. The statues were made in Mathura and in Taxila.
  • The belief in Bodhisattvas was encouraged. Bodhisattvas remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattvas became very popular.
  • Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in.
  • The caves were made on the orders of kings and queen, others by merchants and farmers.
  • Traders probably halted in cave monasteries during their travels.
  • Buddhism spread south eastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of South east Asia including Indonesia.

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Question 3.
What was Bhakti movement? Why did it become more popular?
Answer:
Bhakti movement was a new way of worship. Bhakti means devotion to a particular deity. During the post vedic era some deities like Shiva, Vishnu and Durga became popular among the devotees. This inclination towards deities came to be known as Bhakti movement.

It became popular because in this, there was no discrimination among the worshippers or devotees. There was no difference whether one was rich or poor, high or low, man or woman. Everyone was allowed to worship the deities of his/her own choice. Bhakti movement discarded the performance of elaborated sacrifices.

Traders, Kings and Pilgrims Class 6 HBSE Notes

  • Silk Route : The trade route between China and Western Asia ran through Central Asia.
  • Pliny : A Roman historian who wrote ‘Natural History of Latin’.
  • Indo-China : Siam, Loas and Malaya represent the territories of Indo-China.
  • Muvendar : It is a ‘Tamil’ word for representing the heads of three ruling families i.e. Cheras, Cholas and Pandyas.
  • Mahayanas and Hinayans : The two prominent Buddhist sects.
  • Diagambara and Svetambara : The two prominent sects of Jainism.
  • Buddhism : Buddhism was the most popular religion in ancient India. It was founded by Gautam Buddha.
  • Bodhisattava : These were supposed to be the persons who had attained enlightenment through meditation.
  • Bhakti : Single-minded devotion to one god.
  • Pilgrim: The men and the women undertake their journey to holy places in order to praise god/goddess.

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HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 8 Ashoka, The Emperor Who Gave Up War

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 8 Ashoka, The Emperor Who Gave Up War Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions History Chapter 8 Ashoka, The Emperor Who Gave Up War

HBSE 6th Class History Ashoka, The Emperor Who Gave Up War Textbook Questions and Answers

Let’s Recall

Ashoka The Emperor Who Gave Up War Class 6 HBSE Question 1.
Make a list of the occupations of the people who lived within the Mauryan empire.
Answer:
The list of the occupations of the people who lived within Mauryan empire is given below:
Main occupations:

  • Agriculture
  • Artisans
  • Herdsmen
  • Carpenters
  • Many people employed in royal army
  • Government officials
  • Stone cutting.

Ashoka Who Gave Up War Class 6 HBSE Question 2.
Complete the following sentences:

  1. Officials collected _________ from the area under the direct control of the ruler.
  2. Royal princes often went to the provinces as _________.
  3. The Mauryan rulers tried to control _________ and _________ which were important for transport.
  4. People in forested regions provided the Mauryan officials with _________.

Answer:

  1. taxes
  2. Governors
  3. roads, rivers
  4. tribute.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 8 Ashoka, The Emperor Who Gave Up War

Class 6 History Chapter 8 HBSE Question 3.
State whether true or false :

  1. Ujjain was the gateway to the north-west.
  2. Chandragupta’s ideas were written down in Arthashastra.
  3. Kalinga was the ancient name of Bengal.
  4. Most Ashokan inscription are in the Brahmi script.

Answer:

  1. False
  2. False
  3. False
  4. True

Let’s Discuss

Ashoka The Emperor Who Gave Up War Questions And Answers HBSE Class 6 Question 4.
What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing dhamma?
Answer:
The problems that Ashoka tried to solve by introducing dhamma were:

  • The different religions followed by people led to conflicts.
  • Sacrifice of animals for religion.
  • Ill-treatment given to slaves and servants.
  • Quarrels in families and amongst neighbours.

Class 6th History Chapter 8 Question Answer HBSE Question 5.
What were the means adopted by Ashoka to spread the message of dhamma?
Answer:

  • Ashoka appointed officials known as the dhamma mahamatta who went from place 1 to place teaching people about dhamma.
  • Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves.
  • Ashoka sent messengers to spread ideas about dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka.

Class 6 Ashoka The Emperor Who Gave Up War HBSE Question 6.
Why do you think that slaves and servants were ill-treated ? Do you think the orders of the emperor would have improved their condition ? Give reasons for your answer.
Answer:
We think that the slaves and the servants were ill-treated in the society because their masters felt superior to them. The masters treated them as animals. It was because of the old ‘varna’ system. The emperor’s orders might have helped to some extent. Ashoka was a king who was loved by his subjects. Moreover his ‘dhamma’ was a realistic innovation.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 8 Ashoka, The Emperor Who Gave Up War

Let’s Do

Class 6 History Chapter 8 Questions And Answers HBSE Question 7.
Write a short paragraph explaining Roshan why the lions are shown on our currency notes? List at least one other object on which you see them.
Answer:
If you look at the Ashokan pillar at Samath (or a picture of it) you will find the capital of the pillar that has 4 lions sitting back to back. The lion represents the attainment ofBuddhahood. The four lions suimountiugthe capital symbolize the kingship of the Buddha and his roar over the four directions.

There is also a non-religious interpretation to the symbol, describing the four lions as the symbol of Ashoka’s rule in the four directions. Just as Buddha and his follower Ashoka , wanted to spread the message of peace and friendship, Similarly India after she gained independence wanted to spread the same message. So India adopted the emblem of 4 lions after she gained independence.

We can find this emblems on the cars of the President of India, Prime Minister and the others Indian dignitaries. It can also be seen on the s epaulette.

Class 6 History Ashoka The Emperor Who Gave Up War HBSE Question 8.
Suppose you had the power to inscribe your orders, what four commands would you like to issue?
Answer:
I would like to issue the following four commands :

  • Slavery be abolished.
  • Animal sacrifice be banned.
  • Respect and regard the others’ religions.
  • Respect the elders and love the youngsters.

HBSE 6th Class History Ashoka, The Emperor Who Gave Up War Important Questions and Answers

Very Short Answer Type Questions

Question 1.
Who was Megasthenese?
Answer:
Megasthenese was a Greek ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nikator. He left an interesting account about what he saw in the country.

Question 2.
What is a dynasty?
Answer:
When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty.

Question 3.
Who were the dharam mahamatras?
Answer:
Dharam mahamatras were the officials appointed by Ashoka, who went from place to place to teach people about Dhamma.

Question 4.
What was unique about Maury an ruler, Ashoka?
Answer:
Maury an ruler Ashoka was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 8 Ashoka, The Emperor Who Gave Up War

Question 5.
Name the only war fought by Ashoka. WTiy did he give up warfare?
Answer:
The only war fought by Ashoka was with Kalinga. It is the ancient name of Coastal Orissa. He won the war after lots ofbloodshed. However, he was so horrified when he saw bloodshed, violence and carnage, that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world to give up warfare after winning the battle.

Short Answer Type Questions

Question 1.
How are empires different from kingdoms?
Answer:

  • Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms, and need to be protected by big armies.
  • Empires need a larger number of officials who collect taxes.

Question 2.
How was ‘tribute’ different from regular taxes?
Answer:

  • Taxes – Taxes were collected on a regular basis.
  • Tribute – Tribute was collected as. and when it was possible from people who gave a variety of things, more or less willingly.

Question 3.
How were the provinces governed during the rule of the Mauryas?
Answer:
Each province was rules from the provincial capital such as Taxila or Ujjain. The royal princes were sent as governors, and local customs and rules were observed. There was overall control from Pataliputra.

Question 4.
Write about any three big or promi-nent .cities of the Mauryan empire. Why were these cities popular (or famous)?
Answer:

  • Pataliputra, the capital town of the Mauryan empire. It was main centre of all political activities and administration.
  • Taxila, (now-a-days in modern Pakistan) was a gateway to the northwest, including central Asia.
  • Ujjain, lay on the route from north (India) to south India. Merchants, officials and crafts persons probably lived in all the above mentioned three cities.

Long Answer Type Questions

Question 1.
Where did Megasthenes come from? What did he write bout Chandragupta – his capital, his court, the people and their occupations?
Answer:
Megasthenes was Ambassador of Seleucus Nicator, the ruler of the eastern parts of Alexander’s empire. He was sent to the court of Chandragupta Maurya.

His account: Megasthenes has written that Chandragupta’s court was very magnificient. The king lived in great pomp and show. He personally listened to the grievances of people. He had a very large army too.

According to Megasthenes, Pataliputra was a grand city surrounded by four walls. Most of the buildings were made of wood. The royal : palace was made of stone.

Most of the people were farmers who lived happily in villages. Shepherds and cowherds lived in villages, too. The artisans – weavers, carpenters, ironsmiths and potters live in towns. The trade was quite brisk.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 8 Ashoka, The Emperor Who Gave Up War

Question 2.
Describe the administration of Mauryan empire.
Answer:

  • The area around Pataliputra was under the direct control of the emperor. The officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, crafts persons and traders.
  • Officials punished those who disobeyed ruler’s orders.
  • Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials.
  • The emperor supervised the officials with the help of members the royal family, and senior ministers.
  • Some areas or provinces were ruled from a provincial capital such as Taxila or Ujjain.
  • In some other vast areas, Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute.

Ashoka, The Emperor Who Gave Up War Class 6 HBSE Notes

  • Provinces : A state of an empire or a part of the vast empire.
  • Dynasty : A series of ruler belonging to the same ruler-class (family).
  • Capital: A city state if an empire is known as capital of the empire.
  • Cavalry : Group of soldiers who fought in battlefield on horseback.
  • Infantry : Soldiers who fought on foot in the battlefield.
  • Dhamma Mahamatyas: Ashoka’s officers who travelled around the country and persuaded the people to follow the Dhamma.
  • Edicts : Orders proclaimed by an authority decrees.
  • Dhamma : A code of morality enacted by Ashoka for his people to lead a peaceful and a virtuous life.
  • Brahmi : A script used in ancient times in India.
  • Prakrit: A language spoken by the common people in ancient times.

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HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 12 Buildings, Paintings, and Books

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 12 Buildings, Paintings, and Books Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions History Chapter 12 Buildings, Paintings, and Books

HBSE 6th Class History Buildings, Paintings, and Books Textbook Questions and Answers

Let’s Recall:

Buildings Paintings And Books HBSE 6th Class Question 1.
Match the following :

StupaPlace where the image of the deity is installed.
ShikharaMound
MandapaCircular path around the stupa
GarbhagrihaPlace in a temple where people could assemble.
PradakshinapathaTower

Answer:

StupaMound
ShikharaTower
MandapaPlace in a temple where people could assemble.
GarbhagrihaPlace where the image of the deity is installed.
PradakshinapathaCircular path around the stupa

Class 6 History Chapter 12 HBSE Question 2.
Fill in the blanks :

  1. ________ was a great astronomer.
  2. Stories about the gods and goddesses are found in the ________.
  3. ________ is recognised as the author of the Sanskrit Ramayana.
  4. ________ and ________ are two Tamil epics.

Answer:

  1. Aryabhatta
  2. Puranas
  3. Valmiki
  4. Silappadikaram, Manimekalai.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 12 Buildings, Paintings, and Books

Let’s Discuss:

Buildings Paintings And Books Class 6 Notes HBSE Question 3.
Make a list of the chapters in working. What are the metals which you find mention of metals objects mentioned or shown in those chapters?
Answer:
List of the chapters in which we find mention of metal working :

  • In the earliest cities..
  • What Books and Burials Tell us.
  • Kingdoms, Kings and An Early Republic.
  • Vital Villages, Thriving Towns.
  • Traders, Kings and Pilgrims.

Class 6 History Chapter 12 Questions And Answers HBSE Question 4.
Read the story on page 130. In what ‘ ways is the monkey king similar to or different from the kings you read about in Chapter 6 and 11?
Answer:
The monkey king had similar powers as other kings. He is intelligent, diplomatic and brave. He has the ability to take right decisions. When he observes the situation of the attack on his community by the King’s men, he makes a quick plan to save his army. First, he let all of them cross the river. As he is the last, he gets tired and exhausted. He falls down and is dead. This way, he proves himself to be a great protector and saviour of his army and kingdom. He has all the good qualities that a good human king possesses.

Buildings Paintings HBSE 6th Class Question 5.
Find out more and tell a story from one of the epics.
Answer:
The epics like Ramayana and Mahabharata teach us a lot from their stories.

One of the stories of Mahabharata runs like this: Yudhishtra, the victor in the Kurukshetra war, ruled the Kuru kingdom wisely. After sometime, his brothers and Draupadi decided to retire to the forest to lead an austere life. On the day, they were leaving, two Brahmins approached Yudhishtra. Brahmin A told him that he had bought a piece of land from Brahmin B for building a house, and having paid the money, he had legally registered the dead. When he started to dig the land for laying the foundation he had discovered a pot of gold.

Brahmin B came to know about this and was claiming the gold as it was his ancestors who had obtained the title for the land, whatever was found in the land automatically belonged to him. Yudhishtra heard the two Brahmins and turned to Bhima who was nearby. He wanted to know what Bhima thought of the dispute. Bhima told his brother, “Respected elder brother, yesterday these two Brahmins came to me with the same problem.

Brahmin A, the new owner of the land, said that he had only bought the land and hence had no claim over the treasure. But Brahmin B would have nothing of it. The treasure came from the land which now belonged to Brahmin A, he said. In fact, they are telling just the opposite of what they are presenting today. This means that from today Dwaparayuga is over and Kaliyuga is bom.” In Kaliyuga, where we live, morals are : completely dead.

Let’s Do:

Question 6.
List some steps that can be taken to make buildings and monuments accessible to differently abled people.
Answer:
Round, tall, big and small buildings and monuments are accessible to differently abled people. In these buildings bodily remains of abled can be kept. Their teeth,, bones, ashes, clothes can also be placed there.

Question 7.
Try and list as many uses of paper you can.
Answer:
Uses of paper:

  • It is used for printing books.
  • It is used for making note-books on which we write.
  • It is used for making post-cards, inland post-cards and acrogroms through which we can convey message from one part to another.
  • Paper is also used for making postal stamps and revenue stamps.
  • Our currency is also made up of paper.

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Question 8.
If you could visit any one of the places described in this chapter which one would you choose and why?
Answer:
If we visited Delhi, definitely we would like to visit Mehrauli. The Iron Pillar situated at Mehrauli is the one of the finest example of the skill of Indian crafts persons. It is made of Iron and weighted over three tonnes. The height of the pillar is about 7.2 m and it was made 1500 years ago. On this pillar the date of Chandragupta (ruler of Gupta empire) was clearly mentioned. Even today this pillar look like so as it was 1500 years ago.

We visited there because at this place we can get the glimpse of‘Golden Age’ of Indian History. We can get exact date about the Gupta Dynasty and their extent of empire.

HBSE 6th Class History Buildings, Paintings, and Books Important Questions and Answers

Very Short Answer Type Questions:

Question 1.
How do we come to know that Iron Pillar at Mehrauli was made about 1500 years ago?
Answer:
We came to know about the date of Iron Pillar because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty.

Question 2.
What are epics?
Answer:
Epics are grand, long compositions about heroic men and women, and include stories about gods.

Question 3.
What is a pradakshina patha? Why was it built.
Answer:
Pradakshina patha was laid around the stupa. Devotees walked on this path to pay their

Short Answer Type Questions:

Question 1.
How were stupas and temples built?
Answer:
Building stupas and temples was not an ordinary job. It needed huge,wealth which only kings or queens could afford.

There were several stages in building a stupa or temple. Firstly, good quality stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully selected for the new building. Secondly, these rough blocks of stone had to be shaped and covered into pillars, and panels for walls, floors and ceilings. Thirdly, these had to be placed in precisely the right position. Kings and queens spend money from their treasury to pay the crafts persons.

Question 2.
Describe the paintings at Ajanta.
Answer:

  • Most of the paintings inside the dark caves were done in the light of torches.
  • The colours of the paintings are vivid even after 1500 years.
  • The colours were made of plants and minerals.
  • The artists who created these splendid works of art remain unknown.

Question 3.
Give a brief description of the iron Pillar at Mehrauli.
Answer:
The Iron Pillar at Mehrauli is a remarkable example of the skill of the Indian artisans and craftspersons. It is made of iron, is 7.2 m high and weighs about 3 tonnes. It was made about 1500 years ago and has not rusted in all these years. It was probably made by a ruler of the Gupta dynasty.

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Question 4.
In your own words, write the story about the Tamil epic ‘Silappadikaram’.
Answer:
The Tamil epic Silappadikaram was composed by a poet named Ilango. It is a story of a merchant named Kovalan, who lived in Puhar, and fell in love with the court girl Madhavi. Kovalan neglected his wife Kannagi. Later Kovalan and Kannagi left Puhar and went to Madurai. Kovalan was wrongly accused of theft by the court jeweller of the Pandya king. The king sentenced Kovalan to death. Kannagi’ destroyed the entire city of Madurai. She was full of grief and anger.

Long Answer Type Questions:

Question 1.
Write the salient features of earliest Hindu temples.
Answer:
Some Hindu temples were also built during this period. The deities worshipped in these shrines were Vishnu, Shiva and Durga. The most important part of the temple was the garbhagriha which was a room where the image of the chief deity was placed. It was at this place that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity.

The garbhagriha had a tower known as the shikhara built on its top. This marked the place as a sacred one. Building shikharas require careful planning. Most temples also had a mandapa. This was a hall like structure meant for common people to assemble.

Mahabalipuram and Aihole in south India were famous for their temples. These were stone temples. The monolithic temples of Mahabalipuram were very beautiful. Each of these temples was carved out of a huge, single piece of stone. It is therefore known as monoliths. The Durga temple at Aihole was built about 1400 years ago.

Question 2.
Describe the development of architecture under Satavahanas.
Answer:
Architecture : Marked progress was made in the field of architecture. The Satavahana rulers took interest in building caves, viharas and monasteries. Chaityas or large halls with a number of columns and stupas. Most of the rock caves in the Deccan were cut during this period. The caves, monasteries, chaityas and stupas of Orissa, Nasik, Karle and Bhuj are fine specimen of contemporary architecture and decoration.

Chaitya was a large hall with a number of columns. The vihara had a central hall. The Chaitya of Karle was most famous. It is 40 metres long, 15 metres wide and 15 metres high. It has rows of 15 columns on each side. Each of these columns is built on a stair like square plinth. Each pillar has a capital figure of an elephant, a horse of a rider on the top. The viharas were meant as places of residence for the monks. At Nasik there are three viharas carrying the inscriptions of Gautamiputra and Nahapana.

The most famous of these monuments are the stupas. Among them the Amaravati Stupa and Nagarjunakonda Stupa are most famous. The stupa was a large round structure built over some relic of the Buddha. The Amaravati Stupa measures 162 metres across the base and its height is 100 ft. Both these stupas are full of sculptures.

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Question 3.
How were stupas and temples built?
Answer:
(i) Good quality stone was found, quarried and transported to the place that was often carefully chose for the new building.

(ii) Rough blocks of stones were shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings.

(iii) They were often placed in precisely the right position.

(iv) The money for the temples and stupas was got from:

  • Kings and queens spent money from their treasury to pay the crafts persons.
  • The gifts from devotees were used to decorate the buildings.

(v) Merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths and hundreds of men and women also paid for decorations and their names we re inscribed on pillars, railings and walls.

Buildings, Paintings, and Books Class 6 HBSE Notes

  • Puranas : The puranas are 18 in number. The puranas are valuable to the historians and antiquarians as a source of political history on account of the genealogies even though they can be used with great caution and careful.
  • Gandhara School of Art: A form of art which flourished and developed around Gandhara and had a Greek influence.
  • Mathura School of Art: A form of art which developed and flourished around Mathura and was totally in Indian style.
  • Stupa: dome shaped semi-spherical building is known as stupa which contains the relics of Buddha.
  • Chaityas : The halls in which Buddhist monks offer their prayer.
  • Viharas : Monasteries for Buddhist monks are known as Viharas.
  • Shikhara : It means a very high square and storeyed tower.
  • Mandapa: A gathering place for the people, the temple campus or a place in temple where people could assemble.
  • Garbhagriha : A place or room in a temple where the images of the chief deities were placed.
  • Silappadikaram : Silappadikaram was the oldest Tamil epic composed by Ilango 1800 years ago.
  • Manimekalai : Manimekalai is another well known epic of Tamil literature composed by Sattanar around 1400 years ago.

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HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 7 New Questions and Ideas

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 7 New Questions and Ideas Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions History Chapter 7 New Questions and Ideas

HBSE 6th Class History New Questions and Ideas Textbook Questions and Answers

Let’s Recall

New Questions And Ideas Class 6 HBSE Social Science Question 1.
Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people.
Answer:
Buddha tried to spread his message of being kind and to respect the lives of people in the following ways:

  • Buddha taught the people in Prakrit, which was the language of the ordinary people, so that it was understood by ordinary people.
  • He also encouraged people to think for themselves rather to simply accept what he said.
  • Buddha moved from place to place to give his message to all the people.
  • Buddha himself led a simple life so that people could follow him.

New Questions and Ideas HBSE 6th Class Social Science Question 2.
Write whether true or false :

  • The Buddha encouraged animal sacrifices.
  • Sarnath is important because it was the place where Buddha taught for the first time.
  • The Buddha taught that Karma has no effect on our lives.
  • The Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya.
  • Upanishadic thinkers believe that raja ‘ and brahmin were ultimately one.

Answer:

  • False
  • True
  • False
  • True
  • True

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Class 6 HBSE Social Science New Questions And Ideas Question 3.
What were the questions that upanishadic thinkers wanted to answer?
Answer:
The questions which upanishadic thinkers wanted to answer were :

  • They wanted to know about life after death.
  • They wanted to know why sacrifices should be performed.
  • They believed that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as ‘atman’ or individual soul.
  • They believed that ultimately both the atman and the brahman were one.

Question 4.
What were the main teachings of the Mahavira?
Answer:
The main teachings of Mahavira were:

  • Men and women who wished to know the truth must leave their homes.
  • Men and women must follow very strictly the rules of ahimsa, i.e., not hurting or killing living beings.
  • All beings long to live. To all things life is dear.

Let’s Discuss

Question 5.
Why do you think Anagha’s mother wanted her to know the story of Buddha?
Answer:
Anagha’s mother wanted her to know about the story of the Buddha because she was going on a school trip to Varanasi. Varanasi has many places like Sarnath, which are closely related to the life of Buddha. It would have enriched her knowledge about one of the greatest teacher and preacher of ancient times.

Question 6.
Do you think it would have been easy for slaves to join the ‘sangha’ ? Give reasons for your answers.
Answer:
Yes, slaves can join ‘Sangha’. Buddhism doesn’t believe in casteism. Any person who was ready to act on Buddhist Rule can join Sangha. Slaves can only join Sanghas, when he got the permission of his master and debtors that of his creditors.

Let’s Do

Question 7.
Make a list of at least five ideas and questions mentioned in this lesson.
Choose three from the list and discuss why you think they are important even today.
Answer:
The list of five ideas and questions mention in this lesson is given below:

  • What was the languages used to compose Vedas?
  • What was Buddha trying to teach the sorrowing Kisagotami?
  • How did the beggar convince the sages to share their food?
  • What are the varnas mentioned here? Were all four varnas allowed to participate in the ashrams?
  • What does the Buddhist texts tell us?

Discussion:

  • Sanskrit was the language used to compose Vedas. She is the mother of all ancient languages.
  • He was trying to teach the sorrowing Kisagotami that death is the part of life and there is life after death.
  • The Buddhist texts tells us that the varnas and ranks system will vanish if the followers of Buddha join the order of monk.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 7 New Questions and Ideas

Question 8.
Find out more about men and women who renounce the world today. Where do they live, what kind of clothes do they wear, what do they eat ? Why do they renounce the world ?
Answer:
Make the chart with the help of your class teacher and hang it on the wall of your class room. You can write about any person who renounce the society, the country and the whole world. For your help some clues are given below:

Renounce: One who gives worldly pleasure. Try to find out the man/woman who does that work. Write his standard of living, where does he live and what he eats. In the end conclude that whatever they were capable to renounce the world or they are doing so.

HBSE 6th Class History New Questions and Ideas War Important Questions and Answers

Very Short Answer Type Questions

Question 1.
Who were the supporters of traders. It spread to different parts of north India Jainism? Where did it spread in India? and to Gujarat, Tamilnadu and Karnataka.
Answer:
Jainism was mainly supported by traders. It spread to different parts of north India and to Gujarat, Tamilnadu and Karnataka.

Question 2.
Who later developed the upanishadic ideas?
Answer:
Upanishadic ideas were later developed by the famous thinker Shankaracharya.

Question 3.
What are Upanishads?
Answer:
‘Upanishad’ literally means approaching and sitting near and the text of Upanishads contains conversations between teachers and students.

Question 4.
Who were the upanishadic thinkers and teachers?
Answer:
Most upanishadic thinkers and teachers were men, especially brahmins and rajas. Some women thinkers like Gargi, Who was famous for learning, also participated in debates held in the royal court. Poor people did not take part in the discussions. One such exception was Satyakama Jabala, the son of the slave mother Jabala.

Question 5.
Why did farmers find it difficult to follow the rule of Jainism?
Answer:
Farmers found it difficult to follow the rules of Jainism because they had to kill insects to protect their crops.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 7 New Questions and Ideas

Short Answer Type Questions

Question 1.
Where were the changes in the lives of people about 2500 years ago?
Answer:

  • Some kings in the Mahajanapadas were growing more powerful.
  • New cities were developing.
  • Life was changing in the cities as well.

Question 2.
How did Buddha become enlightened?
Answer:
When Buddha was young, he wanted to gain knowledge and for that purpose, he left the comforts of his home. He wandered for several years meeting and holding discussions with other thinkers. He, then mediated for days under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. There he became enlightened.

Question 3.
What did Buddha tell why is life full of suffering and unhappiness?
Answer:
According to Buddha life is full of suffering and unhappiness because we have carings and desires. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied.

Question 4.
What kind of life did the followers of Mahavira have to live?
Answer:

  • The followers of Mahavira had to lead very simple lives, begging for food.
  • They had to be absolutely honest.
  • They were especially asked not to steal.
  • They had to observe celibacy.
  • Men had to give up everything, including their clothes.

Question 5.
Who could join Sangha?
Answer:

  • All men could join the Sangha.
  • Children had to take permission of their parents and slaves that of their masters.
  • The king’s workers and the debtors had to take permission of the king and the creditors respectively.
  • Women had to take the permission of their husbands.

Question 6.
Why were monasteries built?
Answer:
To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people about their religions. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel.

As time passed on, the supporters of the monks built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. Then, several supporters of monks and nuns and they themselves, felt the need for more permanent shelters. So, monasteries were built.

HBSE 6th Class Social Science Solutions History Chapter 7 New Questions and Ideas

Question 7.
What were the four ashrams prescribed ? How did the system of ashrams help men and women?
Answer:
The four ashrams were :

  • Brahmacharya : The early years of life when Brahmin, Kshatriya and Vaishya were supposed to lead simple life.
  • Grihastha : They had to marry and live as householders.
  • Vanaprastha : They had to live in the forest and mediate.
  • Sanyasins : They had to give up everything.

The system of ashrams allowed men to spend some part of their lives in mediation. Women had to follow the ashrams chosen by their husbands.

Long Answer Type Questions

Question 1.
Compare and contrast Buddhism and Jainism.
Answer:
Compare:

  • Both ignored the ideas of God and laid great stress upon a pure and moral life.
  • Both laid stress on the effects of good and bad deeds upon a man’s future birth and ultimate salvation.
  • Both opposed the caste system and inequalities among men.
  • Both preached Ahimsa or non-violence.
  • Both the Buddha and Mahavira were Kshatriya princess, who founded Buddhism and Jainism.
  • Both preached their religions in the simple languages of the people.

Contrast:

  • Jainism laid greatest stress upon asceticism and practised it in a very vigorous manner, whereas Buddhism discarded it and asked his followers to follow the middle path.
  • The Jains see life even in stones and plants while the Buddhists care only for men and animals who should not be injured or killed.
  • Both differ in fundamental conceptions about salvation. The Jain’s conception of soul is radically different from the Buddhist.
  • The Buddha kept silent about God, while Mahavira denied the existence of the creator.
  • Both have separate scriptures. The Jain scripture is called ‘Angas’ while the Buddhists have ‘Tripitikas’.

Question 2.
What are the basic differences between the principles of Buddhistic sects of  Mahayana and Hinayana?
Answer:

MahayanaHinayana
1. They treated Lord Buddha as a deity and worshipped his idol.1. They treated the Lord Buddha as a symbol, of idealism and purity.
2. They overstressed belief and devotion.2. They believed the religious teachings only after getting it confirmed on the basis of debate.
3. They used Sanskrit.3. Their entire literature was in Pali language.

Question 3.
What were the rules made for the Buddhist sangha?
Answer:
The rules made for the Buddhist sangha are written down in a book cabled Vinaya Pi taka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the sangha. However, children had to take the permission of their parents, women of their husbands and slaves of their masters. Men and women who joined the sangha had to lead a simple life. They meditated for most of the time and wyent to cities to beg for food during fixed hours. That is why, they were known as bhikkhus (beggars) and bhikkunis. They taught others and helped one another. They held meetings to settle any quarrels within the sangha. Most of them wrote down the teachings of Buddha and composed poems describing the life of the sangha.

New Questions and Ideas Class 6 HBSE Notes

  • Tanha : Thirst or trishna is called tanha. It is lust, to have more and more in life.
  • Prakrit: It was the language of the ordinary people. The Buddha taught his disciples and- other people through this language, so that everybody could understand his message.
  • Upanishad : These are the philosophical books of the Hindus. These were part of the later Vedic texts.
  • Upanishad literally means ‘approaching and sitting near’ and the texts contain conversations between teachers and students.
  • Atman : It means soul or individual soul. It is something permanent in the universe. It would last even after the death.
  • Brahman : It means the universal soul. Individual’s soul is part of Brahma. Indian thinkers believe that ultimately, both the atman and the Brahman are one.
  • Ahimsa : The Jain rule of‘ahimsa’ means not hurting or killing living beings.
  • Viharas : The monasteries where monks lived were called Viharas.
  • Buddhism: The religion founded by the Buddha (Gautama/Siddhartha) was the Buddhism.
  • Chaitya: A shrine of Buddhism is called Chaitya.
  • Jina: A person who has true knowledge or one who has gained true knowledge.

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HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़ Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़

अति लघूत्तंरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान एक जीवंत प्रलेख के रूप में कैसे कार्य कर रहा है? संक्षेप में समझाइए।
उत्तर:
भारतीय संविधान की जीवंत निरन्तरता के लिए संविधान निर्माताओं ने भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया जिसके अनुसार संविधान में समाज की आवश्यकता के अनुरूप संशोधन सम्भव हो सके। इसके साथ-साथ संविधान की व्याख्या में बहुत अधिक लचीलेपन ने भी संविधान के वास्तविक कार्यकरण को निरन्तर बनाए रखा। यही कारण है कि भारतीय संविधान एक कठोर, स्थिर संविधान न होकर एक जीवंत प्रलेख के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रश्न 2.
विगत लगभग आठ दशकों से हमारा संविधान उसी मूल रूप में कार्य कर रहा है, कोई दो कारण लिखिए।
उत्तर:

  • हमें विरासत के रूप में सशक्त संविधान मिला है और संविधान की मूल संरचना हमारे देश के बहुत अनुकूल है,
  • हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे जिन्होंने भविष्य की आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में अनेक समाधान किए।

प्रश्न 3.
क्या भारतीय संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है कि कोई इसे परिवर्तित नहीं कर सकता? संक्षेप में समझाइए।
उत्तर:
भारतीय संविधान कोई स्थायी एवं कठोर प्रलेख नहीं है। यह प्रत्येक व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्तिम शब्द नहीं है। यह अपरिवर्तनीय नहीं है। वास्तव में भारतीय संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जो समय एवं समाज की आवश्यकता के अनुरूप निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तनीय है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़

प्रश्न 4.
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? भारतीय संविधान लचीला है अथवा कठोर?
उत्तर:
भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से लचीला है और न ही पूर्ण रूप से कठोर है। यह अंशतः लचीला व अंशतः कठोर है।

प्रश्न 5.
ऐसे दो संवैधानिक संशोधन बताओ जिन पर विचार-विमर्श चल रहा है?
उत्तर:

  • संसद तथा राज्य विधानमंडलों में एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करना,
  • अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा संस्थाओं में स्थान आरक्षित करना। .

प्रश्न 6.
ऐसे चार विषयों के नाम बताओ जिनमें संशोधन करने के लिए संसद की मन्जूरी के साथ-साथ आधे राज्यों की मन्जूरी लेना आवश्यक होता है।
उत्तर:
ऐसे चार विषय इस प्रकार हैं-

  • राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग,
  • संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
  • राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा,
  • केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों (Union Territories) के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था।

प्रश्न 7.
संसद द्वारा साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किए जाने वाले कोई दो विषय लिखिए।
उत्तर:

  • नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, नए राज्यों की स्थापना करना, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करना (अनुच्छेद 2, 3 एवं 4),
  • किसी राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद् स्थापित करना अथवा उसे समाप्त करना (अनुच्छेद 169)।

प्रश्न 8.
भारतीय संविधान में दो-तिहाई बहुमत द्वारा संशोधन किस भाग में किया जा सकता है?
उत्तर:
भारतीय संविधान के भाग तीन (मौलिक अधिकार) एवं भाग चार (राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांत) में संशोधन दो-तिहाई बहुमत वाली विधि से किया जा सकता है।

प्रश्न 9.
भारतीय संविधान में किए गए संशोधनों को किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है?
उत्तर:
संशोधनों को दी गई तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है

  • तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित संशोधन,
  • न्यायपालिका एवं विधायिका (संसद) के बीच उत्पन्न मतभेद सम्बन्धी संशोधन,
  • राजनीतिक सर्वसम्मति से किए गए संशोधन।

प्रश्न 10.
संविधान के तकनीकी संशोधन से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
संविधान के तकनीकी या प्रशासनिक संशोधन प्रायः ऐसे संशोधन होते हैं जो संविधान के मूल उपबन्धों को स्पष्ट करने । तथा उनकी व्याख्या करने से संबंधित छोटे-मोटे संशोधन होते हैं। वास्तव में इन संशोधनों से कोई विशेष बदलाव नहीं होते, बल्कि ये संशोधन किन्हीं विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए ही किए गए हैं। इसीलिए इन्हें तकनीकी संशोधनों का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 11.
भारतीय संविधान के किन्हीं दो तकनीकी संशोधनों के उदाहरण दीजिए।
उत्तर:
(1) भारतीय संविधान में प्रारम्भ में की गई अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण प्रावधान को प्रत्येक 10 वर्षों के बाद विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा सन् 2030 तक बढ़ाना,

(2) 54वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पैंशन एवं सेवानिवृत्ति सम्बन्धी प्रावधानों में उल्लेखनीय सुधार करना।

प्रश्न 12.
भारतीय संविधान में राजनीतिक सर्वसम्मति के आधार पर किए गए किन्हीं दो संशोधनों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:

  • दल-बदल विरोधी कानून, 1985 राजनीतिक सर्वसम्मति के आधार पर हुआ संवैधानिक संशोधन था,
  • मूल संविधान में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 18 वर्ष करना भी राजनीतिक सर्वसम्मति का ही परिणाम कहा जाता है।

प्रश्न 13.
भारतीय संविधान के किन संशोधनों को अवसरवादी अधिनियम कहकर पुकारा गया?
उत्तर:
स्व० इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में आपात्काल के दौरान विशेषकर अपने तानाशाही एवं स्वेच्छाचारी व्यवहार के आधार पर विशेषकर 38वें, 39वें एवं 42वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ के आधार पर किए गए संशोधनों को ‘अवसरवादी अधिनियम’ वाले संशोधनों के नाम आलोचकों के द्वारा दिए गए थे।

प्रश्न 14.
38वाँ संवैधानिक संशोधन विशेषतः न्यायपालिका के किस क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने वाला था?
उत्तर:
जुलाई, 1975 में पारित 38वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा विशेषकर राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं उप-राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों एवं राष्ट्रपति की आपात्कालीन शक्तियों को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर उनकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।

प्रश्न 15.
42वें संवैधानिक संशोधन की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:

  • राष्ट्रपति के लिए संघीय मंत्रिपरिषद् के दिए गए परामर्श को मानना आवश्यक होगा,
  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवाद’ शब्द को जोड़ा गया,
  • लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था।

प्रश्न 16.
भारतीय संविधान में किए गए 44वें संशोधन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:

  • संपत्ति के मूल अधिकार को एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया,
  • स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) एफ को भी समाप्त कर दिया गया।

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प्रश्न 17.
संविधान में न्यायिक निर्णयों के परिणामस्वरूप हुए किन्हीं दो संशोधनों के उदाहरण दीजिए।
उत्तर:
(1) सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनवरी, 2004 को यह व्यवस्था की गई कि भारत में नागरिकों को सम्मान एवं प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उनका एक मौलिक अधिकार है,

(2) सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की एक व्यापक व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार के अंतर्गत भोजन का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार एवं आश्रय के अधिकार को भी शामिल किया है।

प्रश्न 18.
भारतीय संविधान के संदर्भ में ‘संविधान समीक्षा’ की बहस क्यों आरम्भ हुई?
उत्तर:
भारतीय संविधान के संदर्भ में नब्बे के दशक में ‘संविधान समीक्षा’ के पक्षधरों का कहना है कि विश्व अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के दौर के परिणामस्वरूप देश की परिस्थितियाँ एवं वातावरण भी तेजी के साथ बदल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत में सामाजिक-आर्थिक परिपेक्ष्य में संरचनात्मक सुधार के रास्ते में संविधान की अनेक धाराएँ मेल नहीं खाती हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि नवीन परिस्थितियों के अनुरूप पूरे संविधान की ही समीक्षा की जाए।

प्रश्न 19.
भारत सरकार ने कब और किसकी अध्यक्षता में ‘संविधान समीक्षा’ आयोग का गठन किया था?
उत्तर:
भारत सरकार ने 22 फरवरी, 2000 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया था।

प्रश्न 20.
भारतीय लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने में किन्हीं दो गैर-संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:

  • विपक्षी दलों द्वारा सत्ताधारी दल की अनुचित एवं जनविरोधी नीतियों का डटकर विरोध करना,
  • भारतीय लोगों का संवैधानिक साधनों के प्रति आस्था का होना।

प्रश्न 21.
सामाजिक तनाव एवं हिंसा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्यों?
उत्तर:
भारत में जाति, धर्म, धन तथा सामाजिक असमानता के कारण समय-समय पर उत्पन्न हिंसात्मक घटनाओं के कारण जहाँ शांति व्यवस्था भंग होती है, वहाँ लोगों के बीच तनाव एवं वैमनस्यता की भावना होती है जो किसी भी लोकतान्त्रिक पद्धति के लिए खतरे का संकेत होती है। यही बात भारतीय लोकतंत्र पर लागू होती है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान लचीला है अथवा कठोर। कारणों सहित बताएँ।
उत्तर:
भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह न तो पूर्ण रूप से लचीला है और न ही पूर्ण रूप से कठोर है। यह अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर (Partly Flexible and Partly Rigid) है। इसका कारण यह है कि संशोधन के लिए भारतीय संविधान को तीन भागों में बाँटा गया है, जो इस प्रकार हैं

1. संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा संशोधन-संविधान की कुछ धाराएँ ऐसी हैं, जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। इस दृष्टि से हमारा संविधान लचीला है। इस श्रेणी में शामिल विषय इस प्रकार हैं-

  • नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, नए राज्यों की स्थापना करना, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करना,
  • भारत की नागरिकता सम्बन्धी विषय निश्चित करना,
  • किसी राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर उस राज्य में विधानपरिषद् स्थापित करना अथवा उसे समाप्त करना।

2. संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति-द्विवतीय ढंग में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे संसद के प्रत्येक सदन को समस्त संख्या के साधारण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 (दो-तिहाई) बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है।

संसद के दोनों सदनों द्वारा जब वह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उसे आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। उसके पश्चात् इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जिसकी स्वीकृति मिलने पर वह संशोधन लागू हो जाता है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया निम्नलिखित विषयों के संबंध में अपनाई जाती है

  • राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग,
  • संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
  • राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा,
  • केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों (Union Territories) के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था,
  • राज्यों के उच्च न्यायालयों सम्बन्धी व्यवस्था।

3. संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन-संविधान के संशोधन की तीसरी प्रणाली दूसरी प्रणाली से कुछ कम कठोर है। इसके अन्तर्गत संविधान में संशोधन सम्बन्धी बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और यदि वह सदन की कुल संख्या के साधारण बहुमत द्वारा या उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। संविधान के जिन विषयों का वर्णन ऊपर प्रथम तथा दूसरे वर्ग में किया गया है, उनको छोड़कर सभी विषयों में परिवर्तन इसी प्रक्रिया से किया जा सकता है।

संसद में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। संविधान में संशोधन 24 के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संविधान संशोधन के लिए संविधान के अलग-अलग भागों के लिए कठोर एवं लचीली प्रक्रिया दोनों अपनाई गई हैं; इसलिए भारतीय संविधान न पूर्ण रूप से लचीला है और न ही पूर्णतः कठोर है। यह अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर है।

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प्रश्न 2.
कोई चार ऐसे संशोधन बताइए जो राजनीतिक सर्वसम्मति से किए गए हैं?
उत्तर:
संविधान के कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जो राजनीतिक सर्वसम्मति के आधार पर संविधान के भाग बने हैं। ऐसे संशोधन वास्तव में तत्कालीन राजनीतिक दर्शन एवं समाज की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे संशोधनों के कुछ उदाहरण हम निम्नलिखित प्रकार से दे सकते हैं

1. 52वां संवैधानिक संशोधन भारतीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली दल-बदल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया दल-बदल निरोधक कानून, 1985 वास्तव में राजनीतिक आम सहमति का ही परिणाम था। इसके अतिरिक्त 52वें संशोधन की कुछ कमियों को दूर करने के लिए पुनः 91वां संशोधन (2003) भी वास्तव में राजनीतिक सर्वसम्मति की ही देन कहा जा सकता है।

इस संशोधन द्वारा विशेषकर दल-बदल को निरुत्साहित करने के लिए मन्त्रिमंडल के आकार को सीमित किया गया जिसके द्वारा निश्चित किया गया कि मन्त्री पदों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सर्वविदित है दल-बदल का मुख्य कारण सत्ता प्रलोभन रहा है। ऐसे कानून ऐसी प्रवृत्ति के राजनेताओं पर एक महत्त्वपूर्ण अंकुश के रूप में काम करेगा।

2. 61वां संवैधानिक संशोधन इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना भी आम राजनीतिक सहमति का ही परिणाम था।

3. 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन-इन संशोधनों के द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायती राज को लागू करना भी आम राजनीतिक सहमति का अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है।

4. 93 वां संवैधानिक संशोधन इसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना भी आम राजनीतिक सहमति का ही उदाहरण कहा जा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि संविधान में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणामस्वरूप किए गए। ऐसे संशोधन तत्कालिक राजनीतिक दर्शन एवं समाज की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए संविधान को जीवंत या गतिशील बनाए रखते हैं।

प्रश्न 3.
संविधान के बुनियादी ढाँचे (Basic Structure of the Constitution) पर नोट लिखें।
उत्तर:
बुनियादी या मूलभूत ढाँचा एक सैद्धांतिक बात है जो स्वयं में एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से उत्पन्न हुआ है। मौलिक अधिकारों से संबंधित केशवानन्द भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत (मूल ढाँचे का सिद्धांत) का प्रतिपादन किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया

(1) इस निर्णय द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों की सीमाएँ निर्धारित की गईं।

(2) यह निर्णय संविधान के किसी भी या संपूर्ण भागों के किसी भी प्रकार के संशोधन की स्वीकृति देता है। यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन की पूर्ण स्वीकृति दी गई है। अतः संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन किए बिना संविधान के किसी भी भाग में संसद द्वारा संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है।

(3) इस निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि संविधान के मूल ढाँचे में उल्लंघन करने वाले संशोधन के संबंध में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार न्यायपालिका का होगा। यद्यपि मूल ढाँचा क्या है? यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन समय-समय पर विभिन्न विवादों में दिए गए निर्णयों से संविधान के मूलभूत ढाँचे के सम्बन्ध में कुछ बिन्दु उभरकर सामने आए हैं जो इस प्रकार हैं-

  • संविधान की सर्वोच्चता,
  • संविधान का धर्म-निरपेक्ष स्वरूप,
  • शासन का लोकतन्त्रात्मक एवं गणतन्त्रीय रूप,
  • कानून का शासन एवं न्यायिक समीक्षा,
  • संविधान का संघीय स्वरूप,
  • स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका,
  • कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य स्थापित समीकरण,
  • भारत की प्रभुसत्ता,
  • देश की अखंडता आदि।

इस प्रकार मूल संरचना या ढाँचे का सिद्धांत संविधान की कठोरता एवं लचीलेपन की मिश्रित व्यवस्था को इंगित करता है। संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था संविधान की कठोरता को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में, संविधान का मल ढाँचे से संबंधित भाग अपरिवर्तनीय रहेगा जिसे कभी भी नहीं बदला जा सकता. जबकि दसरी तरफ संविधान के कुछ भागों को संशोधन प्रक्रिया के अधीन करने की व्यवस्था लचीलेपन को व्यक्त करती है। इस तरह हमारा संविधान अंशतः लचीले एवं अंशतः कठोर स्वरूप वाला कहा जाता है।

प्रश्न 4.
संविधान के मूल ढाँचे पर संविधान समीक्षा की स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर:
भारत में नब्बे के दशक के अन्तिम वर्षों में एक अन्य विचार विशेषकर संविधान समीक्षा को लेकर भी उभरा। ऐसा विचार रखने वाले विचारकों का कहना है कि देश का वातावरण एवं परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं और इन विशेष परिस्थितियों से संविधान की अनेक धाराएँ मेल नहीं खाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्व अर्थव्यवस्था में भी उदारीकरण का नया दौर प्रारम्भ हुआ है।

इसलिए भारत में भी आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में आर्थिक-सामाजिक परिपेक्ष्य में संरचनात्मक सुधार का सिलसिला प्रारंभ करना आवश्यक है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नवीन परिस्थितियों के अनुरूप पूरे संविधान की ही समीक्षा की जाए। ने 22 फरवरी, 2000 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। संविधान समीक्षा आयोग ने 31 मार्च, 2002 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दिया। कुल मिलाकर आयोग की रिर्पोट के 1976 पृष्ठों में 249 सिफारशें की गई हैं।

58 अनुशंसाएँ संविधान में संशोधन करने, 86 अनुशंसाएँ विधायी कार्रवाई करने और 106 अनुशंसाएँ कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से क्रियान्वित करने का सुझाव दिया है। परन्तु इसमें सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस आयोग ने संविधान के बुनियादी ढाँचे पर पूर्ण विश्वास जताया है और इसमें किसी ऐसे परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जो इसके मूल ढाँचे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। अतः स्पष्ट है संविधान का मूल ढाँचा पूर्व में हुए निर्णयों के अनुरूप अपरिवर्तित ही रहेगा।

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प्रश्न 5.
भारतीय संविधान की संशोधन विधि की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
(1) संविधान में संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग-अलग रूप में पास होना आवश्यक है,

(2) संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर विधेयक गिर जाएगा, क्योंकि असहमति की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है,

(3) राज्य विधानमंडलों को संशोधन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं है। राज्यों को केवल तीसरी विधि के अंतर्गत किए गए संशोधनों पर स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें भी केवल आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इनके द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है,

(4) संसद द्वारा पारित किए गए संशोधन विधेयकों को स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जिस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है,

(5) संसद संविधान के किसी भी भाग में अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन कर सकती है, बशर्ते ऐसा संशोधन संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन न करता हो,

(6) संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन की वैधता की न्यायपालिका को जांच करने का अधिकार है,

(7) संविधान में किए जाने वाले संशोधनों पर जनमत संग्रह कराए जाने की व्यवस्था नहीं है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
उत्तर:
भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह न तो पूर्णरूप से लचीला है और न ही पूर्ण रूप से कठोर। यह अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर (Partly Flexible and Partly Rigid) है। प्रो० वीयर (Prof. Viyar) के शब्दों में, “यह संविधान चरम कठोरता तथा अत्यन्त लचीलेपन में एक अच्छा सन्तुलन स्थापित करता है।”

संविधान के निर्माण के समय श्री जवाहरलाल नेहरू (Sh. Jawaharlal Nehru) ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, “यद्यपि हम इस संविधान को इतना ठोस तथा स्थायी बनाना चाहते हैं जितना कि हम बना सकते हैं, परन्तु संविधान का स्थायी होना वांछनीय है। उसमें कुछ लचीलापन अवश्य होना चाहिए। यदि आप किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्थायी और कठोर बना देंगे तो इससे राष्ट्र का विकास रुक जाएगा क्योंकि राष्ट्र जीवित प्राणियों का समूह है। किसी भी स्थिति में हम अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बदल न सके।”

संघीय शासन-व्यवस्था के लिए संविधान का कठोर होना आवश्यक है, ताकि केन्द्रीय सरकार में सत्ताधारी दल उसमें अपनी इच्छानुसार परिवर्तन न कर सके, परन्तु संविधान इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे बदला न जा सके। इसी कारण से हमारा संविधान न तो पूर्ण रूप से कठोर और न ही पूर्ण रूप से लचीला बनाया गया है।

भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किया गया है। इसके अनुसार संशोधन के कार्य के लिए संविधान को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा गया है

1. संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन (Amendment by the Parliament bya Simple Majority)-संविधान की कुछ धाराएँ ऐसी हैं, जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। इस दृष्टि से हमारा संविधान लचीला है। इस श्रेणी में ये विषय शामिल हैं

  • नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, नए राज्यों की स्थापना करना, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करना,
  • भारत की नागरिकता सम्बन्धी विषय,
  • किसी राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर उस राज्य में विधानपरिषद् स्थापित करना अथवा उसे समाप्त करना,
  • राष्ट्रभाषा सम्बन्धी विषय,
  • संसद तथा राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों के लिए योग्यताएँ निश्चित करना,
  • संसद के सदस्यों को वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना,
  • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या,
  • अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े हुए कबीलों के प्रशासन आदि से संबंधित विषयों में परिवर्तन।

2. संसद के बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकृति (By a Special Majority of Parliament and Ratification by the Legislatures of at least fifty percent States) दूसरी श्रेणी में वे विषय शामिल किए गए हैं जो वास्तव में संघ एवं राज्यों से सम्बन्धित हैं। इनमें संशोधन करने के लिए अत्यन्त कठोर प्रणाली अपनाई गई है।

इन विषयों के सम्बन्ध में संशोधन के प्रस्ताव को दो चरण पार करने होते हैं। सर्वप्रथम, संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे संसद के प्रत्येक सदन की समस्त जनसंख्या के साधारण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 (दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। संसद द्वारा ऊपर दी गई प्रक्रियानुसार जब वह प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे राज्यों की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

उस विधेयक को कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। उसके पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में आवश्यक संशोधन लागू होता है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दिए गए विषयों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है-

  • राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग,
  • संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
  • राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा,
  • केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों (Union Territories) के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था,
  • राज्यों के उच्च न्यायालयों सम्बन्धी व्यवस्था,
  • संघ तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध,
  • संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व,
  • संघीय न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था,
  • संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।

3. संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन (Amendment by Parliament by a two-third Majority)-संविधान में संशोधन की तीसरी प्रणाली दूसरी प्रणाली से कुछ कम कठोर है। इसके अन्तर्गत संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और यदि वह सदन की कुल संख्या के साधारण बहुमत द्वारा या

उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी यदि वह ऊपर दिए गए ढंग से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। संविधान के जिन विषयों का वर्णन ऊपर प्रथम या दूसरे वर्ग में किया गया है, उनको छोड़कर शेष सभी विषयों में परिवर्तन इसी प्रक्रिया से किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हमारा संविधान एक कठोर संविधान है, परन्तु यह इतना कठोर नहीं है कि इसमें देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन न किया जा सके। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of the Procedure of Amendment) भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की निम्नलिखित बातों के आधार पर आलोचना की गई है

(1) संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल संघीय संसद में ही आरम्भ किया जा सकता है, राज्यों अथवा जनता के पास इस कार्य में पहल करने का अधिकार नहीं है।

(2) संविधान इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित संशोधन को संसद के द्वारा पास होने के पश्चात् जब राज्यों के पास भेजा जाता है तो उनकी स्वीकृति कितने समय में मिल जानी चाहिए। अमेरिका में जब कांग्रेस किसी संशोधन विधेयक को पास करके राज्यों के पास स्वीकृति के लिए भेजती है तो वह उसके लिए समय निश्चित कर देती है

(3) संविधान में इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जब तक संसद के दोनों सदनों से पास होने के पश्चात् राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या राष्ट्रपति को उस पर निषेधाधिकार (Veto Power) प्राप्त है अथवा उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, परन्तु अब संविधान के 24वें संशोधन द्वारा इस अस्पष्टता को दूर कर दिया गया है। इस संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया है कि जब कोई संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी।

(4) संविधान में इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि किसी संविधान संशोधन के प्रस्ताव को पास करने के बारे में संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। अधिकांश लोगों का विचार है कि उस गतिरोध को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सुलझाया जाएगा (जैसे किसी साधारण विधेयक के पास करने के सम्बन्ध में किया जाता है)।

(5) संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जिनको संशोधन प्रस्ताव पास किए बिना ही बदला जा सकता है। संघीय सरकार किसी विदेशी सन्धि अथवा समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए राज्य-सूची में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य-सूची में दिया गया कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व का हो गया है तो संसद उस पर भी कानून बना सकती है। यह व्यवस्था संघीय प्रणाली के विरुद्ध है।।

निष्कर्ष (Conclusion)-ऊपर दी गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी। संकटकाल में यह लचीला और एकात्मक बन जाता है। शान्तिकाल में इसका कुछ भाग काफी लचीला कुछ भाग कठोर हो जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो इंग्लैण्ड के संविधान की तरह पूर्ण रूप से लचीला है और न ही अमेरिकन संविधान की भाँति बहुत कठोर है।

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प्रश्न 2.
भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर अब तक संविधान में कौन-से मुख्य परिर्वतन किए गए हैं? अथवा भारतीय संविधान में हुए परिवर्तनों ने किस प्रकार इसके रूप को बदला है? कुछ उदाहरणों सहित व्याख्या करें।
उत्तर:
जनवरी, 2019 तक हमारे संविधान को लागू हुए लगभग 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इन थोड़े से वर्षों में ही हमारे संविधान में 104 संशोधन (दिसम्बर, 2019) तक हो चुके हैं। जबकि 1789 में लागू होने वाले अमेरिकन संविधान में मात्र 27 संशोधन ही हुए हैं। यहाँ पर यही प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि इतने थोड़े से समय में भारतीय संविधान में संशोधन करने के क्या कारण रहे हैं और इसके निहितार्थ क्या हैं: यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान लागू होने के प्रथम दस वर्षों में केवल 9 संशोधन हुए और आगामी 60 वर्षों में लगभग 93 संशोधन हो गए। यदि संविधान संशोधनों के इतिहास पर नजर डालें तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में किए जाने वाले संशोधनों का भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

संसद द्वारा संविधान में किया गया प्रत्येक संशोधन समय की आवश्यकता थी। संविधान में संसद द्वारा संशोधन तब ही किए गए जब न्यायिक निर्णयों के द्वारा संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेदों में कमी बताई गई या संविधान निर्माताओं की महत्त्वाकांक्षाओं की गलत तरीके से व्याख्या की गई, जैसे संसद द्वारा मूल अधिकारों के सम्बन्ध में किए गए संशोधन का कारण समाजवादी समाज के रास्ते में बाधा का होना रहा तो कुछ संशोधनों का ध्येय राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देना रहा।

कई संशोधन भूमि-सुधार एवं गरीबों को न्यायपालिका की कार्य-पद्धति द्वारा शीघ्र न्याय दिलवाने में असमर्थता के कारण हुए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के पीछे केवल सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच ही बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि विभिन्न सवैधानिक संशोधन उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों एवं समाज और संविधान के आदर्शों के अनुरूप ही किए गए। हम भारतीय संविधान में हुए संशोधनों की विषय-वस्तु को समझने के लिए इसे अग्रलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित करके स्पष्ट कर सकते हैं

1. तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित संशोधन (Amendments Regarding Technical and Administrative Problems)-तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधन प्रायः ऐसे संशोधन होते हैं जो संविधान के मूल उपबन्धों को स्पष्ट करने, उनकी व्याख्या करने से संबंधित छोटे-मोटे संशोधन होते हैं।

वास्तव में इन संशोधनों से कोई विशेष बदलाव नहीं होते, बल्कि ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए ही किए जाते हैं। इसीलिए इन्हें तकनीकी या प्रशासनिक संशोधनों का नाम दिया जाता है। संविधान में किए गए ऐसे तकनीकी संशोधनों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित रूप में बताए जा सकते हैं

(1) आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान में प्रारम्भ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए किया गया था। परंतु इस वर्ग के लोगों के आर्थिक पिछडेपन के मध्यनजर प्रत्येक दस वर्ष के बाद आगामी दस वर्षों तक आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए संविधान में पाँच बार संशोधन किए जा चुके हैं।

जैसे 8वाँ संशोधन 1960 में, 23वाँ संशोधन 1969 में, 45वाँ संशोधन 1980 में, 62वाँ संशोधन 1989 में तथा 79वाँ संशोधन 1999 में 95वें संशोधन 2020 में किया गया। वर्तमान में इस वर्ग के आरक्षण प्रावट पान को 104वें संवैधानिक संशोधन (दिसम्बर, 2019) द्वारा 25 जनवरी, 2030 तक रखने की व्यवस्था कर दी गई है।

(2) 15वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तक करना।

(3) 54वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, पेंशन एवं सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी प्रावधानों में उल्लेखनीय सुधार करना।

(4) 21वाँ संशोधन, 1966 इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में परिवर्तन करके सिन्धी भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया जिससे 8वीं अनुसूची में 17 भाषाएँ हो गई थी।

(5) 71वाँ संशोधन, 1992-इस संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी व नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया जिससे 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषाएँ हो गई थी।

(6) 92वाँ संशोधन, 2003-इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया गया तथा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार अब संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं।

(7) 96वाँ संशोधन इस संशोधन को राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 2011 को स्वीकृति दी गई। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अंकित भाषा ‘ओरिया’ (Oriya) के स्थान पर ‘ओडिया’ (Odia) नाम परिवर्तित किया गया।

(8) 85वाँ संशोधन, 2002-इस संवैधानिक संशोधन (सन् 2002) के द्वारा अनुच्छेद 16 (4A) में परिवर्तन करते हुए सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया।

(9) 89वाँ संशोधन, 2003–इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के तुरन्त बाद अनुच्छेद 338क जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इनकी सेवा शर्तों एवं पदावधि के सम्बन्ध में निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(10) 41वें संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना आदि। अतः उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त संशोधनों से संविधान के मूल उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए हम ऐसे संशोधनों को तकनीकी या प्रशासनिक संशोधनों का नाम देते हैं जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों एवं समस्याओं के समाधान हेतु किए गए हैं।

2. राजनीतिक सर्वसम्मति से किए गए संशोधन (Amendments by Political Unanimity):
संविधान के कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जो राजनीतिक सर्वसम्मति के आधार पर संविधान के भाग बने हैं। ऐसे संशोधन वास्तव में तत्कालीन राजनीतिक दर्शन एवं समाज की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे संशोधनों के कुछ उदाहरण हम निम्नलिखित प्रकार से दे सकते हैं

(1) 52वाँ संवैधानिक संशोधन भारतीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली दल-बदल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया दल-बदल निरोधक कानून, 1985 वास्तव में राजनीतिक आम सहमति का ही परिणाम था। इसके अतिरिक्त 52वें संशोधन की कुछ कमियों को दूर करने के लिए पुनः 91वाँ संशोधन (2003) भी वास्तव में राजनीतिक सर्वसम्मति की ही देन कहा जा सकता है।

इस संशोधन द्वारा विशेषकर दल-बदल को निरुत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया गया जिसके द्वारा निश्चित किया गया कि मंत्री पदों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सर्वविदित है, दल-बदल का मुख्य कारण सत्ता प्रलोभन रहा है। ऐसे कानून ऐसी प्रवृत्ति के राजनेताओं पर एक महत्त्वपूर्ण अंकुश के रूप में काम करेगा।

(2) 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना भी आम राजनीतिक सहमति का ही परिणाम था।

(3) 73वाँ एवं 74वाँ सवैधानिक संशोधन-इन संशोधनों के द्वारा सम्पूर्ण भारत में पंचायती राज को लागू करना भी आम राजनीतिक सहमति का अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है।

(4) 102वाँ सवैधानिक संशोधन-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 को लोकसभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017 तथा राज्यसभा द्वारा 11 अप्रैल, 2017 को राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया। जिसने 19 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके उपरान्त 6 अगस्त, 2018 को इसे पास किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण संविधान में अनुच्छेद 342 (क) जोड़कर नए पिछड़े वर्ग आयोग को सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होंगे जिसमें आयोग को पिछड़े वर्ग की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार भी मिल जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 338
(क) के बाद नया अनुच्छेद 338
(ख) जोड़ा गया।

इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक नया आयोग होगा। संसद द्वारा पास किए गए विधेयक के अधीन इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य होंगे। इनकी पदावधि, सेवा एवं शर्ते आदि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगी। आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। आयोग को संविधान के अधीन सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित सुरक्षा उपाय से सम्बन्धित मामलों की जांच और निगरानी करने का अधिकार होगा।

(5) 103वाँ संवैधानिक संशोधन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण देने से सम्बन्धित 124वाँ संशोधन विधेयक (संख्या की दृष्टि से 103वाँ संशोधन विधेयक) लोकसभा द्वारा 8 जनवरी, 2019 को 323-3 मतान्तर से एवं राज्यसभा द्वारा 9 जनवरी, 2019 को 165-7 मतान्तर से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2019 को स्वीकार करने पर सरकारी गजट में इसे 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 14 जनवरी, 2019 को सूचीबद्ध किया गया।

(6) 101वाँ संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) से सम्बन्धित 101वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा 8 अगस्त, 2016 को एवं राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त, 2016 को सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इसका समर्थन किया जाना आवश्यक था। इस आवश्यक शर्त की पूर्ति होने के पश्चात् 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी के साथ संविधान का 101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016 में लागू हुआ।

(7) 93वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना भी आम राजनीतिक सहमति का ही उदाहरण कहा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि संविधान में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणामस्वरूप किए गए। ऐसे संशोधन तत्कालिक राजनीतिक दर्शन एवं समाज की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए संविधान को जीवंत या गतिशील बनाए रखते हैं।

3. न्यायपालिका एवं विधायिका (संसद) के बीच उत्पन्न मतभेद सम्बन्धी संशोधन (Amendment Regarding Controversy Arise between Judiciary and Parliament)-न्यायपालिका एवं विधायिका (संसद) के बीच उत्पन्न मतभेद सम्बन्धी संशोधन इस प्रकार हैं-

1. मौलिक अधिकारों सम्बन्धी विवाद-बुनियादी या मूलभूत ढाँचा एक सैद्धान्तिक बात है जो स्वयं में एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं हुआ है। मौलिक अधिकारों से संबंधित केशवानंद भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत (मूल ढाँचे का सिद्धांत) का प्रतिपादन किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया

(1) इस निर्णय द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों की सीमाएँ निर्धारित की गईं।
संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में

(2) यह निर्णय संविधान के किसी भी या सम्पूर्ण भागों के किसी भी प्रकार के संशोधन की स्वीकृति देता है। यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन की पूर्ण स्वीकृति दी गई है। अतः संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन किए बिना संविधान के किसी भी भाग में संसद द्वारा संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है।

(3) इस निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि संविधान के मूल ढाँचे में उल्लंघन करने वाले संशोधन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार न्यायपालिका का होगा। यद्यपि मूल ढाँचा क्या है? यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन समय-समय पर विभिन्न विवादों में दिए गए निर्णयों से संविधान के मूलभूत ढाँचे के सम्बन्ध में निम्नलिखित कुछ बिंदु उभरकर सामने आए हैं

  • संविधान की सर्वोच्चता,
  • संविधान का धर्म-निरपेक्ष स्वरूप,
  • शासन का लोकतंत्रात्मक एवं गणतन्त्रीय रूप,
  • कानून का शासन एवं न्यायिक समीक्षा,
  • संविधान का संघीय स्वरूप,
  • स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका,
  •  कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य स्थापित समीकरण,
  • भारत की प्रभुसत्ता,
  • देश की अखण्डता आदि।

इस प्रकार मूल संरचना या ढाँचे का सिद्धांत संविधान की कठोरता एवं लचीलेपन की मिश्रित व्यवस्था को इंगित करता है। संविधान के मूल ढाँचे को संविधान संशोधन प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था संविधान की कठोरता को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में, संविधान का मूल ढाँचे से संबंधित भाग अपरिवर्तनीय रहेगा जिसे कभी भी नहीं बदला जा सकता। जबकि दूसरी तरफ संविधान के कुछ भागों को संशोधन प्रक्रिया के अधीन करने की व्यवस्था लचीलेपन को व्यक्त करती है। इस तरह हमारा संविधान अंशतः लचीले एवं अंशतः कठोर स्वरूप वाला कहा जाता है।

2. 86वाँ संशोधन, 2002-इस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तुरन्त बाद खण्ड 21क जोड़ा गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसी संशोधन में अनुच्छेद 51क में खण्ड (1) जोड़कर यह भी व्यवस्था की गई कि अभिभावकों का यह कर्त्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

3. 99वाँ संशोधन-99वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियक्ति आयोग का गठन किया गया। जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित करने एवं 30 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति देने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा 13 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया गया।

परन्तु इस संशोधन विधेयक को दी गई चुनौतियों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 16 अक्टूबर, 2015 को इस सवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी गठित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के स्थान पर पूर्व प्रचलित कॉलेजियम प्रणाली को ही कायम रखा गया है।

प्रश्न 3.
भारतीय संविधान में किए गए कुछ विवादस्पद संशोधनों (Controversial Amendments) का वर्णन करें।
उत्तर:
यदि हम संवैधानिक संशोधन के दृष्टिकोण से सत्तर से अस्सी के दशक में हुए संशोधनों पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस दौरान हुए संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी थी। वर्ष 1971 से 1976 के इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हुए विशेषकर 38वें, 39वें एवं 49वें संशोधनों की विधि-विशेषज्ञों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी भारी आलोचना की।

कई विद्वानों ने तो ऐसे संशोधनों को ‘अवसरवादी अधिनियम’ (Acts of Opportunism) भी कहकर पुकारा। विपक्षी दलों का तो यहाँ तक मानना था कि ऐसे संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को ही बिगाड़ना चाहते हैं। इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में हुए ऐसे संशोधनों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है

(1) 38वां संवैधानिक संशोधन, 1975 जुलाई, 1975 में पारित इस संशोधन ने राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उप-राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र से बाहर कर दिया।

(2) 39वां संवैधानिक संशोधन, 1975 अगस्त, 1975 में आपातकाल के दौरान पास हुए इस अधिनियम ने राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमन्त्री के चुनाव को न्यायालय के क्षेत्र से बाहर करके उसके लिए संसद की अलग से एक समिति गठित करने की व्यवस्था की। इसने 1951 के जन-प्रतिनिधित्व कानून में 1974 और 1975 में किए गए संशोधनों, आन्तरिक सुरक्षा कानून (MISA) आदि 37 अन्य कानूनों को भी नौवीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया।

(3) 40वां संवैधानिक संशोधन, 1975-संविधान का यह संशोधन यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, उनके कार्यकाल में या अवकाश ग्रहण करने पर, उनके शासन-सम्बन्धी विषयों के बारे में का कोई फौजदारी या दीवानी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकेगा। वास्तव में ये सभी संशोधन आपातकाल के दौरान विशेषकर जून, 1975 के पश्चात् किए गए। इनमें सबसे अधिक विवादित संशोधन 42वां रहा है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है

(4) 42वां संशोधन, 1976-59 अनुभागों (Sections) वाला यह ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) सन् 1976 में आपातकाल के दौरान पास किया गया। इसने

  • राष्ट्रपति के लिए मन्त्रि-परिषद् की सलाह मानना आवश्यक बनाने,
  • लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष करने,
  • संसद की सर्वोच्चता कायम करने,
  • उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म-निरपेक्षता (Socialist, Secular) शब्द बढ़ाने,
  • केन्द्र-राज्य संबंध में परिवर्तन करने,
  • मौलिक अधिकारों के ऊपर राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों को प्रमुखता देने,
  • न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति को निष्प्रभावी बनाने और
  • राज्यों में सशस्त्र सेनाएँ भेजने तथा देश के किसी एक भाग में आपात स्थिति लागू करने आदि की व्यवस्था की गई।

भूतपूर्व महान्यायवादी सी० के० दफ्तरी और एन० ए० पालकीवाला जैसे कानून शास्त्रियों ने इस संवैधानिक संशोधन कानून को प्रधानमन्त्री पद में पूरी राज्य सत्ता को निहित करना बताया था। इसके अतिरिक्त आलोचकों ने इन संशोधनों को न्यायपालिका की शक्ति को कम करने तथा लोकतन्त्र एवं कानून के शासन को नष्ट करने का एक प्रयास भी बताया।

इस प्रकार इन्दिरा गांधी की तानाशाही एवं स्वेच्छाचारी व्यवहार के अनुरूप किए गए संशोधनों ने राजनीतिक एवं वैधानिक क्षेत्र में नए विवादों को जन्म दिया। परन्तु इन्दिरा गांधी के तानाशाही शासन की समाप्ति के उपरांत सन् 1975 में हुए लोकसभा चुनावों में नवीन सत्तारूढ़ दल ने ऐसे विवादित संशोधनों की व्यवस्थाओं में पुनः संशोधन किया जो विशेषतः 43वें एवं 44वें संशोधन के द्वारा हुआ। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है

(5) 43वां संशोधन, 1978-जनता सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा के अनुसार 43वां संशोधन बिल पेश किया, परन्तु राज्यसभा के विरोध के कारण उसे वापिस लेना पड़ा। इसलिए 44वां संशोधन बिल पेश किया गया जिसे कि 13 अप्रैल, 1978 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और जो संविधान का 43वां संशोधन बन गया। इस संशोधन में 10 अनुच्छेद हैं और इसमें कुछ व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं

(1) 42वें संशोधन द्वारा निर्मित 31D अनुच्छेद को समाप्त कर दिया, जिसके अनुसार संसद राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए कानून बना सकती है,
(2) सर्वोच्च न्यायालय के लिए संसद के कानूनों की वैधानिकता को देखने के लिए कम-से-कम 7 न्यायाधीशों की पीठ की व्यवस्था 42वें संशोधन द्वारा की गई थी, वह समाप्त कर दी गई है,
(3) नए संशोधन बिल के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालयों को देखने का अधिकार है,
(4) उच्च न्यायालयों के लिए कानूनों की वैधानिकता देखने के लिए जो 5 न्यायाधीशों की पीठ की व्यवस्था थी, वह समाप्त कर दी गई है।

(vi) 44वां संशोधन, 1979-जनता पार्टी की सरकार ने, जिसने कि मार्च, 1977 के लोकसभा चुनाव में सत्ता प्राप्त की थी, अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 42वें संशोधन को समाप्त करने का जनता को आश्वासन दिया था। उसी के अनुसार 45वां संशोधन बिल मई, 1978 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें 45 अनुच्छेद थे।

चूंकि राज्यसभा में विरोधी दलों का बहुमत था, इसलिए उसने इस संशोधन की कुछ धाराओं को अस्वीकृत करके शेष बिल पास कर दिया गया, जो दोबारा लोकसभा द्वारा पास किया गया। तत्पश्चात् संविधान की व्यवस्था के अनुसार इस बिल को 12 राज्यों की विधानसभाओं ने स्वीकृति दे दी। 30 अप्रैल, 1979 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद यह 45वां संशोधन विधेयक संविधान का 44वां संशोधन बन गया। इस संशोधन के अन्तर्गत

(1) सम्पत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से कानून के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।

(2) अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा तभी कर सकता है, यदि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा करने की लिखित सलाह दे। संविधान के अनुच्छेद 352 से आन्तरिक अशान्ति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह उपबन्ध जोड़ा गया। इस प्रकार अब संकटकाल की घोषणा तभी की जा सकती है, यदि भारत को अथवा भारत के किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) से खतरा हो।

(3) जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार को सुरक्षित बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई कि संकटकाल में भी इन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में अपील करने के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता।

(4) राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी सन्देह और विवादों की जांच तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किए जाने की व्यवस्था की गई।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़

प्रश्न 4.
भारत में लोकतान्त्रिक परम्पराओं को मजबूत बनाने वाले तत्त्वों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्रीय राज्य है जहाँ लोकतन्त्रीय शासन पद्धति अनेक वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। यद्यपि भारत की इस व्यवस्था में ऐसे भी तत्त्व हैं, जो लोकतन्त्र के विकास में बाधक हैं, परन्तु भारत में संवैधानिक और गैर-सवैधानिक ऐसी लोकतन्त्रीय परम्पराएँ विकसित हो रही हैं जो लोकतन्त्र को दृढ़ता प्रदान करती हैं।

दूसरे शब्दों में, भारत में इस प्रकार के तत्त्व पाए जाते हैं जो लोकतन्त्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। गत वर्षों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में लोकतन्त्र इतना मजबूत है कि वह सभी प्रकार की कठिनाइयों-राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय तथा आतंकवाद का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकता है। भारतीय लोकतन्त्र को जिन लोकतन्त्रीय परम्पराओं ने शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है, उनका वर्णन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है

(क) संवैधानिक व्यवस्थाएँ (Constitutional System):
संविधान निर्माताओं ने एक पूर्णरूपेण लोकतन्त्रीय संविधान का निर्माण किया। इसके द्वारा जो व्यवस्थाएँ निश्चित की गईं, उनका उल्लेख निम्नलिखित भागों में स्पष्ट किया जा सकता है

1. प्रस्तावना (Preamble):
संविधान की प्रस्तावना द्वारा संविधान के आदर्शों व उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है। इसके अनुसार भारत एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दृढ़-संकल्प है। इसके साथ-साथ संविधान सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रदान करने की घोषणा करता है।

2. मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy):
नागरिकों के विकास के लिए जहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहां उनकी सुरक्षा के लिए निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था से जहां नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा होती है वहाँ सरकार पर भी रोक लगती है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों द्वारा व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में कुछ कार्य तो हुआ है, परन्तु अभी और कार्य करना शेष है।’

3. उत्तरदायी शासन (Responsible Government):
लोकतन्त्र शासन में सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायी होना बहुत आवश्यक होता है। भारत में संघ तथा राज्यों में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। मन्त्रिपरिषद् अपने शासन-सम्बन्धी कार्यों के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है।

4. वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव (Elections based on Adult Franchise):
मौलिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक नागरिक चुनाव में भी भाग ले सकता है। इस प्रकार सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता प्रदान की गई है जो लोकतन्त्र का एक प्रमुख तत्त्व है।

5. निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था (Provision of Impartial Election Commission):
भारत में सन् 1952 से लेकर अब तक लोकसभा के 16 चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं के अनेक चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं।

6. कानून का शासन (Rule of Law):
संविधान द्वारा सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान की गई है। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। कानून व्यक्ति-व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता। इस प्रकार संविधान द्वारा ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं जो लोकतन्त्रीय परम्पराओं को शक्तिशाली बनाती हैं। इसके अलावा गैर-संवैधानिक संस्थाओं ने भी लोकतन्त्रीय परम्पराओं के विकास में सहायता दी है।

(ख) गैर-सवैधानिक व्यवस्थाएँ (Extra-constitutional Provisions):
ये वे व्यवस्थाएँ एवं परम्पराएँ हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है। ये इस प्रकार हैं

1. लोकतांत्रिक विरासत (Democratic Legacy):
भारतीय लोकतन्त्र की अब तक सफलता के मूल में भारत की जनता का लोकतन्त्र में अटूट विश्वास निहित है। अत्यन्त प्राचीन काल से ही हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। सर्वसत्ता-सम्पन्न, केन्द्रीयकृत तथा अधिनायकवादी शासनों का जनता ने सदा ही विरोध किया है। इसी लोकतांत्रिक विरासत (Legacy) के प्रभाव के कारण ही अनेक विपरीत परिस्थितियों तथा समस्याओं के होते हुए लोकतन्त्र का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं।

2. महान् नेताओं का नेतृत्व (Leadership of Great Leaders):
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि ऐसे महान् नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते थे और उन्होंने लोगों में इन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा की।

3. भारतीय जनता की जागरूकता (Awakening of Indian People):
भारतीय जनता ने सन् 1952 से 2014 तक हुए सभी चुनावों में पूर्ण जागरूकता का प्रदर्शन किया है। सन् 1975 की संकटकालीन घोषणा के विरोध में जनता ने जो मतदान किया, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि वे लोकतन्त्र विरोधी कार्यों को सहन नहीं कर सकेंगे।

4. आर्थिक योजनाएँ (Economic Plans):
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा देश के सामाजिक विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे भी लोकतन्त्र में लोगों के विश्वास के लिए उत्तरदायी हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए दस पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना भी अप्रैल, 2012 में प्रारम्भ हुई है। संघ तथा राज्यों की सरकारें इस बारे में प्रयत्नशील हैं कि सभी लोगों को रोजगार मिले, कृषि-उत्पादन बढ़े, औद्योगिक विकास हो और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता दूर हो।

5. सवैधानिक उपायों में विश्वास (Faith in Constitutional Means):
भारत की जनता की सांस्कतिक धरोहर ने संवैधानिक उपायों का उपयोग करने के लिए निरन्तर प्रेरित किया है। छोटी समस्याओं से लेकर शासन के प्रति आक्रोश तक को यहां सवैधानिक उपायों से ही सुलझाने को समाज की स्वीकृति प्राप्त है।

असवैधानिक व हिंसक उपायों का उपयोग विदेशी विचारधाराओं से प्रेरित लोग करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत के मूल चिन्तन को बढ़ावा दिया जाए तथा लोकतन्त्र के इस मौलिक सिद्धांत में आस्था को स्थायी बनाया जाए। शान्तिपूर्ण उपायों से हुआ परिवर्तन व विकास स्थायी व कल्याणकारी होता है।

6. विरोधी दलों का योगदान (Contribution byOpposition Parties):
यद्यपि भारत में विरोधी दल बहुत शक्तिशाली नहीं रहे हैं, परन्तु उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने में योगदान अवश्य दिया है। जहां तक भी सम्भव हो सका है उन्होंने सत्ताधारी दल की अनुचित नीतियों का डटकर मुकाबला किया है। दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं को शक्तिशाली बनाने वाले अनेक तत्त्व मौजूद हैं और कसित हो रहे हैं, जिससे यह आशा की जा सकती है कि भारत में लोकतन्त्र पहले से और अधिक मजबूत होगा और लोकतन्त्र के उद्देश्यों एवं लोकतांत्रिक राजनीति के अन्तिम लक्ष्य समाज एवं जनता की समृद्धि एवं जन-कल्याण के व्यापक स्वरूप को व्यावहारिकता दे पाएँगे।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें

1. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है
(A) अनुच्छेद 372
(B) अनुच्छेद 368
(C) अनुच्छेद 374
(D) अनुच्छेद 376
उत्तर:
(B) अनुच्छेद 368

2. “यह संविधान चरम कठोरता एवं अत्यंत लचीलेपन में एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।” ये शब्द किस विद्वान के हैं?
(A) एम०पी० शर्मा
(B) डी०डी० बसु
(C) प्रो० के०सी० ह्वीयर
(D) वी०एन० शुक्ला
उत्तर:
(C) प्रो. के०सी० बीयर

3. भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव आरंभ किया जा सकता है
(A) केवल संसद में
(B) जनता द्वारा
(C) केवल आधे राज्यों द्वारा
(D) संसद तथा आधे राज्यों द्वारा
उत्तर:
(A) केवल संसद में

4. साधारण बहुमत से निम्नलिखित अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है
(A) अनुच्छेद 3 में
(B) अनुच्छेद 343 में
(C) अनुच्छेद 106 में
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी

5. लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 निम्नलिखित संशोधन द्वारा निश्चित की गई
(A) 17वें संशोधन द्वारा
(B) 25वें संशोधन द्वारा
(C) 31वें संशोधन द्वारा
(D) 42वें संशोधन द्वारा
उत्तर:
(D) 42वें संशोधन द्वारा

6. निम्नलिखित सवैधानिक संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्म-निरपेक्ष शब्द जोड़े हैं
(A) 41वें संशोधन द्वारा
(B) 42वें संशोधन द्वारा
(C) 43वें संशोधन द्वारा
(D) 44वें संशोधन द्वारा
उत्तर:
(B) 42वें संशोधन द्वारा

7. भारतीय संविधान में अब तक कुल संशोधन हो चुके हैं
(A) 103
(B) 102
(C) 104
(D) 105
उत्तर:
(C) 104

8. भारतीय संविधान में दो-तिहाई बहुमत द्वारा संशोधन किस भाग में किया जा सकता है?
(A) भाग तीन
(B) भाग पाँच
(C) भाग दो
(D) भाग सात
उत्तर:
(A) भाग तीन

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़

9. निम्नलिखित संशोधन ने मताधिकार की आयु 18 वर्ष की है
(A) 54वाँ संशोधन
(B) 55वाँ संशोधन
(C) 63वाँ संशोधन
(D) 64वाँ संशोधन
उत्तर:
(B) 55वाँ संशोधन

10. निम्नलिखित संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 2020 तक कर दी है
(A) 54वाँ संशोधन
(B) 55वाँ संशोधन
(C) 95वाँ संशोधन
(D) 78वाँ संशोधन
उत्तर:
(C) 95वाँ संशोधन

11. भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार
(A) राष्ट्रपति के पास है
(B) प्रधानमंत्री के पास है
(C) केवल संसद के पास है
(D) संसद तथा राज्यों के विधानमंडल, दोनों इसमें भाग लेते हैं
उत्तर:
(C) केवल संसद के पास है

12. भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित संशोधन
(A) संसद अपने दोनों सदनों के साधारण बहुमत से कर सकती है
(B) संसद दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से कर सकती है
(C) राष्ट्रपति कर सकता है
(D) संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत व आधे राज्यों की स्वीकृति से किया जा सकता है
उत्तर:
(A) संसद अपने दोनों सदनों के साधारण बहुमत से कर सकती है

13. राष्ट्रपति के निर्वाचन के ढंग से संबंधित संशोधन
(A) संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है
(B) संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से किया जा सकता है
(C) संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत व आधे राज्यों की स्वीकृति से किया जा सकता है
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत व आधे राज्यों की स्वीकृति से किया जा सकता है

14. भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारक निम्नलिखित हैं
(A) गरीबी
(B) निरक्षरता
(C) बेरोज़गारी
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:

15. लोकतंत्रीय परंपराओं को शक्तिशाली बनाने वाले तत्त्व हैं
(A) प्रस्तावना
(B) लोकतांत्रिक विरासत
(C) आर्थिक योजनाएँ
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी

16. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
(A) 20 भाषाओं को
(B) 22 भाषाओं को
(C) 24 भाषाओं को
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(B) 22 भाषाओं को

17. संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप कैसा है?
(A) संवैधानिक अधिकार
(B) नैतिक अधिकार
(C) मूल अधिकार
(D) सामाजिक अधिकार
उत्तर:
(A) संवैधानिक अधिकार

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें

1. कौन-से सवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि सन् 2030 तक बढ़ाई गई?
उत्तर:
104वें सवैधानिक संशोधन के द्वारा।

2. क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है?
उत्तर:
हाँ, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।

3. संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप संविधान में कैसा है?
उत्तर:
संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप संविधान में अब एक कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार के रूप में है, मूल अधिकार के रूप में नहीं है।

4. संविधान के किस संशोधन को ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) कहकर पुकारा जाता है?
उत्तर:
संविधान में किए गए 42वें संशोधन को ‘लघु संविधान’ कहकर पुकारा जाता है।

5. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
उत्तर:
22 भाषाओं को वर्तमान में सवैधानिक मान्यता प्राप्त है।

रिक्त स्थान भरें

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ………. में संशोधन विधि का उल्लेख किया गया है।
उत्तर:
368

2. भारतीय संविधान में अब तक कुल ……………. संशोधन हो चुके हैं।
उत्तर:
104

3. दिसम्बर, 2019 में भारतीय संविधान में ………….. संवैधानिक संशोधन हुआ।
उत्तर:
एस.सी. एवं एस.टी आरक्षण सम्बन्धी

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 संविधान : एक जीवंत दस्तावेज़

4. भारतीय संविधान अंशतः …………… और अंशतः ……………. है।
उत्तर:
लचीली एवं कठोर

5. भारतीय संविधान में सम्पत्ति का अधिकार एक …………. है।
उत्तर:
साधारण कानूनी अधिकार

6. ……………. मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
उत्तर:
संसद

7. भारतीय संविधान में मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष ………… संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई है।
उत्तर:
61वें

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HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
सरकार के कितने अंग होते हैं? उनके नाम बताएँ।
उत्तर:
सरकार के तीन अंग होते हैं विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका।

प्रश्न 2.
विधानपालिका के दो कार्य बताइए।
उत्तर:

  • कानूनों का निर्माण करना,
  • संविधान में संशोधन करना।

प्रश्न 3.
भारत में संघीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? उसके कितने सदन हैं?
उत्तर:
भारत में संघीय विधानमंडल को ‘संसद’ का नाम दिया गया है। इसके दो सदन हैं

  • राज्यसभा,
  • लोकसभा।

प्रश्न 4.
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है?
उत्तर:
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।

प्रश्न 5.
लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम-से-कम कितनी आयु होनी चाहिए?
उत्तर:
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम-से-कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम-से-कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

प्रश्न 6.
लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है?
उत्तर:
लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पद को ग्रहण करते समय कोई शपथ नहीं लेते। वे केवल प्रारम्भ में संसद सदस्य होने की शपथ ही लेते हैं।

प्रश्न 7.
यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन के समय लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर:
संयुक्त अधिवेशन के समय लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर राज्यसभा का उप-सभापति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 8.
लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कम-से-कम कितनी आयु होनी चाहिए?
उत्तर:
लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कम-से-कम 25 वर्ष व राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कम-से-कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

प्रश्न 9.
लोकसभा व राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है?
उत्तर:
लोकसभा का चुनाव साधारणतः 5 वर्ष के लिए तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है।

प्रश्न 10.
संसद की दो स्थायी समितियों के नाम लिखें।
उत्तर:
संसद की दो स्थायी समितियाँ हैं-लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति।

प्रश्न 11.
लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और 17वीं लोकसभा में कितनी है?
उत्तर:
लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। 17वीं लोकसभा, जिसके चुनाव सन् 2019 में हुए थे, के सदस्यों की संख्या 543 है।।

प्रश्न 12.
वर्तमान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं?
उत्तर:
वर्तमान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं।

प्रश्न 13.
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान में कितनी है?
उत्तर:
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान सदस्य संख्या 245 है।

प्रश्न 14.
राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं और कितने मनोनीत ?
उत्तर:
राज्यसभा में 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं।

प्रश्न 15.
लोकसभा में सबसे ज्यादा और सबसे कम सदस्य किन राज्यों से चुने जाते हैं?
उत्तर:
लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से और सबसे कम सिक्किम, मेघालय व मिजोरम से चुने जाते हैं, जिनका एक-एक प्रतिनिधि होता है।

प्रश्न 16.
लोकसभा में राज्यों से कितने और संघीय क्षेत्रों से कितने प्रतिनिधि चुने जा सकते है?
उत्तर:
लोकसभा के लिए राज्यों से 530 तथा संघीय क्षेत्रों से 20 सदस्य चुने जा सकते हैं।

प्रश्न 17.
उस संघीय क्षेत्र का नाम बताइए जिससे लोकसभा के लिए एक से अधिक सदस्य चुने जाते हों और कितने सदस्य चुने जाते हैं?
उत्तर:
लोकसभा के लिए संघीय क्षेत्र दिल्ली से सात (7) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 18.
हरियाणा व पंजाब से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?
उत्तर:
लोकसभा के लिए हरियाणा से दस (10) तथा पंजाब से तेरह (13) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 19.
हरियाणा से लोकसभा व राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?
उत्तर:
हरियाणा से लोकसभा के लिए दस (10) तथा राज्यसभा के लिए पाँच (5) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 20.
पंजाब से लोकसभा व राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?
उत्तर:
पंजाब से लोकसभा के लिए तेरह (13) व राज्यसभा के लिए सात (7) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 21.
राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं?
उत्तर:
राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 22.
लोकसभा के लिए पहला साधारण निर्वाचन कब हुआ था और इसकी पहली बैठक कब हुई थी?
उत्तर:
लोकसभा के लिए पहला निर्वाचन वर्ष 1951-52 में हुआ था और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।

प्रश्न 23.
लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर:
जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।

प्रश्न 24.
संसद के दो कार्य बताइए।
उत्तर:

  • देश के लिए कानून बनाना,
  • संविधान में संशोधन करना।

प्रश्न 25.
संसद की शक्तियों पर लगी दो सीमाएँ बताइए।
उत्तर:

  • संसद ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती, जिससे कि संविधान का मूलभूत ढाँचा विकृत अथवा नष्ट होता हो।
  • संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो।

प्रश्न 26.
संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है?
उत्तर:
संसद बजट को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अधिकार तथा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के अधिकार द्वारा कार्यपालिका को नियन्त्रित करती है।

प्रश्न 27.
राज्यसभा की दो विशिष्ट शक्तियाँ बताइए।
उत्तर:

  • राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है।
  • राज्यसभा 2/3 बहमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 28.
अध्यक्ष की दो शक्तियाँ बताइए।
उत्तर:

  • अध्यक्ष धन विधेयक का निर्धारण करता है।
  • अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

प्रश्न 29.
राज्यसभा के सभापति की कोई दो शक्तियाँ बताइए।
उत्तर:

  • सभापति सदन में सदस्यों को विचार प्रकट करने की आज्ञा देता है।
  • सभापति आज्ञा न मानने वाले सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है।

प्रश्न 30.
अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? क्या आज तक किसी अध्यक्ष को पद से हटाया गया है?
उत्तर:
अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। आज तक किसी भी अध्यक्ष को पद से हटाया नहीं गया है।

प्रश्न 31.
राज्यसभा के सभापति को कौन हटा सकता है? क्या कभी हटाया गया है?
उत्तर:
राज्यसभा के सभापति (उप-राष्ट्रपति) को दोनों सदन अलग-अलग 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। आज तक किसी सभापति को हटाया नहीं गया है।

प्रश्न 32.
लोकसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक दो योग्यताएँ लिखें।
उत्तर:

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 33.
राज्यसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक दो योग्यताएँ लिखें।
उत्तर:

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम-से-कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 34.
लोकसभा और राज्यसभा के समान अधिकारों के दो उदाहरण लिखें।
उत्तर:

  • संविधान के संशोधन के संबंध में।
  • राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में।

प्रश्न 35.
धन-विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? राज्यसभा कितने दिन तक धन-विधयेक रोक सकती है?
उत्तर:
धन-विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा धन-विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है।

प्रश्न 36.
धन-विधेयक क्या है? इसका निर्धारण कौन करता है?
उत्तर:
कर लगाने, घटाने, समाप्त करने, ऋण लेने, अनुदान देने इत्यादि से संबंधित विधेयक धन-विधेयक होता है। इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है।

प्रश्न 37.
साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा इसे कितने समय तक रोक सकती है?
उत्तर:
साधारण विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। राज्यसभा छः महीने तक साधारण विधेयक को रोक सकती है।

प्रश्न 38.
क्या राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर निषेधाधिकार (Veto) शक्ति रखता है?
उत्तर:
भारतीय राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार शक्ति नहीं है, लेकिन वह विधेयक पर दोबारा विचार करने के लिए वापस संसद के पास भेज सकता है। यदि संसद दोबारा इसे पारित कर देती है तो उसे हस्ताक्षर करने ही होते हैं।

प्रश्न 39.
क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर निषेधाधिकार रखता है?
उत्तर:
नहीं, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। संविधान संशोधन को दोबारा विचार करने के लिए वापस भी नहीं भेज सकता।

प्रश्न 40.
यदि किसी साधारण विधेयक के विषय में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो निर्णय कैसे लिया जाता है ?
उत्तर:
राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और निर्णय बहुमत से लिया जाता है।

प्रश्न 41.
दल-बदल विरोधी संबंधी कानून को तोड़ने से संबंधित मामले में निर्णय कौन लेता है? क्या उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?
उत्तर:
दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। उसके निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है।

प्रश्न 42.
किन्हीं चार राज्यों के नाम बताएँ, जहाँ पर विधानमंडल द्वि-सदनीय है।
उत्तर:

  • उत्तर प्रदेश,
  • महाराष्ट्र,
  • बिहार,
  • कर्नाटक।

प्रश्न 43.
द्वि-सदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में दोनों सदनों को क्या नाम दिया गया है?
उत्तर:

  • विधानसभा,
  • विधान परिषद्

प्रश्न 44.
विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? क्या उसे पहले भी भंग किया जा सकता है?
उत्तर:
विधानसभा का साधारण कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया है परन्तु उससे पहले भी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है।

प्रश्न 45.
विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उसका चुनाव कैसे किया जाता है?
उत्तर:
विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। उसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 46.
विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है?
उत्तर:
विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 47.
विधान परिषद् में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?
उत्तर:
विधान-परिषद् की कुल सदस्य-संख्या का 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

प्रश्न 48.
हरियाणा में विधानमंडल एक-सदनीय है अथवा द्वि-सदनीय? हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है?
उत्तर:
हरियाणा में एक-सदनीय विधानमंडल है। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 निश्चित की गई है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 49.
विधानसभा के एक वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं?
उत्तर:
विधानसभा के एक वर्ष में कम-से-कम दो अधिवेशन अवश्य होने चाहिएँ। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार है।।

प्रश्न 50.
ऐसे किन्हीं चार राज्यों के नाम बताएँ जिनमें विधानमंडल एक-सदनीय है।
उत्तर:

  • हरियाणा,
  • पंजाब,
  • हिमाचल प्रदेश तथा
  • राजस्थान।

प्रश्न 51.
राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कोई दो योग्यताएँ बताइए।
उत्तर:

  • वह भारत का नागरिक हो,
  • वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 52.
विधान परिषद की अवधि कितनी होती है?
उत्तर:
विधान-परिषद् एक स्थायी सदन है। इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं।

प्रश्न 53.
एक साधारण विधेयक तथा धन संबंधी विधेयक को विधान परिषद् कितने समय तक रोक सकती है?
उत्तर:
विधान परिषद् एक साधारण विधेयक को 4 महीने तक तथा धन-संबंधी विधेयक (Money Bill) को 14 दिन तक रोक सकती है।

प्रश्न 54.
किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक तथा कितने सदस्य हैं?
उत्तर:
सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। यह संख्या 403 है।

प्रश्न 55.
राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन जाति के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? हरियाणा विधानसभा में इस जाति के कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं?
उत्तर:
राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो-इंडियन जाति के अधिक-से-अधिक 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। हरियाणा विधानसभा में इस जाति का कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है।

प्रश्न 56.
विधान परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उसका चुनाव कैसे किया जाता है?
उत्तर:
विधान-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता उसका अध्यक्ष (Chairman) करता है। उसका चुनाव विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
विधानपालिका के कोई तीन कार्य लिखें।
उत्तर:
विधानपालिका के तीन मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

1. कानून बनाना-विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। इस क्षेत्र में वह नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है तथा अनावश्यक कानूनों को निरस्त करती है।

2. वित्त पर नियन्त्रण-विधानपालिका का धन पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। सरकार विधानमंडल की स्वीकृति के बिना न तो एक पैसा खर्च कर सकती है और न ही कोई कर लगा सकती है, इसलिए प्रतिवर्ष कार्यपालिका अपना वार्षिक बजट विधानमंडल के सामने पेश करती है। विधानमंडल चाहे तो बजट को अस्वीकृत भी कर सकती है। सरकार के खर्च पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी विधानमंडल के सामने प्रस्तुत की जाती है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण-प्रजातन्त्र में कार्यपालिका पर विधानमंडल का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मंत्रियों से प्रश्न पूछने तथा उनकी आलोचना करने का अधिकार होता है। मंत्रियों को सन्तोषप्रद उत्तर देने पड़ते हैं। विधानमंडल मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकता है जिस पर मंत्रिमंडल को त्याग-पत्र देना पड़ता है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी विधानमंडल बजट पर नियन्त्रण करके अथवा जाँच समिति नियुक्त करके कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखता है।

प्रश्न 2.
लोकसभा की रचना की संक्षेप में व्याख्या करें।
उत्तर:
लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जिसके सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, परन्तु 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 520 और 1963 में 525 कर दी गई, 1973 में इसकी संख्या 545 कर दी गई तथा 1987 में इसके सदस्यों की संख्या 550 की गई थी। एंग्लो-इण्डियन जाति के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर अधिकतम संख्या 552 होगी। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं।

इसमें से 543 निर्वाचित एवं 2 एंग्लो इण्डियन हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2019 में पारित 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एंग्लो इण्डियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 की जगह 550 ही रह जाएगी। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है तथा 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने तथा 25 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

प्रश्न 3.
लोकसभा की पाँच शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर:
लोकसभा की पाँच विशेष शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

1. विधायी शक्तियाँ-लोकसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। केन्द्रीय सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर लोकसभा कानून बनाती है। विशेष परिस्थिति में राज्य-सूची में दिए गए विषय पर भी कानून बनाया जा सकता है।

2. वित्त पर नियन्त्रण-लोकसभा का देश के वित्त पर पूरा नियन्त्रण होता है। बजट लोकसभा द्वारा पास किया जाता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण-लोकसभा कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है। मन्त्रियों से पूरक प्रश्न पूछना, आलोचना करना तथा अविश्वास का प्रस्ताव पास करना लोकसभा के कार्य हैं।

4. चुनाव कार्य-लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

5. न्यायिक कार्य-न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, परन्तु संसद को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा हटाने का कार्य संसद का है।

प्रश्न 4.
लोकसभा के अध्यक्ष के मुख्य कार्य बताइए।
उत्तर:
लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

  • लोकसभा का अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
  • वह यह निर्णय करता है कि किस विधेयक पर किस दिन बहस होगी।
  • वह सदन का कार्यक्रम बनाता है, कार्रवाई के नियमों की व्याख्या करता है तथा उनसे सम्बन्धित झगड़ों का निपटारा करता है।
  • यदि किसी विधेयक पर यह विवाद हो जाए कि वह साधारण विधेयक है अथवा धन विधेयक तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम माना जाता है।
  • अध्यक्ष विधेयकों पर वाद-विवाद के पश्चात् मतदान करवाता है तथा निर्णय की घोषणा करता है।
  • वह सदन में विभिन्न प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति देता है अथवा किसी प्रस्ताव को पेश करने से इनकार कर सकता है।
  • किसी विधेयक पर मतभेद की दशा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है।
  • वह राष्ट्रपति के सन्देशों को पढ़कर सुनाता है।

प्रश्न 5.
धन विधेयक किसे कहा जाता है? संक्षेप में व्याख्या करें।
उत्तर:
धन विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है, जिसका सम्बन्ध कर लगाने, बढ़ाने तथा कम करने, खर्च करने, ऋण लेने तथा ब्याज देने आदि से सम्बन्धित हो। यदि कभी इस बात पर विवाद हो जाए कि अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा साधारण विधेयक है तो इस बात का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका निर्णय अन्तिम होता है। यदि विधेयक धन विधेयक है तो वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, अन्यथा वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

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प्रश्न 6.
राज्यसभा की पाँच विशेष शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर:
राज्यसभा की पाँच विशेष शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की स्वीकृति राज्यसभा से भी 30 दिन के भीतर लेनी पड़ती है। लोकसभा के अधिवेशन न होने की दशा में आपात्काल की स्वीकृति राज्यसभा से ली जाती है। लोकसभा के अधिवेशन आरम्भ होने पर उसकी घोषणा पर अनुमोदन होना ज़रूरी है। यदि लोकसभा उस पर स्वीकृति नहीं देती तो 30 दिन के बाद यह घोषणा रद्द हो जाएगी।

(2) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार सौंप सकती है।

(3) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर सकती है।

(4) राज्यसभा की स्वीकृति के बिना किसी मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(5) राष्ट्रपति द्वारा स्थापित आयोगों, यथा-संघीय लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों तथा कबीलों के आयोग, वित्त आयोग, अन्य आयोगों तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में भी प्रस्तुत की जाती है तथा उस पर विचार किया जाता है।

प्रश्न 7.
लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए संवैधानिक योग्यताएँ बताएँ।
उत्तर:
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिएँ

  • वह भारत का नागरिक हो,
  • उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए,
  • उसमें वे सभी योग्यताएँ होनी चाहिएँ । जो समय-समय पर संसद द्वारा निश्चित की गई हैं,
  • वह पागल, दिवालिया, घोर अपराधी तथा लाभकारी पद पर आसीन न हो,
  • उसका नाम मतदाता सूची में हो,
  • वह छुआछूत के विरुद्ध कानून द्वारा दण्डित न हो,
  • उस पर कोई फौजदारी मुकद्दमा न चल रहा हो।

प्रश्न 8.
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं का उल्लेख करें।
उत्तर:
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं जो निम्नलिखित हैं

  • वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,
  • वह केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,
  • वह अपने राज्य का निवासी हो,
  • उसमें अन्य योग्यताएँ भी हों जो संसद कानून बनाकर निश्चित कर दे,
  • वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी न हो,
  • संसद के किसी कानून द्वारा उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य न ठहराया गया हो।

प्रश्न 9.
संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं
(1) संसद सदस्यों को सदन में, जिस सदन का वह सदस्य है, बोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है।

(2) सदन में कही गई किसी भी बात के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

(3) सदन का अधिवेशन आरम्भ होने के 40 दिन पहले, अधिवेशन के दौरान तथा अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उनको किसी भी दीवानी मुकद्दमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें फौजदारी मुकद्दमे में गिरफ्तार किया जा सकता है, परन्तु सदस्य के बन्दी बनाए जाने की सूचना शीघ्र ही सदन के अध्यक्ष को देनी होती है।

(4) संसद अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध मान-हानि की कार्रवाई . कर सकती है और उसके लिए दण्ड निश्चित कर सकती है।

(5) संसद सदस्यों को समस्त देश में कहीं भी जाने के लिए प्रथम श्रेणी का मुक्त रेलवे पास मिलता है। उन्हें मकान तथा टेलीफोन आदि की सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं।

प्रश्न 10.
राज्यसभा के अध्यक्ष के कार्य बताएँ।
उत्तर:
भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते उसे 4 लाख रुपए प्रति मास वेतन तथा रहने के लिए निवास स्थान मिलता है। राज्यसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करता है
(1) वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शान्ति व्यवस्था बनाए रखता है।

(2) वह सदस्यों को सदन में बोलने की आज्ञा देता है।

(3) चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसे मतदान का अधिकार नहीं है, परन्तु जब किसी विषय पर सदन में समान मत पड़ें तो उसे निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार होता है।

(4) वह सदन में गणपूर्ति (Quorum) का निर्णय करता है।

(5) वह राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।

(6) वह सदन द्वारा पास किए गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है और उन्हें लोकसभा अथवा राष्ट्रपति के पास भेजता है।

प्रश्न 11.
भारतीय संसद की कोई पाँच शक्तियाँ अथवा कार्य बताएँ।
उत्तर:
भारतीय संसद की पाँच शक्तियाँ निम्नलिखित हैं
(1) संसद का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना है।

(2) संसद का राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण होता है। वह वार्षिक बजट पास करती है।

(3) संसद मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण बनाए रखती है। मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे पद से हटा भी सकती है।

(4) संसद संविधान के संशोधन में भाग लेती है।

(5) भारत में संसद द्वारा राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। मन्त्रि-परिषद् को संसद द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना पड़ता है।

(6) संसद राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।

प्रश्न 12.
भारतीय संसद की शक्तियों पर लगी कोई पाँच सीमाएँ बताएँ।
उत्तर:
भारतीय संसद की शक्तियों पर लगी सीमाएँ इस प्रकार हैं-

  • भारतीय संसद संविधान के उल्लंघन में कोई कानून नहीं बना सकती है,
  • संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती,
  • संसद को संविधान की सभी धाराओं में अपनी इच्छानुसार संशोधन करने की शक्ति नहीं है। कई धाराओं में संशोधन के लिए उसे आधे राज्यों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है,
  • राष्ट्रपति को संसद द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार है,
  • भारत में शक्तियाँ केन्द्र तथा राज्य में बँटी हुई हैं और साधारणतः संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती।

प्रश्न 13.
सार्वजनिक लेखा समिति पर संक्षिप्त नोट लिखें।
अथवा
सार्वजनिक लेखा समिति के मुख्य कार्य बताएँ।
उत्तर:
यह संसद की एक महत्त्वपूर्ण समिति है। इसके कुल 22 सदस्य हैं जिनमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष प्रायः विरोधी दल का कोई सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति समिति के सदस्यों में से लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। इस समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-
(1) नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना तथा इस बात का परीक्षण करना कि सरकार द्वारा खर्च बजट के अनुसार हुआ है अथवा नहीं,

(2) यह देखना है कि जिस अधिकारी द्वारा खर्च किया जाता है, वह अधिकारी खर्च करने का अधिकार भी रखता है अथवा नहीं,

(3) समिति सरकार के अधीन किसी भी संस्था के खर्च की जाँच-पड़ताल कर सकती है तथा उसकी रिपोर्ट संसद के सामने पेश करती है।

प्रश्न 14.
अनुमान (आंकलन) समिति पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक समय में एक वर्ष के लिए की जाती है। यह लोकसभा की एक बहुत महत्त्वपूर्ण समिति है। इसका गठन बजट में दिए गए विभिन्न अनुमानों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

  • लोकसभा को प्रशासन में मितव्ययता (Economy) तथा कार्य-कुशलता लाने का सुझाव देना।
  • लोकसभा की वैकल्पिक नीतियाँ (Alternative Policies) पेश करना, जिससे प्रशासन में सुधार हो सके।
  • लोकसभा को प्रशासकीय कार्यों में लगे हुए धन की उपयोगिता के परीक्षण पर रिपोर्ट देना।

प्रश्न 15.
लेखानुदान तथा पूरक माँगों पर नोट लिखें।
उत्तर:
यदि किसी वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले विनियोग विधेयक पास न किया जा सके तो सरकार के पास आवश्यक व्यय के लिए कोई धनराशि नहीं होगी, इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि कुछ आवश्यक खर्चों के लिए सरकार को सीमित रकम दे दी जाए, उसे लेखानुदान कहते हैं। सन् 1991-92 के वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले चन्द्रशेखर सरकार ने इसी का सहारा लिया था। यदि किसी कार्य के लिए बजट में निश्चित की हुई रकम या धनराशि कम प्रतीत हो तो लोकसभा के सामने पूरक अनुदान की माँग पेश की जाती है। इनको पास करने का तरीका वही है जो बजट या अन्य धन विधेयकों पर लागू होता है।

प्रश्न 16.
संसद के एक सदन में पास होने के लिए एक साधारण विधेयक को किन-किन अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है?
उत्तर:
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है। एक सदन में पास होने के लिए विधेयक को निम्नलिखित स्तरों में से होकर गुजरना पड़ता है

  • विधेयक का पेश करना तथा उस पर प्रथम वाचन,
  • द्वितीय वाचन,
  • समिति अवस्था,
  • रिपोर्ट अवस्था,
  • तृतीय वाचन

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प्रश्न 17.
‘ध्यानाकर्षण प्रस्ताव’ क्या होता है?
उत्तर:
यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्त्वपूर्ण विषय अथवा घटना की ओर आकर्षित करना चाहता है, तो वह सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करता है। ऐसे प्रस्ताव प्रायः सरकार अथवा किसी मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किए जाते हैं।

प्रश्न 18.
विधान सभा का गठन किस प्रकार होता है?
उत्तर:
विधान सभा राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। संविधान ने देश के राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या तय की है। फिर भी एक राज्य की विधान सभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य हो सकते हैं। बाद में बहुत छोटे-छोटे राज्य, जैसे मिजोरम तथा गोवा स्थापित हो गए, जिनमें विधान सभा के सदस्य 40 हैं। अब किसी विधान सभा में कम-से-कम 32 (सिक्किम) सदस्य हैं और अधिक-से-अधिक (उत्तर प्रदेश में) 403 सदस्य हैं। सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है।

प्रश्न 19.
विधान सभा की पाँच मुख्य शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर:
विधान सभा की पाँच मुख्य शक्तियाँ इस प्रकार हैं-

  • राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य विधान सभा का है। यदि किसी राज्य में दो सदन हैं तो विधान परिषद् के साथ मिलकर अन्यथा अकेली विधान सभा कानून बनाती है,
  • राज्य के वित्त पर विधान सभा का नियन्त्रण होता है। राज्य का वित्त मन्त्री प्रत्येक वर्ष बजट विधान सभा के समक्ष पेश करता है,
  • विधान सभा का राज्य मन्त्रिमण्डल पर पूरा नियन्त्रण होता है। मन्त्रिमण्डल को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है,
  • विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वे अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं,
  • विधान सभा विधान परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करती है।

प्रश्न 20.
विधान परिषद् की पाँच उपयोगिताएँ बताएँ।
उत्तर:
विधान परिषद् की पाँच उपयोगिताएँ इस प्रकार हैं-

  • विधान परिषद् विधेयक को शीघ्रता से पास नहीं होने देती, जिससे जनता विधेयक के गुण-दोषों पर विचार कर लेती है,
  • विधान परिषद् विधेयक की त्रुटियों को दूर करती है,
  • विधान परिषद में योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है, जिससे उनके ज्ञान का सारे राज्य को लाभ पहुँच सके,
  • विधान परिषद् में योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है,
  • विधान परिषद् विधान सभा को निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी बनने से रोकती है तथा शक्ति सन्तुलन बनाए रखती है।

प्रश्न 21.
विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के पाँच कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर:
विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के पाँच कार्य इस प्रकार हैं-

  • अध्यक्ष विधान सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शान्ति व्यवस्था बनाए रखता है,
  • सभी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदन की कार्रवाई के नियमों की व्याख्या करता है,
  • विधेयकों पर वाद-विवाद करवाना, मतदान करवाना तथा परिणाम घोषित करना स्पीकर के कार्य हैं,
  • सदन में किसी विषय पर समान मत पड़ने की स्थिति में वह अपने निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग कर सकता है।

प्रश्न 22.
विधान परिषद् का सदस्य बनने की योग्यताओं का वर्णन करें।
उत्तर:
विधान-परिषद् का सदस्य बनने के लिए दी गई योग्यताओं का होना आवश्यक है-

  • वह भारत का नागरिक हो,
  • उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,
  • वह केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,
  • वह पागल, दिवालिया तथा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो,
  • वह विधान सभा तथा संसद के किसी सदन का सदस्य न हो।

प्रश्न 23.
राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद् की शक्तियों में तुलना करें।
उत्तर:
(1) साधारण विधेयक दोनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान परिषद् किसी भी साधारण विधेयक में अधिक-से-अधिक चार महीने की देरी कर सकती है,

(2) धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधान परिषद् धन विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती,

(3) मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने का अधिकार केवल विधान सभा को ही प्राप्त है। विधान परिषद् मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती,

(4) राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है,

(5) विधान सभा 2/3 बहुमत से विधान परिषद् समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

प्रश्न 24.
राज्य विधान सभा के अध्यक्ष पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
अध्यक्ष का चुनाव विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। अध्यक्ष अधिकांशतया बहुमत दल का ही व्यक्ति बनता है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह अपने दल से नाता नहीं तोड़ता, लेकिन दल की सक्रिय राजनीति से अलग रहता है। अध्यक्ष अपने पद पर विधान सभा में विश्वास प्राप्ति तक बना रहता है। विधान सभा उसको हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, लेकिन ऐसा नोटिस कम-से-कम 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन की कार्रवाई का संचालन करता है।

प्रश्न 25.
विधान परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ बताएँ।
उत्तर:
विधान-परिषद् के सदस्यों में दी गई योग्यताएँ होनी चाहिएँ-

  • वह भारत का नागरिक हो,
  • उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,
  • वह संघीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो,
  • उसके पास वे सभी योग्यताएँ हों जो संसद कानून द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे,
  • वह न्यायालय द्वारा अपराधी, दिवालिया अथवा पागल घोषित न किया गया हो।

प्रश्न 26.
विधान परिषद् के विपक्ष में तर्क दीजिए।
उत्तर:
विधान परिषद् के विपक्ष में दीए गए तर्क इस प्रकार हैं-

  • दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है,
  • विधान परिषद् विधेयकों पर वाद-विवाद को मात्र दोहराती है,
  • यह आवश्यक नहीं है कि विधान-परिषद् में वाद-विवाद का स्तर ऊँचा हो,
  • योग्य व अनुभवी व्यक्ति विधान सभा के लिए भी चुने जाते हैं।

प्रश्न 27.
राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का वर्णन कीजिये।
उत्तर:
राज्यपाल कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा एवं स्व-विवेक से करता है, जो कि निम्नलिखित हैं
(1) जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत दल अपना नेता चुनने में असमर्थ हो तो राज्यपाल अपनी इच्छानुसार मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कर सकता है।

(2) राज्यपाल का यह देखना परम कर्त्तव्य है कि संघ सरकार के कानूनों, आदेशों तथा नीतियों का राज्य में ठीक प्रकार से पालन हो रहा है या नहीं।

(3) राज्य का राज्यपाल इस बात की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। राज्यपाल साधारण बिलों पर पहली बार निषेधाधिकार (Veto Power) का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की अन्तिम स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। असम और नागालैण्ड के राज्यपाल के पास कबाइली इलाकों सम्बन्धी विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। .

(4) जब राष्ट्रपति धारा 356 के अन्तर्गत संकटकाल की घोषणा करता है तो उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है तथा मन्त्रि-परिषद् को समाप्त कर दिया जाता है।

(5) राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी समय मुख्यमन्त्री से शासन सम्बन्धी सूचना माँग सकता है। राज्यपाल किसी एक अकेले मन्त्री के निर्णय को वापस कर सकता है ताकि उस पर सारी मन्त्रि-परिषद् की राय जानी जाए।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वास्तव में मन्त्रि-परिषद् और राज्यपाल के आपसी सम्बन्ध कई आधारों पर निर्भर करते हैं। अगर मन्त्रि-परिषद् एक ही दल का है तथा उसी दल की सरकार केन्द्र में है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल पूर्णतः संवैधानिक मुखिया होता है। अगर मन्त्रि-परिषद् को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है तथा वह वास्तविक शासक के रूप में कार्य करता है; जैसा कि चौथे आम चुनाव (1967) के बाद कई प्रान्तों में राज्यपालों को ऐसी स्थिति प्राप्त थी।

प्रश्न 28.
विधान सभा सदस्यों के पाँच विशेषाधिकार बताएँ।
उत्तर:
विधान सभा के सदस्यों के पाँच विशेषाधिकार इस प्रकार हैं-
(1) सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतन्त्रता है,

(2) सदन में दिए गए भाषण के लिए सदस्य के विरुद्ध कोई मुकद्दमा नहीं किया जा सकता,

(3) सदस्यों को सदन का अधिवेशन शुरू होने से 40 दिन पहले, अधिवेशन के दौरान तथा अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मुकद्दमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता,

(4) सदस्यों को मासिक वेतन के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा यात्रा आदि की सुविधाएँ भी प्राप्त हैं,

(5) सदस्यों को रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान मिलता है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय संसद की रचना, उसकी शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर:
रचना (Composition)-भारत की संघीय विधानपालिका को संसद का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अन्तर्गत, “संघ की एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होंगे जिनका नाम लोकसभा तथा राज्यसभा होगा।” लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 552 हो सकती है।

इनमें से 520 सदस्य राज्यों द्वारा तथा 30 सदस्य संघीय क्षेत्रों (Union Territories) द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि एंग्लो-इण्डियन जाति का कोई व्यक्ति निर्वाचित न हुआ हो तो ऐसे दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसके सदस्य पाँच वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज-सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है। शेष धानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से निवृत्त हो जाते हैं तथा उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन (Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament)-संसद के . दोनों सदनों के सदस्यों को समान वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि मिलते हैं। वित्त मन्त्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी, 2018 को बजट प्रस्तुत करते समय सांसदों के वेतन भत्तों में प्रस्तावित कानून के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति के अनुरूप सांसदों के वेतन में स्वतः संशोधन हो जाएगा। वित्तमन्त्री के संशोधित प्रस्ताव के

अनुसार मूल वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 70 हजार एवं सचिवालय भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार, दैनिक भत्ता 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का निर्णय लिया जो 1 अप्रैल, 2018 से लागू हुए। सांसदों को निःशुल्क आवास, परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, तीन लैंड लाइन टेलीफोन एवं एक बी०एस०एन०एल० मोबाइल तथा एक मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिसमें एक लाख साठ हजार मुफ्त कॉलों के साथ 20 हजार अतिरिक्त मुफ्त कॉलें भी दी गई हैं।

प्रत्येक सांसद को कम्प्यूटर हेतु मुफ्त ब्राड बैंड सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सांसद को देश में लगभग 34 हवाई यात्राएँ भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं। सांसदों को मिलने वाली पेंशन 20,000 रुपए मासिक के स्थान पर योगी आदित्यनाथ कमेटी ने इसे बढ़ाकर 35 हजार रुपए करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त 1988 में पास किए गए अधिनियम द्वारा सांसद की उसके कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति या उसके आश्रित को पेंशन की सुविधा प्रदान की गई थी। संसद की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of the Parliament) भारत की संसद संघीय विधानपालिका है। संघ की सभी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। कानून निर्माण के अतिरिक्त भी संसद को अन्य कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं जो निम्नलिखित हैं:

1. वैधानिक शक्तियाँ (Legislative Powers):
संसद को कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। संघीय सूची के सभी विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। समवर्ती सूची प कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानसभाओं को प्राप्त है, परन्तु विवाद की दशा में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा।

2. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers):
संसद को वित्तीय क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रतिवर्ष वित्तमन्त्री संसद में बजट पेश करता है। संसद इस पर विचार करके इसको पास करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार जनता पर कोई कर नहीं लगा सकती तथा न ही कोई पैसा एकत्रित करके खर्च कर सकती है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive):
मन्त्रिमण्डल अपने सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद मन्त्रियों से प्रश्न पूछकर, उनकी आलोचना करके तथा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखती है। मन्त्रिमण्डल संसद में बहुमत रहने तक ही कार्यरत रह सकता है।

4. यिक कार्य (Judicial Functions):
न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, परन्तु संसद को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा हटाने का कार्य संसद का है।

5. संविधान में संशोधन (Amendments in the Constitution):
संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान की कुछ धाराओं को साधारण बहुमत से, कुछ धाराओं को 2/3 बहुमत से तथा कुछ धाराओं को संशोधित करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति भी अनिवार्य है।

6. राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना (Determination of the National Policies):
भारत की संसद केवल कानून ही नहीं बनाती, बल्कि वह राष्ट्रीय नीतियाँ भी निर्धारित करती है। मन्त्रि-परिषद् को संसद द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो उन्हें संसद की तीव्र आलोचना सहनी पड़ती है। संसद सदस्य मन्त्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने की माँग भी कर सकते हैं।

7. विविध कार्य (Miscellaneous Functions)

  • संसद नए राज्यों का निर्माण करती है। सीमाओं में परिवर्तन करती है तथा उनके नामों में परिवर्तन करती है।
  • किसी राज्य में विधान परिषद् की स्थापना अथवा समाप्त करना संसद का काम है।
  • संसद, राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को स्वीकृति प्रदान करती है।
  • संसद को विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु फिर भी वह इंग्लैण्ड की संसद की तरह प्रभुसत्ता-सम्पन्न नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion):
उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी भारतीय संसद केवल कानून निर्माण ही नहीं करती, अपितु अन्य अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्य भी उसके द्वारा किए जाते हैं। भारतीय संसद के पास अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ तो हैं, परन्तु : ब्रिटिश संसद के समान प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद (Sovereign Body) नहीं है क्योंकि इसकी शक्तियाँ सीमित हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारी संसद का अधिकार क्षेत्र कितना भी सीमित क्यों न हो, फिर भी यह एक धुरी के समान है जिसके इर्द-गिर्द भारतीय सरकार की समस्त मशीनरी घूमती है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 2.
राज्यसभा की रचना, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
राज्यसभा की रचना (Composition of Council of States) राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन (Upper House) है। संविधान द्वारा इसके सदस्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 250 निश्चित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के कारण प्रसिद्धि प्राप्त किए रहते हैं। जैसे जुलाई, 2018 में राष्ट्रपति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय नृत्यांगना डॉ० सोनल मानसिंह, प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉ० रघुनाथ महापात्र, दलित नेता राम सकल एवं संघ विचारक राकेश सिन्हा को मनोनीत किया गया।

शेष सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(5) के अनुसार, “संघ द्वारा प्रशासित क्षेत्र (Union Territories) के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद के कानून द्वारा निश्चित की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।”

राज्यसभा में भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। विभिन्न राज्यों तथा संघीय प्रदेशों की राज्यसभा में सदस्य संख्या संविधान की चौथी अनुसूची (IV Schedule) में लिखी गई है।

सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of the Members):
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गई है जो इस प्रकार हैं-

  • वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,
  • वह केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,
  • वह अपने राज्य का निवासी हो,
  • उसमें अन्य योग्यताएँ भी हों जो संसद कानून बनाकर निश्चित कर दे,
  • वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी न हो,
  • संसद के किसी कानून द्वारा उसे चुनाव लड़ने के अयोग्यं न ठहराया गया हो।

अवधि (Term)-राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता तथा न ही सम्पूर्ण सदन को कभी भंग किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है, परन्तु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सदस्यों को पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार है। गणपूर्ति (Quorum) राज्यसभा की बैठकों की कार्रवाई चलाने के लिए इसके कुल सदस्यों के 1/10 भाग की उपस्थिति अनिवार्य है।

यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। 42वें संशोधन द्वारा राज्यसभा अपनी गणपूर्ति संख्या स्वयं निश्चित कर सकती है। राज्यसभा का सभापति (Chairman of Rajya Sabha) भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) सभापति होता है। इसी तरह अमेरिका का उप-राष्ट्रपति सीनेट का पदेन (Ex-officio) सभापति होता है। राज्यसभा का एक उप-सभापति भी अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। सभापति का प्रमुख उद्देश्य सदन की अध्यक्षता करना तथा अनुशासन को बनाए रखना है।

प्रायः उप-राष्ट्रपति अपने वोट का प्रयोग नहीं करता, लेकिन दोनों पक्षों के बराबर मत होने पर, वह अपने निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग करता है। सभापति अथवा उप-राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। सभापति को 4 लाख रुपए प्रति मास वेतन मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदन से ही किसी भी सदस्य को उप-सभापति निर्वाचित किया जाता है जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। जब सभापति तथा उप-सभापति दोनों ही अनुपस्थित हों, तब ऐसा व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है, जिसे सदन नियुक्त करे। आजकल राज्यसभा के अध्यक्ष श्री एम० वेंकैया नायडू (11 अगस्त, 2017 से) हैं तथा उप-सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह (10 अगस्त, 2018 से) हैं।

राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges of Members of Rajya Sabha) राज्यसभा के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। सदन में दिए गए भाषणों के कारण उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा अधिवेशन के दिनों में तथा उससे 40 दिन पूर्व अथवा बाद में भी उनको किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

सदन अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मान-हानि की कार्रवाई कर सकता है। . सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (Salaries and Allowances of the Members)-राज्यसभा के सदस्यों को वेतन व भत्तों की सुविधा लोकसभा के सदस्यों के समान प्राप्त है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के वेतन व भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दिए जाएँगे।

राज्यसभा के कार्य व शक्तियाँ (Functions and Powers of Council of States)-राज्यसभा भारत की संसद का दूसरा अथवा उच्च सदन है। राज्यसभा को निम्नलिखित अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं

1. कानून-निर्माण का कार्य (Legislative Functions):
भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। संघात्मक सरकारयों का विभाजन होता है। भारत में सारी शक्तियाँ संघ-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची में बाँटी गई हैं। राज्यसभा को संघ-सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए सभी साधारण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी विशेष स्थिति में राज्यसभा कानून बनाने का कार्य कर सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

राज्यसभा में पास होने पर उसे लोकसभा के पास भेजा जाता है। लोकसभा की स्वीकृति मिलने पर उसे अन्तिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण साधारणतः लोकसभा की बात मानी जाती है, परन्तु ऐसा हर समय आवश्यक नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सन् 1986 तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दो बार 1961 और 1978 में बुलाई गई थी और उसमें लोकसभा की बात मानी गई थी।

2. वित्तीय कार्य (Financial Functions):
वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित हैं। कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक पास होने पर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, परन्तु राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अपने पास अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। इस अवधि के पश्चात् लोकसभा द्वारा पास विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control Over Executive):
यद्यपि मन्त्रि-परिषद् लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, परन्तु राज्यसभा को भी मन्त्रि-परिषद् पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त है, फिर भी उसका यह अधिकार सीमित है। राज्यसभा मन्त्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछने, आलोचना करने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने व पास करने का अधिकार रखती है। इसमें राज्यसभा को मन्त्रि-परिषद् पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, परन्तु राज्यसभा के पास मन्त्रि-परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद् में राज्यसभा के कुछ सदस्य होने से वह उसे प्रभावित करती रहती है।

4. चुनाव सम्बन्धी कार्य (Electoral Functions):
राज्यसभा को चुनाव सम्बन्धी अधिकार भी दिए गए हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उप-सभापति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं।

5. संविधान में संशोधन (Amendment in the Constitution):
संविधान में संशोधन करने का अधिकार दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जब तक दोनों सदन सहमत न हों, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में वह निरस्त कर दिया जाता है। व्यावहारिक रूप में संशोधन के विषय में दोनों सदनों में दो बार मतभेद हुआ है।

1970 में राजाओं के प्रिवीपर्स को बन्द करने के संशोधन को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया था तथा दूसरी ओर 1974 में 45वें संशोधन को राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ पास किया था और लोकसभा को उसे अस्वीकार करना पड़ा था।

6. न्यायिक कार्य (Judicial Functions):
राज्यसभा को न्यायिक कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों तथा अन्य वे अधिकारी जो न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किए जाते, उनके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उन्हें अपने पद से हटाने का लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा को भी समान अधिकार प्राप्त है।

7. अन्य कार्य व अधिकार (Miscellaneous Functions and Rights or Powers):
उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को अन्य बहुत से कार्य, अधिकार तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति राज्यसभा से भी 30 दिन के भीतर लेनी पड़ती है। लोकसभा के अधिवेशन न होने की दशा में आपात्काल की स्वीकृति राज्यसभा से ली जाती है। लोकसभा के अधिवेशन आरम्भ होने पर उसकी घोषणा पर अनुमोदन होना ज़रूरी है। यदि लोकसभा उस पर स्वीकृति नहीं देती तो 30 दिन के बाद यह घोषणा निरस्त हो जाएगी।

(2) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार सौंप सकती है।

(3) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करना राष्ट्रहित में उचित घोषित कर सकती है। ऐसी अवस्था में संसद में कानून बनाकर ऐसी सेवा स्थापित कर सकती है।

(4) राज्यसभा की स्वीकृति के बिना किसी मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(5) राष्ट्रपति द्वारा स्थापित आयोगों, यथा-संघीय लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों तथा कबीलों के आयोग, वित्त आयोग, अन्य आयोगों तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में भी प्रस्तुत की जाती है तथा उस पर विचार किया जाता है। ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्यसभा को कई प्रकार के कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह कार्यपालिका तथा वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर शेष कार्यों में लोकसभा के समान ही शक्तियाँ रखती है।

प्रश्न 3.
राज्यसभा एक गौण सदन नहीं, महत्त्वपूर्ण सदन है। व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
भारत की संघीय संसद में राज्यसभा दूसरा अथवा उच्च सदन है। राज्यसभा को भले ही उच्च सदन कहा जाता हो, परन्तु इसका स्थान लोकसभा से निम्न है। कुछ राजनीतिक विचारक इसे दूसरा नहीं, वरन् दूसरे दर्जे का सदन मानते हैं, कुछ इसे सजावट का सदन मानते हैं। उनके ऐसा मानने के पीछे तर्क यह है कि धन विधेयकों, कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने, सरकार को बनाने-बिगाड़ने आदि मामलों में उसकी शक्ति बहुत कम है।

कानून-निर्माण क्षेत्र में भी प्रायः लोकसभा की ही महत्ता रहती है। केवल अपवादस्वरूप स्थिति में ही इसके विपरीत हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्यसभा निचले सदन की भांति एक शक्तिशाली संस्था नहीं है, मन्त्रि-परिषद् पर भी इसका कोई प्रभावी नियन्त्रण नहीं है तथा वित्तीय मामलों में इसके बहुत ही सीमित अधिकार हैं। फिर भी यह निरर्थक सदन नहीं है। यह एक उपयोगी सदन है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है

1. विधेयकों का पुनर्निरीक्षण (Revision of the Bills):
राज्यसभा का प्रथम लाभ यह है कि यह लोकसभा द्वारा शीघ्रतापूर्वक बिना विचार किए गए विधेयकों पर रोक लगाती है। आधुनिक युग में विधेयकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। लोकसभा की व्यस्तता तथा कम समय होने के कारण विधेयकों को जल्दी में पास कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि विधेयकों में कई त्रुटियाँ रह जाती हैं। लेकिन राज्यसभा विधेयकों पर अधिक विचार-विमर्श करके कमियों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास करती है। 1979 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित विशेष न्यायालय विधेयक में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए जिसे लोकसभा ने उसी समय मान लिया।

2. विवादहीन विधेयकों का पेश होना (Introduction of Non-Controversial Bills):”
अधिकतर महत्त्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं लेकिन विवादहीन विधेयक प्रायः राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। राज्यसभा ऐसे विधेयकों पर अच्छी तरह विचार-विमर्श करती है तथा इसके बाद विधेयकों को लोकसभा के पास भेजती है। वस्तुतः ऐसे विधेयकों पर लोकसभा का अधिक समय बर्बाद नहीं होता है। इस तरह राज्यसभा लोकसभा के बहुमूल्य समय को बचाती है जिससे लोकसभा इस समय का सदुपयोग अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर करती है।

3. वाद-विवाद का स्तर ऊँचा (High Standard to Discussion):
राज्यसभा में वाद-विवाद का स्तर लोकसभा की अपेक्षा अधिक ऊँचा है। राज्यसभा में प्रत्येक विधेयक पर शान्तिपूर्वक विचार होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की तुलना में कम है एवं इसके सदस्य अधिक अनुभवी व कुशल होते हैं। राज्यसभा कनाडा के सीनेट की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तथा उपयोगी है। वह अपने विवादों तथा सरकार की आलोचना द्वारा जनता पर अधिक प्रभाव डालती है। राज्यसभा को हम आदर्श द्वितीय सदन कह सकते हैं। यह लोकसभा पर नियन्त्रण का कार्य करती है तथा लोकप्रिय सदन के मार्ग में अड़चनें पैदा नहीं करती है।।

4. स्थायी सदन तथा विशेष अधिकार (Permanent House and Special Powers):
राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा उस समय भी जनमत का प्रतिनिधित्व करती है जब लोकसभा भंग होती है। 21 जून, 1977 को राज्यसभा की 25वीं वर्षगाँठ के अवसर पर प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारी इस सवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता और जो लगातार बना रहता है।

कई विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से कहीं अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं; जैसे अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत राज्यसभा अपने प्रस्ताव के द्वारा राज्य-सूची के किसी विषय को संसद के अधिकार-क्षेत्र में ला सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के परामर्श पर केन्द्रीय सरकार नई अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है।

5. योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (Representation of Able Persons):
इसमें देश के अनुभवी प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य, देश-सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त की होती है।

6. संशोधन की समान शक्ति (Equal Amendment Powers):
संविधान में संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा को लोकसभा के समान है। संविधान में संशोधन राज्यसभा की स्वीकृति के बिना सम्भव नहीं हो सकता। अगस्त, 1978 में राज्यसभा ने 44वें संशोधन प्रस्ताव की छह महत्त्वपूर्ण धाराओं को निरस्त कर दिया था और दिसम्बर, 1978 में लोकसभा ने 44वें संशोधन विधेयक को उसी तरह पास किया जिस तरह राज्यसभा ने पास किया।

7. आपात्कालीन घोषणा की स्वीकृति (Approval of Proclamation of Emergency):
भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356, 360 के अन्तर्गत संकटकाल की घोषणा कर सकता है जिसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा भंग हो तो उसकी स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा ली जाती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर  देता है तब भी राज्यसभा बनी रहती है।

8. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पदच्युत करने में राज्यसभा को समान शक्ति (Equal Powers of Rajya Sabha for the Removal of the Judges of Supreme Court and High Courts):
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने से पहले केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा अलग-अलग अपनी कुल सदस्य-संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहमत से न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेजें।

9. भारतीय संवैधानिक प्रणाली के अनुकूल (InAccordance with Indian Constitutional System):
ब्रिटिश शासनकाल में भारत में संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में भी केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदनों की स्थापना की गई थी। अतः संविधान निर्माताओं ने चली आ रही परम्परा का पालन करना ही अच्छा समझा।

10. संघीय सिद्धान्त के अनुकूल (According to Federalism):
भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय प्रणाली में इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन का होना जरूरी होता है। इसलिए राज्यसभा इस शर्त को पूरा करने में सहायता करता है।

इस प्रकार राज्यसभा एक दूसरा उपयोगी सदन है। यह लोकसभा पर ब्रेक का कार्य करती है। भारत की राज्यसभा ब्रिटेन की लॉर्ड सभा तथा कनाडा की सीनेट से अधिक शक्तिशाली तथा उपयोगी सदन है। भारत की राज्यसभा अमेरिका की सीनेट की तरह शक्तिशाली नहीं है। अन्त में हम एम०वी० पायली (M.V. Paylee) के कथन से सहमत हैं कि राज्यसभा एक निरर्थक अथवा कानून पर रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन-तन्त्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 4.
लोकसभा की रचना, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
रचना (Composition)-आरम्भ में लोकसभा के सदस्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 500 निश्चित की गई थी। सन् 1956 में इसे बढ़ाकर 520 तथा सन् 1963 में इसे 525 कर दिया गया। सन् 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 कर दी गई। सन् 1987 में पास किए गए ‘गोवा, दमन तथा दीव पुनर्गठन अधिनियम’ (Goa, Daman and Div Re-organization Act, 1987) द्वारा इसे 550 कर दिया गया।

इनमें से 530 सदस्य राज्यों में से तथा 20 सदस्य केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों (Union Territories) में से चुने जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि चुनाव के द्वारा एंग्लो-इण्डियन जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका, तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन इस जाति के दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं।

इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं और 2 एंग्लो-इण्डियन सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2019 में पारित 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एंग्लो-इण्डियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 की जगह 550 ही रह जाएगी।

यद्यपि इस संशोधन को भारत संघ के आधे राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलेगी। … सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of Members)-संविधान द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी के लिए दी गई योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं-

  • वह भारत का नागरिक हो,
  • उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो,
  • वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता हो,
  • वह संघ तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,
  • वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी न हो।

कार्यकाल (Tenure) लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, परन्तु इसका यह कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने समय से पूर्व लोकसभा भंग करवा दी थी। इस तरह नौवीं लोकसभा भी समय से पूर्व श्री चन्द्रशेखर ने भंग करवा दी थी। ग्यारहवीं व बारहवीं लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया था।

15वीं लोकसभा को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत भंग किया और 16वीं लोकसभा के चुनाव सन् 2014 में हुए। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा केवल संकटकाल में ही किया जा सकता है। एक बार में लोकसभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। 1975 में संकटकाल के कारण चुनाव 1976 की बजाए 1977 में हुए थे। आपात्काल के समाप्त होते ही 6 महीने के अन्दर नया चुनाव करवाना अनिवार्य है।

गणपूर्ति (Quorum) लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का कम-से-कम 1/10 सदस्यों का सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। इसके बिना इसकी कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। अधिवेशन (Sessions of the House)-संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जब और जहाँ उचित समझे, संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन का अधिवेशन बुला सकता है, परन्तु पहले और दूसरे अधिवेशन के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि लोकसभा के वर्ष में दो अधिवेशन अवश्य होते हैं, परन्तु वास्तव में कई
अधिवेशन होते हैं।

सदन के पदाधिकारी (House Officer)-संविधान के अनुसार, लोकसभा की बैठक जारी रखने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों में से स्पीकर व डिप्टी-स्पीकर का चुनाव करती है। ये दोनों इन पदों पर उसी समय तक बने रह सकते हैं, जब तक वे सदन के सदस्य रहते हैं। सदन की सदस्यता समाप्त होते ही उन्हें अपने पदों से अलग होना पड़ता है। जैसे 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त कर पुनः स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में निर्णायक स्थिति में आ गई।

इसी कारण 19 जून, 2019 को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री ओम बिड़ला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखा गया तथा गृहमंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मन्त्री श्री राजनाथ सिंह एवं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इस प्रकार श्री ओम बिड़ला को स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा के अध्यक्ष इस पद को ग्रहण करते समय इस पद के लिए कोई शपथ नहीं लेते। अध्यक्ष प्रारम्भ में केवल संसद सदस्य होने की शपथ लेते हैं। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन (Salary,Allowances and Pension of Members of Parliament)-संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को समान वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि मिलते हैं।

वित्त मन्त्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी, 2018 को बजट प्रस्तुत करते समय सांसदों के वेतन भत्तों में प्रस्तावित कानून के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति के अनुरूप सांसदों के वेतन में स्वतः संशोधन हो जाएगा। वित्तमन्त्री के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार मूल वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 70 हजार एवं सचिवालय भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार, दैनिक भत्ता 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का निर्णय लिया जो 1 अप्रैल, 2018 से लागू हुए।

सांसदों को निःशुल्क आवास, परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, तीन लैंड लाइन टेलीफोन एवं एक बी०एस०एन०एल० मोबाइल तथा एक मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिसमें एक लाख साठ हजार मुफ्त कॉलों के साथ 20 हजार अतिरिक्त मुफ्त कॉलें भी दी गई हैं। प्रत्येक सांसद को कम्प्यूटर हेतु मुफ्त ब्राड बैंड सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सांसद को देश में लगभग 34 हवाई यात्राएँ भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं।

सांसदों को मिलने वाली पेंशन 20,000 रुपए मासिक के स्थान पर योगी आदित्यनाथ कमेटी ने इसे बढ़ाकर 35 हजार रुपए करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त 1988 में पास किए गए अधिनियम द्वारा सांसद की उसके कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति या उसके आश्रित को पेंशन की सुविधा प्रदान की गई थी।

संसद सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges of Members of Parliament)-संसद सदस्य अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं-
(i) संसद अथवा उसकी किसी समिति में कही गई बात पर सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(ii) संसद का अधिवेशन आरम्भ होने के 40 दिन पहले तथा अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दीवानी मुकद्दमे में बन्दी नहीं बनाया जा सकता, परन्तु फौजदारी मुकद्दमे में उन्हें पकड़ा जा सकता है।

(iii) संसद के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार है। 6 मार्च, 2011 से यह लागू की गई है। लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of Lok Sabha) संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में लोकसभा की महत्त्वपूर्ण शक्तियों का वर्णन किया गया है। लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

1. विधायी शक्तियाँ (Legislative Functions):
लोकसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। कानून-निर्माण में लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा को भी अधिकार दिया गया है। संघ सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। यद्यपि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमण्डलों को भी है, परन्तु विवाद की दशा में अन्तिम निर्णय संसद का होता है। विशेष परिस्थिति में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी लोकसभा कानून बना सकती है, यदि

  • राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे,
  • दो अथवा दो से अधिक राज्यों की प्रार्थना पर,
  • राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा की गई हो,
  • किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो।

2. राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण (Controlover National Finance):
राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर लोकसभा को पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त है। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक पास होने से रोक सकती है। इस तरह सरकार को धन देने तथा खर्च करने की स्वीकृति देने वाला सदन लोकसभा ही है।

लोकसभा मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत बजट को निरस्त कर सकती है, कम कर सकती है, परन्तु उसे बढ़ा नहीं सकती। यदि सरकार का बजट निरस्त कर दिया जाए तो यह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समझा जाएगा। ऐसी अवस्था में मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control Over Executive):
लोकसभा का मन्त्रिमण्डल पर पूरा नियन्त्रण होता है। मन्त्रिमण्डल अपने कार्यकाल तथा कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। लोकसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव पास करके, वेतन में कटौती करके तथा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन पर नियन्त्रण रखती है।

मन्त्री लोकसभा में बहुमत-प्राप्ति तक ही अपने पदों पर रह सकते हैं। बहुमत समाप्त होते ही उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है। लोकसभा मन्त्रियों के विभागों की जाँच-पड़ताल के लिए समिति नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार लोकसभा की मन्त्रियों पर कड़ी निगरानी रहती है।

4. चुनाव कार्य (Electoral Functions):
लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

5. न्यायिक कार्य (Judicial Functions):
लोकसभा को राज्यसभा के समान ही राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग तथा अन्य कार्रवाई द्वारा हटाने का अधिकार है। राज्यसभा के दोषारोपण की जाँच-पड़ताल लोकसभा करती है। उन्हें दोषी पाए जाने पर अपने कुल सदस्यों की संख्या की उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उन्हें उनके पद से हटा सकती है।

में संशोधन (Amendment in the Constitution) लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन के लिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अनिवार्य हैं। संवैधानिक संशोधनों के प्रति दोनों सदनों में मतभेद को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधनों के विषय में निषेधाधिकार (Veto Power) प्राप्त नहीं हैं।

7. सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने के विषय में शक्ति (Power for Safe guarding the Privileges) लोकसभा को किसी भी ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार है, चाहे वह सदन का सदस्य ही क्यों न हो, जो लोकसभा के किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। इसी शक्ति के अधीन 15 नवम्बर, 1978 को लोकसभा की विशेष अधिकारों की समिति ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सदन के विशेष अधिकारों को भंग करने तथा उसका अपमान करने का दोषी ठहराया था तथा दण्ड के रूप में उनकी सदस्यता समाप्त करके उन्हें अधिवेशन के विसर्जन तक कैद में रखने का आदेश दिया था।

8. विविध कार्य (Miscellaneous Functions)-लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर दूसरे विविध कार्य भी करती है जो इस प्रकार हैं-

  • राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा की स्वीकृति लोकसभा से ली जाती है,
  • लोकसभा विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों पर विचार करती है,
  • राज्यसभा के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की
  • जनता की शिकायतें सरकार के सामने रखती है तथा उन्हें दूर करवाती है,
  • सदन की कार्रवाई के नियम बनाती है,
  • संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करना, उनके नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करना,
  • उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना,
  • अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है,
  • दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय स्थापित करती है।

लोकसभा की ऊपर वर्णित शक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानून निर्माण में यह सर्वोपरि है। वित्तीय क्षेत्र में उसकी स्थिति महान है। उसकी अनुमति के बिना सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न ही धन एकत्रित करके खर्च कर सकती है। मन्त्रिमण्डल पर लोकसभा का नियन्त्रण अन्तिम होता है।

वह अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारे देश में यह प्रथा विकसित हो चुकी है कि प्रधानमन्त्री लोकसभा से ही लिया जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री प्रायः लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही होता है। श्री एम०पी० शर्मा के शब्दों में, “यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोपरि भाग है। व्यावहारिक रूप से लोकसभा ही सभी निर्माणात्मक कार्यों के लिए सर्वोच्च है।”

प्रश्न 5.
लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य तथा स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर:
संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष (Speaker) तथा एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) की व्यवस्था की गई है। सामान्यतः लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या डिप्टी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है।

अध्यक्ष का निर्वाचन (Election of the Speaker):
लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करती है। साधारणतया शासक दल का नेता विरोधी दल के नेताओं से विचार करके अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने का प्रयास करता है। वर्तमान लोकसभा के द्वारा श्री ओम बिड़ला को स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया।

2. कार्यकाल (Tenure):
अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के समान 5 वर्ष है। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव न कर ले।

3. अध्यक्ष के पद का रिक्त होना (Vacancy in Speaker’s Office):
लोकसभा के अध्यक्ष का पद उसके अपने पद से त्याग-पत्र देने से रिक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, बीमारी अथवा असमर्थता की अवस्था में उसे उसके पद से हटा दिया जाए की स्थिति में उसका पद रिक्त माना जाता है। उसे पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने से पहले उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि सदन के कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से हटाए जाने का प्रस्ताव पास हो जाए तो अध्यक्ष को अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है। जब लोकसभा उसके हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो तो वह बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता।

वेतन (Salary)-स्पीकर को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा कई भत्ते मिलते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 4,00,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। उसे निःशुल्क सरकारी निवास स्थान भी दिया जाता है। ये वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अभिप्राय यह है कि स्पीकर के वेतन तथा भत्ते उसके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। स्पीकर के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। इस तरह लोकसभा के स्पीकर का पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसका देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों की सूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान सातवाँ स्थान है।

अध्यक्ष के कार्य (Functions of the Speaker) लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य निम्नलिखित हैं

  • वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है,
  • वह यह निर्णय करता है कि किस विधेयक पर किस दिन बहस हो,
  • वह सदस्यों के बोलने का क्रम निश्चित करता है। यदि एक ही समय दो या दो से अधिक सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाएँ तो पहले कौन बोलेगा, उसका निर्णय अध्यक्ष करता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो वह उसे सदन से बाहर जाने को कह सकता है। अध्यक्ष की आज्ञा न मानने पर सदस्य को मार्शल की मदद से बाहर निकलवा सकता है तथा सदस्य को अधिवेशन में भाग लेने से भी रोक सकता है,
  • वह सदन का कार्यक्रम बनाता है, कार्रवाई के नियमों की व्याख्या करता है तथा उनसे सम्बन्धित झगड़ों का निपटारा करता है, (
  • यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाए कि यह साधारण विधेयक है अथवा धन विधेयक तो अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है,
  • अध्यक्ष विधेयकों पर वाद-विवाद के पश्चात् मतदान करवाता है तथा निर्णय की घोषणा करता है,
  • वह सदन में विभिन्न प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति देता है अथवा किसी प्रस्ताव को पेश करने से इन्कार कर सकता है,
  • किसी विधेयक पर मतभेद की दशा में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है,
  • वह राष्ट्रपति के सन्देशों को पढ़कर सुनाता है,
  • वह सदन की ओर से राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के साथ पत्र-व्यवहार करता है,
  • वह सदन में विभिन्न समितियों का गठन करता है तथा कुछ की अध्यक्षता भी करता है,
  • वह विधेयकों पर मतदान में भाग नहीं लेता, परन्तु मत बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है,
  • सदन में सभी सदस्य उसकी अनुमति से तथा उसको सम्बोधित करके बोलते हैं,
  • वह सदन में अव्यवस्था होने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है,
  • सदस्य संसदीय भाषा का प्रयोग करें। अनुचित शब्दों को कार्रवाई से निकलवाने का अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है,
  • यदि कोई व्यक्ति सदन की मानहानि करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य करना अध्यक्ष का अधिकार है,
  • वह सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षक है।

अध्यक्ष की स्थिति (Position of the Speaker) लोकसभा के अध्यक्ष को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसका पद बहुत महत्त्वपूर्ण, गरिमाशाली तथा सम्मान वाला है। एम०वी० पायली का कथन है, “अध्यक्ष सदस्यों के व्यक्तिगत दलीय आधार पर प्राप्त तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक है। संक्षेप में अध्यक्ष स्वय सदन की शक्तियों, कारवाई व सम्मान का प्रतीक है।”

भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था “अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन के गौरव तथा स्वतन्त्रता का प्रतिनिधित्व करता है और क्योंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, अतः अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता का प्रतीक बन जाता है।” भूतपूर्व अध्यक्ष जी०वी० मावलंकर ने तो यहाँ तक कहा था “सदन में उसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं।”

भारत के अध्यक्ष को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु फिर भी भारतीय अध्यक्ष को ब्रिटिश अध्यक्ष की तरह मान्यता प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में एक बार का अध्यक्ष सदा का अध्यक्ष होता है। (Once a Speaker, always a speaker.) वह कॉमन सदन के लिए निर्विरोध चुना जाता है। भारत में ऐसी प्रथाएँ स्थापित नहीं हुई हैं। फिर भी अभी तक जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने अपनी निष्पक्षता व कार्यकुशलता से इस पद का सम्मान बढ़ाया है।

निष्कर्ष (Conclusion) लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों व स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति बड़ी गौरवशाली है। लोकसभा के अध्यक्ष की तुलना ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष से की जा सकती है तथा इस रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय अध्यक्ष को हाऊस ऑफ अध्यक्ष से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह भिन्न-भिन्न समितियों की नियुक्ति करता है और स्वयं तीन महत्त्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष भी होता है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 6.
लोकसभा तथा राज्यसभा के आपसी सम्बन्धों का वर्णन करें।
अथवा
राज्यसभा दूसरा नहीं, दूसरे दर्जे का सदन है। व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं तो कुछ कार्यों में राज्यसभा की शक्तियाँ कम हैं। कुछ शक्तियाँ दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं। इसलिए राज्यसभा को दूसरा सदन कहना तो उचित होगा, परन्तु दूसरे दर्जे का सदन कहना उचित नहीं है। निम्नलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है

1. साधारण विधेयक (Ordinary Bills):
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों की स्वीकृति से ही विधेयक पास होगा, परन्तु अन्तिम शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। संयुक्त अधिवेशन की दशा में भी लोकसभा का ही प्रभुत्व रहता है।

2. धन विधेयक (Money Bills):
धन विधेयक पर राज्यसभा का नियन्त्रण बहुत कम है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार करना अथवा न करना लोकसभा का अधिकार है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control Over Executive):
मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि दोनों सदनों के सदस्यों को मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। दोनों सदन मन्त्रियों के कार्यों की आलोचना करते हैं, परन्तु अन्तिम शक्ति लोकसभा की है। लोकसभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है, राज्यसभा नहीं, इसलिए कार्यपालिका पर अन्तिम नियन्त्रण लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं।

4. न्यायिक कार्य (Judicial Functions):
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पद से हटाने में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। महाभियोग कोई भी सदन लगा सकता है तथा दूसरा सदन जाँच-पड़ताल करता है। महाभियोग तभी प्रभावकारी होगा यदि दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव प

5. चुनाव कार्य (Electoral Functions):
राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनावों में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अधिकार होता है, जबकि उप-राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को भी मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है।

6. संविधान में संशोधन (Constitutional Amendments):
संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा तथा राज्यसभा को समान रूप से प्रदान किया गया है। संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो संशोधन प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

7. अखिल भारतीय सेवा की स्थापना (Creation of an All India Service):
देश में यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जानी है तो इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा पास करती है, तभी संसद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करती है।

8. राज्य-सूची पर कानून बनाना (Enactment on the Subject of State List):
शक्तियों के विभाजन के आधार पर राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं का है, परन्तु राज्यसभा के प्रस्ताव पास करने पर राज्य-सूची में दिए गए विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

9. आपातकाल की स्वीकृति (Consent on the Proclamation of Emergency):
राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा की स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। यदि लोकसभा भंग हो चुकी हो तो राज्यसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

10. दोनों सदनों की अपनी विशेषताएँ (Peculiar Features of the Both Houses):
उक्त साझेदारी के अतिरिक्त प्रत्येक सदन की कुछ अलग-अलग विशेषताएँ भी हैं, जैसे

  • लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से तथा राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं,
  • राज्यसभा में 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है,
  • लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करती है। उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है,
  • लोकसभा अपने अध्यक्ष को हटा सकती है, राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे लोकसभा की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है,
  • धन विधेयक तथा साधारण विधेयक पर विवाद की दशा में अन्तिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है,
  • दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है,
  • राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अपने पद से निवृत्त हो जाते हैं तथा नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion) ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का आपस में गहरा सम्बन्ध है। एक सदन सारे कार्य नहीं कर सकता। भारत में दोनों सदनों में न कोई सदन अधिक शक्तिशाली है और न ही कोई सदन कम शक्तिशाली है। यदि कुछ कार्यों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है तो कुछ कार्यों में राज्यसभा।

कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनमें दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः भारतीय लोकसभा और राज्यसभा संसद के अभिन्न अंग हैं। इनकी तुलना एक मनुष्य की दो भुजाओं से की जाती है। लोकसभा की तुलना दाएँ हाथ से तथा राज्यसभा की तुलना बाएँ हाथ से की जा सकती है।

प्रश्न 7.
भारत की संसद में अपनाई जाने वाली विधायनी प्रक्रिया का वर्णन करें। अथवा कोई साधारण विधेयक कानून बनने के लिए जिन अवस्थाओं में से गुजरता है, उनका वर्णन करें। अथवा एक विधेयक कैसे अधिनियम बनता है?
उत्तर:
कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक कहा जाता है। जब यह कर दिया जाता है तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तब वह अधिनियम अर्थात् कानून बन जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं सरकारी विधेयक तथा गैर-सरकारी विधेयक। जो विधेयक सरकार की ओर से अर्थात् मन्त्री द्वारा पेश किया जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है और जो विधेयक मन्त्री के अतिरिक्त किसी और द्वारा पेश किया जाता है, उसे गैर-सरकारी विधेयक कहा जाता है।

विधेयक चाहे सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, दो तरह के होते हैं-साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। साधारण विधेयक सामान्य लोकहित के बारे में होते हैं। प्रशासन को चलाने के लिए कानून बनाने से उनका सम्बन्ध होता है। धन विधेयक उसे कहा जाता है जो कर लगाने तथा सरकारी कोष से धन निकलवाकर खर्च करने के बारे में हो अथवा उनका सम्बन्ध राजस्व से हो। विधेयकों के विभाजन को इस आकृति से आसानी से समझा जा सकता है
HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 Img 1
एक विधेयक अधिनियम कैसे बनता है? (How does a Bill become an Act ?)

1. विधेयक पेश करना तथा प्रथम वाचन (Introduction and First Reading):
साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति विधेयक पेश करना चाहता है, वह इस उद्देश्य की सूचना एक.मास पूर्व अध्यक्ष को देता है। मन्त्रियों पर एक महीने की अवधि लागू नहीं होती। अध्यक्ष उस विधेयक पर कोई तिथि निश्चित कर देता है। निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक पेश करता है। वह विधेयक का शीर्षक पढ़ता है। वह विधेयक के सम्बन्ध में भाषण भी देता है।

यदि शीर्षक के सम्बन्ध में मतभेद हो तो विरोधी दल को अपने विचार रखने का समय दिया जाता है। विधेयक को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। इस विधि को ही विधेयक का पेश करना तथा प्रथम वाचन कहा जाता है। कभी-कभी अध्यक्ष विधेयक को सीधे सरकारी गजट में छापने का आदेश दे सकता है।

इस अवस्था में विधेयक को प्रथम वाचन के लिए सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती तथा उसका सरकारी गजट में छाप दिया जाना ही प्रथम वाचन मान लिया जाता है। विधेयक के प्रथम वाचन के पश्चात् विधेयक पेश करने वाले सदस्य के सुझाव पर तथा सदन की आज्ञानुसार विधेयक के दूसरे वाचन को आरम्भ करने के लिए तिथि निश्चित की जाती है।

2. दूसरा वाचन (Second Reading):
निश्चित तिथि पर विधेयक पर दूसरा वाचन आरम्भ होता है। विधेयक पेश करने वाला विधेयक पर धारावाहिक बहस करने अथवा विधेयक को किसी समिति के पास भेजने की सिफारिश करता है। विधेयक पर वाद-विवाद केवल विधेयक के साधारण सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों तक सीमित रहता है। विधेयक की प्रत्येक धारा पर विस्तारपूर्वक बहस नहीं होती और न ही कोई संशोधन पेश किया जा सकता है। विधेयक पेश करने वाले सदस्य की बात को मानते हुए विधेयक को सम्बन्धित समिति के पास भेज दिया जाता है। विधेयक की कापियाँ सदस्यों में बाँटी जाती हैं।

3. समिति अवस्था (Committee Stage):
विधेयक जिस प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, उसमें सदन के विभिन्न राजनीतिक दलों को सदस्यों के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। एक समिति में 20 से 30 तक सदस्य लिए जाते हैं। विधेयक पेश करने वाले को समिति में अवश्य लिया जाता है। समिति में विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता है।

समिति किसी भी व्यक्ति, संस्था तथा समूह को यदि उसके पास विधेयक सम्बन्धी कोई जानकारी है तो उसे अपने पास बुला सकती है। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। विधेयक पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद समिति विधेयक को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के निश्चित समय के अन्दर सदन को वापिस भेज देती है।

4. रिपोर्ट अवस्था (Report Stage) समिति की रिपोर्ट के पश्चात् विधेयक पेश करने वाला प्रस्ताव रख सकता है कि समिति की रिपोर्ट के साथ विधेयक पर विचार किया जाए। उस अवस्था में विधेयक पर व्यापक वाद-विवाद होता है। विधेयक की प्रत्येक धारा पर चर्चा होती है। संशोधन पेश किए जाते हैं। प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक धारा को सदन के सामने मतदान के लिए रखा जाता है।

यदि मतदान में धारा स्वीकृत हो जाती है तो वह विधेयक का भाग बन जाती है। जब विधेयक की सभी धाराओं पर विचार पूरा हो जाता है तो मतदान करवाया जाता है। यदि मतदान में विधेयक को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए तो उसे पास समझा जाता है अन्यथा वह निरस्त हो जाता है। यह विधेयक की सबसे महत्त्वपूर्ण अवस्था होती है। यही विधेयक का दूसरा वाचन होता है। यदि मन्त्री द्वारा रखा गया विधेयक निरस्त हो जाए तो यह समझा जाएगा कि मन्त्रिमण्डल का बहुमत नहीं है तथा उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है। साधारणतया विधेयक इस अवस्था में पास हो जाता है।

5. तीसरा वाचन (Third Reading):
जब विधेयक का दूसरा वाचन समाप्त हो जाता है तो निश्चित तिथि पर विधेयक का तीसरा वाचन आरम्भ होता है। यह केवल औपचारिकता है। इस अवस्था में कोई नया संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता और न ही प्रत्येक धारा पर बहस होती है। विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर केवल बहस होती है। इसके बाद विधेयक पर एक बार मतदान करवाया जाता है। इस अवस्था में विधेयक प्रायः स्वीकार ही कर लिया जाता है। इसके साथ ही विधेयक एक सदन में पास समझा जाता है।

6. विधेयक दूसरे सदन में (Bill in the other House):
एक सदन में पास होने के पश्चात् विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है, जिन अवस्थाओं से पहले सदन में गुजरा था। यदि दूसरा सदन विधेयक को उसी तरह पास कर दे तो विधेयक दोनों सदनों में पास समझा जाता है। मतभेद होने की दशा में राज्यसभा किसी भी साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है।

गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा की बात को ही स्वीकार किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।

7. राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent of the President):
संसद के दोनों सदनों में विधेयक पास होने पर उसे अन्तिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर वह विधेयक कानून बन जाता है तथा उसे भारतीय गजट में छाप दिया जाता है। राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है, जिसके अन्तर्गत वह किसी विधेयक को संसद को दोबारा विचार करने के लिए भेज सकता है। यदि संसद राष्ट्रपति के सुझाव को स्वीकार करते हुए अथवा अस्वीकार करते हुए विधेयक को दोबारा बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। राष्ट्रपति बिना स्वीकृति दिए एक विधेयक को अपने पास कितने समय तक रोक सकता है, इस विषय में देश का संविधान मौन है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 8.
भारत की संसद में धन विधेयक कैसे पास होता है? अथवा वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें।
उत्तर:
वित्त विधेयक को पारित करने की विधि साधारण विधेयक की विधि से भिन्न है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरे, धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है जो वित्तमन्त्री अथवा उसकी अनुपस्थिति में किसी और मन्त्री द्वारा पेश किया जाता है। धन विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जिसका निम्नलिखित विषयों से सम्बन्ध होता है-

  • किसी प्रकार का कर लगाना, घटाना, बढ़ाना तथा समाप्त करना,
  • भारत सरकार द्वारा ऋण लेने, गारण्टी देने तथा वित्तीय उत्तरदायित्व के लिए कानून बनाना,
  • भारत की संचित निधि से किसी व्यय के लिए धनराशि देना,
  • भारत की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि का संरक्षण या निधि में धन जमा करना या निकालना,
  • किसी सरकारी खर्च को भारत की संचित निधि में से खर्च योग्य घोषित करना अथवा उसमें से किसी व्यय के लिए धन-राशि देना।

संक्षेप में, धन विधेयक का सम्बन्ध सरकार से धन प्राप्त करने अथवा खर्च करने अथवा सरकारी निधियों के संरक्षण या उसमें से व्यय से होता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है तथा किसी विधेयक पर विवाद की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अन्दर अपनी सिफारिशों व सुझावों सहित लोकसभा को वापिस लौटा देती है। लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है।

साधारणतया धन विधेयक बजट के रूप में पेश किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन की माँग के लिए बजट पास होने से पहले तथा बाद में भी धन विधेयक के रूप में विधेयक पेश किया जा सकता है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) भी कहा जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार बजट तैयार करती है जिसे राष्ट्रपति की ओर से वित्तमन्त्री लोकसभा में पेश करता है। बजट के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं-आमदनी का भाग तथा खर्च का भाग। खर्चे के अनुमान दो भागों में दिखाए जाते हैं। एक भाग में संचित निधि से किया जाने वाला खर्च होता है।

इन खर्चों पर संसद में मतदान नहीं होता। दूसरे भाग में अनुदान सम्बन्धी माँग (Demand for Grants) होती है। इन्हें साधारण खर्च भी कहा जाता है। अनुदान सम्बन्धी माँगों पर संसद में बहस होती है। संसद इन माँगों को स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकती है। इन माँगों में कटौती भी की जा सकती है।

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा दिए गए कर्जे, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेन्शन आदि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। बजट राष्ट्रपति के अभिभाषण से आरम्भ होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देता है जिसमें सरकार की नीतियों की चर्चा की जाती है।

बजट को पारित होने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है

1. बजट को पेश करना (Introduction of the Budget):
वित्तमन्त्री लोकसभा में बजट पेश करता है। वित्तमन्त्री बजट के सम्बन्ध में भाषण देता है जिसमें बजट की प्रकृति और आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद बजट भाषण प्रतियाँ राज्यसभा में भेज दी जाती हैं।

2. बजट पर सामान्य वाद-विवाद (General Discussion on Budget):
वित्तमन्त्री के बजट भाषण के दो-तीन दिन पश्चात् बजट पर सामान्य वाद-विवाद होता है। सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की जाती है। इस समय उन खर्चों पर भी वाद-विवाद होता है जो संचित निधि से किए जाने हैं।

3. माँगों पर मतदान (Demand for Grants):
सामान्य वाद-विवाद समाप्त होने के पश्चात लोकसभा अनुदान सम्बन्धी माँगों पर विचार करती है। प्रत्येक मन्त्रालय की माँगों पर अलग-अलग विचार किया जाता है। मन्त्रालय के पिछले वर्ष के कार्य की समीक्षा की जाती है। मोरिस,जोन्स का कहना है कि यह ऐसा अवसर होता है कि जिस पर सदन अपने मन की बात खुलकर कह सकता है तथा इस अवसर पर सरकार को यह पता चल जाता है कि वित्तीय सुझावों की माँगों को किस रूप में स्वीकार किया जाएगा। लोकसभा को इन अनुदानों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने तथा कम करने का अधिकार होता है। लोकसभा माँगों को कम कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती।

4. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill):
जब अनुदान सम्बन्धी माँगें लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं तो संचित निधि से होने वाले खर्चों के साथ ये माँगें एक विनियोग विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश की जाती हैं। इसका अर्थ यह होता है कि लोकसभा द्वारा स्वीकृत सभी माँगों तथा संचित निधि पर पारित खर्चे को खर्च करने का अधिकार सरकार को मिल गया है। इस विधेयक के स्वीकृत हुए बिना सरकार कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती।

5. वित्त विधेयक (Finance Bill):
विनियोग विधेयक के पास हो जाने पर सरकार को खर्च करने का अधिकार मिल जाता है, परन्तु इन खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है इसलिए सरकार वित्त विधेयक पेश करती है जिसमें करों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था की जाती है। प्रस्तावित करों तथा साधनों के विषय में लोकसभा में विचार होता है तथा संशोधन भी रखे – जाते हैं। नए करों को स्वीकार तथा अस्वीकार किया जा सकता है। लोकसभा करों की माँग को बढ़ा नहीं सकती। विधेयक के पास होने पर सरकार को जनता पर नए कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

6. बजट राज्यसभा में (Budget in the Rajya Sabha):
बजट लोकसभा में पास होने के पश्चात् राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक विचार के लिए रख सकती है। राज्यसभा को सुझाव देने का अधिकार है, परन्तु सुझावों को मानना अथवा न मानना लोकसभा का कार्य है।

7. राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent of the President):
दोनों सदनों में पास होने के पश्चात विधेयक को अन्तिम स्वीकति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि धन विधेयक उसकी पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ऊपर वर्णित प्रक्रिया द्वारा भारत की संसद में धन विधेयक अथवा बजट पास होता है।

लेखानुदान तथा पूरक अनुदान (Vote on Account and Supplementary Grants):
यदि किसी वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले विनियोग विधेयक पास न किया जा सके तो सरकार के पास आवश्यक व्यय के लिए कोई धनराशि नहीं होगी, इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि कुछ आवश्यक खर्चों के लिए सरकार को सीमित रकम दे दी जाए, इसे लेखानुदान कहते हैं। वर्ष 1991-92 के वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले चन्द्रशेखर सरकार ने इसी का सहारा लिया था।

यदि किसी कार्य के लिए निश्चित की हुई रकम या धनराशि कम प्रतीत हो तो लोकसभा के सामने पूरक अनुदान (Supplementary Grants) की माँग पेश की जाती है। इनको पास करने का तरीका वही है जो बजट या अन्य धन विधेयकों पर लागू होता है।

प्रश्न 9.
राज्य विधान सभा की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर:
सभी राज्यों में कानून निर्माण के लिए विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं और कुछ में केवल एक ही सदन है। विधान सभा विधानमण्डल का निम्न सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

विधानसभा का संगठन (Composition of Legislative Assembly):
संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद 170 में केवल इतना कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं होगी। प्रत्येक जनगणना के पश्चात् राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है।

इस कारण से यह संख्या भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि सन 2000 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव-क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आँकड़े लिए जाएँगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित तथा प्रकाशित हो चुके हैं।

31 अगस्त, 2000 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं संसद द्वारा अगस्त 2001 में पास किए संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सन् 2026 तक बढ़ाए बिना उनका परिसीमन किया जाएगा जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं और प्रतिनिधियों के अनुपात में समानता लाई जा सके।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का आबादी के आधार पर पुनर्निर्धारण करने का निर्णय भी हुआ जो 1991 की जनसंख्या के आधार पर लागू होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि दिसम्बर, 2019 में पास किए गए 104वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार लोकसभा के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी, 2030 तक 10 वर्षों के लिए पूर्व की भाँति बढ़ा दिया गया है।

राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या

राज्य का नामसदस्यों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश175
2. असम126
3. बिहार243
4. गुजरात182
5. हरियाणा90
6. हिमाचल प्रदेश68
7. कर्नाटक224
8. केरल140
9. मध्य प्रदेश230
10. महाराष्ट्र288
11. मणिपुर60
12. मेघालय60
13. नागालैण्ड60
14. ओडिशा147
15. पंजाब117
16. राजस्थान200
17. सिक्किम32
18. तमिलनाडु234
19. तेलंगाना119
20. त्रिपुरा60
21. उत्तर प्रदेश403
22. पश्चिम बंगाल294
23. मिज़ोरम40
24. अरुणाचल प्रदेश60
25. गोवा40
26. छत्तीसगढ़90
27. उत्तराखण्ड70
28. झारखण्ड81
संघ क्षेत्र
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
2. चण्डीगढ़
3. दादरा नागर हवेली और दमन दीव
4. लक्षद्वीप
5. पुद्दुचेरी30
6. दिल्ली50
7. जम्मू-कश्मीर107
8. लद्दाख

विधान सभा के सदस्यों का चुनाव (Election of the members of Legislative Assembly)-राज्य की विधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 18 वर्ष का या इससे अधिक आयु का नागरिक विधान सभा के सदस्यों के चुनाव में मत देने का अधिकार रखता है, परन्तु विदेशी, पागल, दिवालिए तथा भयंकर अपराधियों को इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

यह चुनाव संयुक्त चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है, परन्तु कुछ पिछड़ी जातियों और कबीलों के लिए विधान सभा में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल यह अनुभव करे कि एंग्लो-इण्डियन जाति को विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वह इस जाति के एक व्यक्ति को जिसे हे योग्य समझे, विधान सभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है।

एंग्लो-इण्डियन अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था सन् 2000 तक की गई थी, लेकिन अब दिसंबर, 2019 को लोकसभा ने सर्वसम्मति से 104वें संवैधानिक संशोधन पास किया जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के स्थानों को सुरक्षित करने की व्यवस्था को वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

योग्यताएँ (Qualifications) संविधान में राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति में दी गई योग्यताएँ होनी चाहिए-

  • वह भारत का नागरिक हो,
  • वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
  • वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो,
  • उसका नाम उस राज्य के मतदाताओं की सूची में हो,
  • वह पागल या दिवालिया । न हो,
  • वह किसी न्यायालय द्वारा इस पद के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो,
  • इसके अतिरिक्त समय-समय पर विधान सभा द्वारा निश्चित की गई सभी योग्यताएँ उसमें हों,
  • जुलाई, 1996 में जन-प्रतिनिधि कानून में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि स्वतन्त्र उम्मीदवार तभी चुनाव लड़ सकता है, यदि उसका नाम दस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया हो।

कार्यकाल (Tenure) लोकसभा की तरह ही राज्यों की विधान सभाओं का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता है। 42वें संशोधन के अनुसार विधान सभा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार फिर यह अवधि 5 वर्ष कर . दी गई है। विधान सभा को अवधि समाप्त होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से अथवा बिना सलाह के भी विधान सभा को भंग कर सकता है और नए चुनाव करा सकता है।

जैसे हरियाणा में श्री बंसी लाल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना समर्थन वापस लिए जाने पर सरकार अल्पमत में आ गई तथा राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री को सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा था। श्री बंसी लाल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और सरकार गिर गई। तत्पश्चात् श्री ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमन्त्री बने और उन्होंने दिसम्बर, 1999 में राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सिफारिश की। इस प्रकार विधान सभा को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया गया।

गणपूर्ति (Quorum):
विधान सभा की बैठकों में कार्रवाई प्रारम्भ होने के लिए यह आवश्यक है कि विधान सभा की कुल सदस्य-संख्या का 1/10वाँ भाग उपस्थित हो।

अधिवेशन (Session):
राज्यपाल विधान सभा और विधान परिषद् के अधिवेशन किसी समय भी बुला सकता है, परन्तु दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक समय का अन्तर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल दोनों सदनों का सत्रावसान भी कर सकता है।

वेतन एवं भत्ते (Salary and Allowances):
राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमण्डल के द्वारा समय-समय पर पारित विधेयकों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य में वेतन एवं भत्ते अलग-अलग होंगे; जैसे दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को 50,000 मूल वेतन सहित कुल 2,35,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है।

इसी तरह 5 मई, 2017 को हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2017 के द्वारा किए गए संशोधन अनुसार विधानसभा सदस्यों को 60 हजार रुपए मासिक वेतन, कार्यालय भत्ता 20,000 रुपए, दैनिक भत्ता 2000 रुपए प्रतिदिन जो अधिकतम 30,000 रुपए आदि प्रदान किए जाते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में विधानमण्डल के द्वारा अपने सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इसलिए सभी राज्यों में राज्य विधानमण्डल के सदस्यों (MLA) के वेतन भत्ते भी अलग-अलग होते हैं।

विधान सभा का अध्यक्ष (Speaker) लोकसभा के सदस्यों की भांति विधान सभा के सदस्य भी अपने में से एक अध्यक्ष (Speaker) तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। साधारणतः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अगली विधान सभा के बनने तक अपने पद पर बने रहते हैं, परन्तु विधान सभा के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को बहुमत के प्रस्ताव पास करके उनको पद से हटा सकते हैं।

ऐसा प्रस्ताव पास करने से 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी आवश्यक होती है। विधान सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही हैं। वह विधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सदस्यों को बोलने, प्रश्न पूछने तथा प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा देता है। विधेयकों पर मतदान कराकर परिणाम की घोषणा करता है। कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं, इसका फैसला भी अध्यक्ष ही करता है। साधारणतया वह मतदान में भाग नहीं लेता, परन्तु उसे एक निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है।

विधान सभा की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of the Legislative Assembly):
जिन राज्यों में केवल विधान सभा है, वहाँ विधानमण्डल की सभी शक्तियाँ विधान सभा प्रयोग करती है। जहाँ विधान परिषद् है, वहाँ भी वास्तविक शक्तियाँ विधान सभा के पास ही हैं। ये शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

1. विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers):
विधान सभा को राज्य सूची के 66 विषयों तथा समवर्ती सूची के 52 विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर बनाया गया कानून यदि संघीय संसद द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करता हो तो वह निरस्त समझा जाएगा। यदि विधानमण्डल द्वि-सदनीय है तो विधेयक वहाँ से विधान परिषद् के पास जाता है। विधान परिषद् यदि उसे निरस्त कर दे या तीन महीने तक उस पर कोई कार्रवाई न करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधान सभा को स्वीकृत न हों तो विधान सभा उस विधेयक को दोबारा पास कर सकती है और उसे दोबारा विधान परिषद् के पास भेजा जाता है।

यदि विधान परिषद् उस विधेयक पर दोबारा एक महीने तक कोई कार्रवाई न करे या उसे निरस्त कर दे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधान सभा को स्वीकृत न हों तो तीनों अवस्थाओं में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हुआ समझा जाता है। यदि राज्य में विधान परिषद् नहीं है जैसे हरियाणा में, तो विधान सभा के पास होने के बाद ही अन्यथा दोनों सदनों से पास होने पर विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, उसे दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है। यदि विधानमण्डल उसे दोबारा पास करके भेजे तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

2. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers):
वित्तीय विधेयक केवल विधान सभा में ही पेश हो सकता है। राज्य की आमदनी व खर्च पर विधान सभा का पूरा नियन्त्रण होता है। विधान परिषद् वित्त या धन विधेयक को अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। यदि इसके बाद विधान परिषद् उसे निरस्त कर दे या उसमें कुछ संशोधन कर दे तो भी वह विधेयक उसी रूप में पास समझा जाता है जिस रूप में विधान सभा में पास हुआ था। इसके बाद धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक उसकी पूर्व स्वीकृति से ही पेश होते हैं।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive):
राज्य की मन्त्रिपरिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। विधान सभा में बहुमत दल अथवा दलीय गठबन्धन का नेता ही मुख्यमन्त्री पद सम्भालता है। अधिकांश मन्त्री विधान सभा से लिए जाते हैं। विधान सभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मन्त्रि-परिषद् को पद से हटा सकती है। विधान सभा मन्त्रियों से उनके कार्यों तथा नीतियों के बारे में प्रश्न पूछती है।

यदि मन्त्रि-परिषद् द्वारा पेश किए गए किसी विधेयक को विधान सभा निरस्त कर दे तो मन्त्रिपरिषद् को त्याग-पत्र देना पड़ता है। विधान सभा मन्त्रियों के वेतन में कटौती करके अथवा किसी सरकारी विधेयक को अस्वीकार करके भी मन्त्रि-परिषद् को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है।

4. चुनाव सम्बन्धी शक्तियाँ (Electoral Powers):
विधान सभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान सभा के सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद् हो तो उसके 1/3 सदस्य विधान सभा द्वारा चुने , जाते हैं। विधान सभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं।

5. संविधान संशोधन में भाग (Participation in Constitutional Amendment):
संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद उस पर कम-से-कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है। इस प्रकार संविधान के एक भाग में संशोधन प्रक्रिया में विधान सभा भाग लेती है। राज्य विधान सभाओं को संशोधन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं है।

6. अन्य शक्तियाँ (Other Powers):
राज्य की विधान सभाओं को कुछ और भी कार्य करने पड़ते हैं जो कि इस प्रकार हैं

(1) विधान सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधान परिषद् की स्थापना या समाप्ति की प्रार्थना कर सकती है और संसद इस प्रार्थना के अनुसार कानून बनाती है। फरवरी, 1989 में तमिलनाडु की विधान सभा ने विधान परिषद् की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया था,

(2) विधान सभा विधान परिषद् के साथ मिलकर (यदि विधान परिषद् हो) लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती है,

(3) विधान सभा विधान परिषद् के साथ मिलकर आकस्मिक कोष स्थापित कर सकती है,

(4) राज्य की विधान सभा किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर दण्ड दे सकती है,

(5) यदि कोई सदस्य विधान सभा का अनुशासन भंग करता है और सदन की कार्रवाई शान्तिपूर्वक नहीं चलाने देता, तब सदन उस सदस्य को सदन से निलम्बित कर सकता है,

(6) विधान सभा विरोधी दल के नेता को सरकारी मान्यता और अन्य सुविधाएँ देने के लिए विधेयक पास कर सकती है।

विधान सभा की स्थिति (Position of the Legislative Assembly) राज्यों में विधान सभा की स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण है। यह राज्य की सभी विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। जहाँ विधान परिषद् है तो भी वह इतनी शक्तिशाली नहीं है कि विधान सभा के रास्ते में रुकावट बन सके। विधान परिषद् का जीवन विधान सभा की इच्छा पर निर्भर करता है।

विधान सभा की शक्तियों पर सीमाएँ (Limitations on the Powers of Legislative Assembly)-विधान सभा उतनी शक्तिशाली नहीं जितनी कि केन्द्र में संसद है। इसकी शक्तियों तथा कार्यों पर दी गई कुछ सीमाएँ इस प्रकार हैं-

(1) राज्य विधान सभा या विधानमण्डल द्वारा पास किए गए कुछ विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजता है, जैसे भूमि या सम्पत्ति को हस्तगत करने वाला विधेयक,

(2) कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के. बिना राज्य विधानमण्डल में पेश नहीं किए जा सकते, जैसे कि अन्तर्राज्यीय व्यापार को नियन्त्रण करने वाला विधेयक,

(3) राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है, यदि वह समझे कि ऐसा करना उचित है,

(4) राज्यसभा प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय पर एक वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है,

(5) आपात् काल के समय उसकी सभी शक्तियाँ संसद के पास चली जाती हैं।

प्रश्न 10.
विधान परिषद् की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर:
विधान परिषद् की रचना (Composition of Legislative Council) भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में विधान परिषद् की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं हो सकती। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के द्वारा जम्मू-कश्मीर को 8वें एवं लद्दाख को 9वें केन्द्र-शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश को विधानसभा वाला केन्द्र-शासित प्रदेश बनाने की घोषणा भी की गई।

यद्यपि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर इन्हें एक ही केन्द्रशासित क्षेत्र के रूप में रूपान्तरित करने के लिए दादरा नगर हवेली और दमन-दीप (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा पास करने के उपरान्त 9 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् 26 जनवरी, 2020 को यह विलय प्रभावी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है। इस तरह जम्मू-कश्मीर में पूर्व में गठित विधानपरिषद् स्वतः ही समाप्त हो गई है।

राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से:
(1) लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं,

(2) लगभग 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले ऐसे स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जिनको भारत के किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किए तीन वर्ष हो चुके हों,

(3) लगभग 1/12 सदस्य राज्य के हायर सैकेण्डरी स्कूलों अथवा इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में से कम-से-कम तीन वर्ष से कार्य कर रहे उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं,

(4) लगभग 1/3 सदस्य सम्बन्धित राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं,

(5) 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आन्दोलन तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा ख्याति प्राप्त हो।

विभिन्न राज्यों की विधान परिषद् (Legislative Council) के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है

क्रम संख्याराज्य का नामकुल सदस्य संख्या
1.बिहार96
2.कर्नाटक Har75
3.उत्तर प्रदेश100
4.महाराष्ट्र78
5.आन्ध्रप्रदेश50
6.तेलंगाना40

योग्यताएँ (Qualifications):
संविधान ने विधान परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ इस प्रकार हैं-

  • वह भारत का नागरिक हो,
  • उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,
  • उसके पास वे सब योग्यताएँ हों जो संसद कानून द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे,
  • वह संघीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो,
  • वह पागल, दिवालिया या अन्य कारणवश अयोग्य घोषित न किया गया हो।

कार्यकाल (Term of Office):
विधान परिषद् एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति 6 वर्ष तक विधान परिषद् का सदस्य रह सकता है।

अध्यक्ष (Chairman):
विधान-परिषद् के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधान परिषद् बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इन पदाधिकारियों को इनके पदों से हटा सकती है, परन्तु ऐसा करने से पहले उन्हें इसकी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। इस मामले में अध्यक्ष को वोट बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अधिवेशन (Sessions)-विधान-परिषद् की बैठक राज्यपाल बुलाता है। एक वर्ष में इसकी कम-से-कम दो बैठकें अवश्य होनी चाहिएं और पहली तथा दूसरी बैठक के बीच 6 महीने से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

गणपूर्ति (Quorum):
विधान परिषद् की कुल गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों का दसवाँ भाग या कम-से-कम दस सदस्य निश्चित की गई है। विधान परिषद् की बैठकें तभी जारी रह सकती हैं यदि सदस्यों की गणपूर्ति पूरी हो।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)-राज्य विधान परिषद् के सदस्यों को विधान सभा के सदस्यों के समान वेतन व भत्ते मिलते हैं जो समय-समय पर दोनों सदनों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। यह वेतन तथा भत्ते सभी राज्यों में एक जैसे नहीं होते। विधान परिषद् के सदस्यों को मासिक वेतन के अतिरिक्त उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges of Members)

(1) संसद के सदस्यों की भाँति राज्य विधानमण्डल के सदस्यों को भी सदन में भाषण देने की स्वतन्त्रता दी गई है। उनके द्वारा सदन में कहे गए शब्दों के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(2) किसी भी सदस्य को अधिवेशन के आरम्भ होने से 40 दिन पहले तथा समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी अन्य मामले में उसे गिरफ्तार किया जाए, तो उसकी सूचना सदन के अध्यक्ष .. को भेजनी पड़ती है।

विधान परिषद् की स्थापना (Creation of the Legislative Council):
राज्य विधान सभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद् की स्थापना अथवा समाप्ति के लिए केन्द्रीय संसद से प्रार्थना कर सकता है। केन्द्रीय संसद राज्य विधान सभा की ऐसी प्रार्थना के अनुसार कानून का निर्माण कर देती है।

विधान परिषद की स्थिति (Position of the Legislative Council):
विधान-परिषद राज्य विधानमण्डल का ऊपरी सदन है, परन्त वास्तव में इस सदन के पास कोई वास्तविक शक्ति या अधिकार नहीं है। यह न तो विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून निरस्त कर सकती है और न ही विधान सभा की स्वीकृति के बिना कोई कानून बना सकती है। साधारण विधेयक को अधिक-से-अधिक 4 महीने तक रोक सकती है। वित्तीय मामलों में तो इसकी शक्ति ‘नहीं’ के बराबर है। वित्तीय विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।

वित्तीय विधेयक को विधान परिषद् अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। मन्त्रि-परिषद् पर इसका कोई विशेष नियन्त्रण नहीं होता, परन्तु इस ऊपरी सदन का महत्त्व यह है कि इसमें सदस्य अधिक अनुभवी होते हैं। विधान सभा में जल्दबाजी में पास हुए विधेयक पर जब विधान परिषद् विचार करती है तो वह बहुत-सी त्रुटियों को विधान सभा के सामने रख सकती है और उसमें संशोधन के सुझाव भी दे सकती है। इस प्रकार दो सदनों में वाद-विवाद के बाद बने कानून में त्रुटियाँ होने की कम सम्भावना होती है।

विधान परिषद् की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of the Legislative Council)-विधान परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं

1. विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers):
विधान सभा में प्रस्तावित किया जा सकने वाला कोई भी साधारण विधेयक विधान परिषद् में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद् में पेश हुआ विधेयक पास होकर विधान सभा में भेज दिया जाता है। वह तब तक पास नहीं समझा जाता, जब तक कि विधान सभा उसे पास न कर दे। विधान सभा द्वारा निरस्त किए गए विधेयक . को विधान परिषद् दोबारा पास करने का अधिकार नहीं रखती। विधान सभा द्वारा पास किए गए किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद् अधिक-से-अधिक 4 महीने तक रोक सकती है।

2. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers):
विधान परिषद् को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, परन्तु उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। विधान सभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को विधान-परिषद् के सुझावों के लिए भेजा जाता है। यदि विधान परिषद् उस पर 14 दिन तक कोई कार्रवाई न करे अथवा उसको निरस्त कर दे अथवा विधेयक के प्रति कुछ ऐसे सुझाव दे जो विधान सभा को स्वीकार न हों तो इन स्थितियों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive):
विधान परिषद् का कार्यपालिका पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं होता। विधान परिषद् के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, परन्तु अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मन्त्रि-परिषद् को पद से नहीं हटा सकते। यह अधिकार केवल विधान सभा को ही प्राप्त है।

4. संविधान में संशोधन (Constitutional Amendments):
जिन संविधान संशोधनों को राज्य के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, उनका अनुमोदन विधान परिषद् से विधान सभा के समान कराना होता है।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

प्रश्न 11.
राज्य विधानमण्डल में साधारण कानून पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें।
उत्तर:
विधानमण्डल का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कानुन बनाना है। साधारण विधेयक विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं-सरकारी तथा गैर-सरकारी। सरकारी विधेयक वे होते हैं जिन्हें कोई मन्त्री प्रस्तावित करता है और गैर-सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जिन्हें मन्त्रियों को छोड़कर अन्य विधायक प्रस्तावित करते हैं और गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तावित करने के लिए प्रस्तावक को एक महीने का नोटिस तथा उसके साथ विधेयक की एक प्रति सदन के अध्यक्ष को देनी होती है। यदि अध्यक्ष चाहे तो कम समय के नोटिस पर भी विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन सरकारी विधेयक के लिए पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं होती।

साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया (Procedure Regarding Ordinary Bills)-साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन संविधान में दिया गया है जो निम्नलिखित स्तरों (Stages) से गुजरता है

1. विधेयक प्रस्तुत करना और प्रथम वाचन (Introduction and First Reading of the Bill) साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु प्रायः 85 से 90 प्रतिशत विधेयक विधान सभा में पेश होते हैं। जिस सदन में भी विधेयक पेश करना हो तो उस सदन को एक महीने का नोटिस देना पड़ता है।

निश्चित तिथि को विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य प्रस्तावक अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने की आज्ञा माँगता है और विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है और विधेयक के सिद्धान्त व उद्देश्य बताता है। इस स्तर पर विधेयक का विरोध नहीं होता। इसके पश्चात् विधेयक सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। सरकारी विधेयक के लिए नोटिस की भी आवश्यकता नहीं होती, सरकारी गजट में छाप दिया जाना ही काफी समझा जाता है। इस स्तर पर अधिक वाद-विवाद नहीं होता। यही प्रथम वाचन कहलाता है।

2. दूसरा वाचन (Second Reading)-प्रथम वाचन के पश्चात् विधेयक पेश करने वाला दूसरे वाचन के लिए प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना पर दूसरे वाचन की तिथि सदन के सभापति द्वारा निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तिथि को प्रस्तावक दिए गए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव पेश करता है कि-

  • विधेयक पर सदन में तुरन्त विचार किया जाए,
  • विधेयक को किसी प्रवरस भेज दिया जाए,
  • विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए,
  • विधेयक के विषय में लोगों के विचार जानने के लिए विधेयक को प्रस्तावित किया जाए।

बहुत-से महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर तुरन्त विचार आरम्भ कर दिया जाता है अन्यथा विधेयक को किसी-न-किसी प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। यदि सदन दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास विधेयक भेजने पर सहमत हो तो विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के लिए भेजा जाता है तथा उसकी सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। उसी विधेयक को जनमत जानने के लिए उसे प्रस्तावित किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में उथल-पुथल लाने वाला हो, वरना विधेयक सदा प्रवर समिति को ही भेजा जाता है।

प्रवर समिति में विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क व सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति विधेयक से सम्बन्धित लोगों को बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त कर सकती है तथा सरकार के रिकॉर्ड तथा पत्रों का निरीक्षण कर सकती है। इस समय विधेयक की एक-एक धारा पर विचार होता है और समिति विधेयक के शीर्षक को छोड़कर सम्पूर्ण विधेयक को बदल सकती है। विधेयक पर विचार करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सहित विधेयक को वापस सदन में भेज देती है।

समिति की रिपोर्ट आ जाने पर सम्बन्धित विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता है और एक-एक धारा पर विचार करके उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। अन्त में विधेयक को सदन द्वारा मन्जूर करने पर उसका तीसरा वाचन होता है।

3. तीसरा वाचन (Third Reading):
जब विधेयक की रिपोर्ट अवस्था समाप्त हो जाती है तो इसके पश्चात् इसका तीसरा वाचन शुरू होता है। यह औपचारिक अवस्था होती है। इस स्तर पर विधेयक की शब्दावली की अशुद्धियों को ही दूर किया जाता है। इसके पश्चात् सम्पूर्ण मतदान करवाया जाता है और विधेयक पास कर दिया जाता है।

4. विधेयक दूसरे सदन में (Bill in the Second House):
यदि राज्य में एक ही सदन है तो विधेयक सदन में पास होने के पश्चात् स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। दो सदन होने की दशा में विधान सभा में विधेयक पहले सदन की तरह भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। इसके लिए उसे तीन महीने का समय दिया जाता है।

इस अवधि के दौरान वह अपने सुझावों सहित विधेयक विधान सभा को वापस भेज देता है। यदि विधान सभा विधान परिषद् के सुझावों को स्वीकार न करे तो विधान सभा पुनः विधेयक को पास करके विधान परिषद् के पास भेजती है। अब विधान परिषद् एक मास तक विधेयक को कानून बनाने से रोक सकती है। इस अवधि के पश्चात् विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इस प्रकार विधान परिषद् किसी विधेयक को कानून बनने से अधिक-से-अधिक चार महीने तक रोक सकती है।

5. राज्यपाल की स्वीकृति (Assent by the Governor):
जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाता है तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल उसे स्वीकृत कर सकता है या उसे विधानमण्डल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि विधानमण्डल उस प्रस्ताव को दोबारा साधारण बहुमत से पास कर दे तो वह विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के पास माना जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने पर ही कानून बनते हैं।

प्रश्न 12.
राज्य विधानमण्डल में धन विधेयक अथवा बजट पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें।
उत्तर:
राज्य विधानमण्डल में धन विधेयक पारित करने की विधि संसद द्वारा धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के समान है। धन विधेयक से तात्पर्य उस विधेयक से है जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार के कर (Tax) लगाने, कर कम करने, बढ़ाने तथा राज्य कोष से धन व्यय करने से हो। वित्तीय विधेयक के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं-

  • धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व-अनुमति से ही विधानमण्डल में प्रस्तावित किया जा सकता है,
  • धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद् में नहीं,
  • धन विधेयक मन्त्री द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है,
  • विधानमण्डल धन विधेयकों की माँगों को अस्वीकार कर सकता है, कम कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता,
  • धन विधेयक का निर्धारण विधान सभा का अध्यक्ष करता है। उसका निर्णय अन्तिम होता है,
  • विधान परिषद् धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती,
  • विधान परिषद् धन विधेयक को ज्यादा-से-ज्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक या बजट को पारित करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है बजट को पारित करने की प्रक्रिया (Procedure of Passing the Budget)-बजट को पारित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है

1. बजट की तैयारी (Preparation of Budget):
सर्वप्रथम वित्त मन्त्री अन्य मन्त्रियों से आगामी वर्ष के लिए उनके विभागों की आवश्यकताओं व माँगों की जानकारी लेता है। उसके बाद वित्त मन्त्री बजट तैयार करता है जिस पर पूरा मन्त्रिमण्डल विचार करता है और बजट को अन्तिम रूप देता है। .

2. बजट को प्रस्तावित करना (Introduction of Budget):
राज्यपाल की पूर्व अनुमति से वित्त मन्त्री बजट को विधान सभा में प्रस्तावित करता है। बजट के दो भाग होते हैं-

  • व्यय का भाग तथा
  • आय का भाग।

व्यय का भाग पुनः दो वर्गों में बँटा होता है-

  • राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय तथा
  • अन्य व्यय।

संचित निधि से किए जाने वाले खर्चों पर विचार तो किया जाता है, लेकिन मतदान नहीं होता। गों पर विधान सभा में विभागीय आधार पर विचार किया जाता है। विधान सभा में खर्चों में कटौती के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। विधान सभा खर्चों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। यदि विधान सभा कटौती का प्रस्ताव पारित कर देती है अथवा बजट को अस्वीकार कर देती है तो इसे सरकार की पराजय समझा जाता है और उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है।

3. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill):
जब अन्य खर्चों को विधान सभा मान लेती है तो इन खर्चों व संचित निधि से होने वाले खर्चों को मिलाकर एक विनियोग विधेयक विधान सभा में प्रस्तावित किया जाता है, जिसे सदन पारित करता है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर ही सरकार को खर्च करने का अधिकार मिलता है।

4. वित्त विधेयक (Finance Bill):
सदन द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर देने के बाद वित्तमन्त्री बजट के दूसरे भाग-आमदनी के भाग को एक विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तावित करता है जिसमें आय के साधनों का वर्णन होता है। इस वित्त विधेयक के पारित हो जाने पर बजट विधान सभा द्वारा पारित माना जाता है।

5. बजट दूसरे सदन में (Budget in the Second House):
जिन राज्यों में विधानमण्डल का दूसरा सदन-विधान परिषद् होती है, उन राज्यों में विधान सभा द्वारा पारित बजट विधान परिषद् में भेजा जाता है। विधान परिषद् बजट को अस्वीकार नहीं कर सकती, अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। इस अवधि के पश्चात् बजट विधान-परिषद् द्वारा पारित माना जाता है।

6. राज्यपाल की स्वीकृति (AssentofGovernor):
विधानमण्डल द्वारा बजट पारित होने के बाद स्वीकृति के लिए राज्यपाल दिया जाता है। राज्यपाल इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में राज्यपाल की स्वीकृति एक औपचारिकता ही होती है, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व-अनुमति के बिना प्रस्तावित ही नहीं किया जा सकता अर्थात् राज्यपाल अपनी स्वीकृति तो वास्तव में पहले ही दे चुका होता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद बजट को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और वह कानून बन जाता है।

प्रश्न 13.
राज्य विधान सभा के अध्यक्ष की शक्तियों व कार्यों का वर्णन करें।
अथवा
राज्य विधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव, शक्तियों, कार्यों व स्थिति का वर्णन करो।
उत्तर:
विधान सभा में सदन का सभापति अध्यक्ष कहलाता है जो विधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

चुनाव (Election)-विधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव विधान सभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। अध्यक्ष बहुमत प्राप्त दल अथवा दलीय गठबन्धन की इच्छानुसार ही चुना जाता है, क्योंकि यदि चुनाव होता है तो बहुमत होने के कारण सत्तारूढ़ दल अथवा दलीय गठबन्धन को अपना उम्मीदवार जिताने में कोई कठिनाई नहीं आती।

कार्यकाल (Tenure)-विधान सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल विधान सभा के कार्यकाल से जुड़ा होता है। यदि विधान सभा समय से पूर्व भंग हो जाती है तो अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक चुनावों के बाद नई विधान सभा नहीं बन जाती है और अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेती है। अध्यक्ष स्वयं भी त्याग-पत्र दे सकता है। विधान सभा में अध्यक्ष को हटाए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना कम-से-कम 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। यदि विधान सभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो अध्यक्ष को त्याग-पत्र देना पड़ता है।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)-विधान सभा के अध्यक्ष के वेतन व भत्ते विधानमण्डल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अध्यक्ष को मासिक वेतन व भत्तों के अलावा अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं। विधानमण्डल अध्यक्ष के कार्यकाल के तों में कटौती नहीं कर सकती है। विधान सभा के अध्यक्ष के वेतन व भत्ते प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं। अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of the Speaker)-अध्यक्ष को विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनके आधार पर अध्यक्ष अनेक प्रकार के कार्य करता है जो इस प्रकार से हैं-

  • अध्यक्ष सदन के नेता की सलाह से सदन की कार्रवाई का कार्यक्रम बनाता है,
  • सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष का अधिकार व उत्तरदायित्व है,
  • अध्यक्ष सदन की कार्रवाई के नियमों की व्याख्या करता है,
  • अध्यक्ष की आज्ञा से ही सदस्य सदन में बोल सकते हैं। अध्यक्ष सदस्यों को विचार प्रकट करने की आज्ञा देता है,
  • यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसके बार-बार मना करने पर भी सभा में गड़बड़ करता है तो अध्यक्ष मार्शल को, उस सदस्य को सदन से बाहर निकालने का आदेश दे सकता है,
  • सदन में व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहने पर वह सदन की कार्रवाई को स्थगित (Adjourn) भी कर सकता है,
  • काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है,
  • धन विधेयक का निर्धारण करता है। उसका निर्णय अन्तिम होता है,
  • सदन में गणपूर्ति है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करता है,
  • प्रस्तावों पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है,
  • यदि किसी प्रस्ताव पर पक्ष तथा विपक्ष में समान वोट आते हैं तो अपना निर्णायक वोट (Casting Vote) डालता है,
  • अध्यक्ष सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए अथवा विशेष महत्त्व के मामलों पर सदन को सम्बोधित करता है,
  • सदस्यों द्वारा प्रयुक्त असंसदीय भाषा व शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश देता है,
  • यदि कोई सदस्य बार-बार अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह सदस्य को निलम्बित (Suspend) भी कर सकता है,
  • यदि सदन किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप में दण्ड दे तो उस दण्ड को लागू करवाना अध्यक्ष का कार्य है,
  • अध्यक्ष विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए अपने हस्ताक्षर करके भेजता है,
  • किसी सदस्य ने दल-बदल किया है अथवा नहीं, इसका फैसला अध्यक्ष करता है,
  • सदन में किसी दल का दल-विभाजन हुआ है अथवा नहीं, का फैसला भी अध्यक्ष ही करता है।

स्थिति (Position)-विधान सभा के अध्यक्ष की स्थिति लोकसभा के अध्यक्ष के समान है। उसका पद बड़ा ही गरिमामय, सम्मानजनक समझा जाता है। उससे निष्पक्षता की आशा की जाती है। जब से अध्यक्ष को दल-बदल के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसका पद राजनीतिक रूप से भी अति महत्त्वपूर्ण बन गया है।

प्रश्न 14.
विधान सभा व विधान परिषद् की शक्तियों की तुलना करें।
उत्तर:
जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमण्डल है, वहाँ सभी शक्तियाँ विधान सभा में निहित होती हैं और जिन राज्यों में दो सदन होते हैं। उन राज्यों में शक्तियाँ दोनों के पास होती हैं। साधारणतः दूसरे सदनों को कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोनों सदनों के सम्बन्धों का वर्णन इस प्रकार है

1. कानून के क्षेत्र में सम्बन्ध (Relation in the field of Law Making) साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर भी विधान परिषद् वैधानिक क्षेत्र में विधान सभा की अपेक्षा एक शक्तिहीन संस्था है। क्योंकि विधान सभा को वैधानिक क्षेत्र में प्रभुत्व प्राप्त है। साधारण विधेयक को विधान परिषद् अपने पास केवल 4 मास तक रख सकती है। विधान सभा के पास विधान परिषद् को समाप्त करने की शक्ति है।

2. वित्त सम्बन्धी क्षेत्र में सम्बन्ध (Relation in the field of Finance) वित्तीय क्षेत्र में भी विधान सभा सर्वोपरि है। धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के विधान सभा द्वारा पास होने के बाद विधान परिषद् के पास भेजा जाता है। विधान परिषद् धन विधेयक को अपने पास केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। 14 दिन के अन्दर-अन्दर स्वीकृति न मिलने पर विधेयक को पास माना जाता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण के क्षेत्र में (In the field of Control over Executive) मन्त्रिपरिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। विधान परिषद् का तो केवल नाममात्र का नियन्त्रण है। जहाँ विधान सभा अविश्वास का प्रस्ताव (Vote of Non-confidence) पास करके मन्त्रियों को हटा सकती है, वहाँ विधान-परिषद् प्रश्न व अनुपूरक प्रश्न पूछ सकती है तथा मन्त्रियों की आलोचना कर सकती है। इससे स्पष्ट है कि कार्यपालिका पर भी विधान सभा का ही नियन्त्रण है। इस क्षेत्र में विधान सभा के अधिकार विधान परिषद् से अधिक व्यापक है।

4. चुनाव सम्बन्धी क्षेत्र में (In the field of Electoral Powers)-चुनाव के क्षेत्र में केवल विधान सभा को अधिकार प्राप्त है, विधान परिषद् को नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल विधान सभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। विधान परिषद् के 1/3 सदस्य भी विधान सभा द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार चुनाव के क्षेत्र में विधान सभा को अधिकार प्राप्त है। विधान सभा व विधान परिषद् के अधिकार के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विधान सभा एक शक्तिशाली व प्रभावशाली सदन है। विधान परिषद् एक दुर्बल सदन है इसीलिए विद्वान विधान परिषद् को समाप्त करने के पक्ष में हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें

1. लोकसभा में संघीय क्षेत्रों (Union Territories) के प्रतिनिधियों की अधिक-से-अधिक संख्या हो सकती है
(A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30
उत्तर:
(B) 20

2. राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है?
(A)7
(B) 11
(C) 10
(D) 12
उत्तर:
(D) 12

3. संसद के दोनों सदनों में सबसे अधिक सदस्य कौन-से प्रांत के होते हैं?
(A) केरल
(B) हरियाणा
(C) मध्य प्रदेश
(D) उत्तर प्रदेश
उत्तर:
(D) उत्तर प्रदेश

4. एक सदन द्वारा पास किए गए साधारण विधेयक पर दूसरे सदन द्वारा कार्रवाई करनी आवश्यक है
(A) तीन महीने के अंदर
(B) छह महीने के अंदर
(C) चार महीने के अंदर
(D) आठ महीने के अंदर
उत्तर:
(B) छह महीने के अंदर

5. लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं?
(A) 79
(B) 84
(C) 86
(D) 90
उत्तर:
(B) 84

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

6. राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य अधिक-से-अधिक कितने हो सकते हैं?
(A) 250
(B) 238
(C) 235
(D) 245
उत्तर:
(B) 238

7. भारत में संघीय विधानपालिका को नाम दिया गया है
(A) संसद
(B) लोकसभा
(C) राज्यसभा
(D) विधानसभा
उत्तर:
(A) संसद

8. लोकसभा का साधारण कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है?
(A) 4 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 6 वर्ष
(D) 3 वर्ष
उत्तर:
(B) 5 वर्ष

9. लोकसभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक-से-अधिक कितनी हो सकती है?
(A) 520
(B) 525
(C) 530
(D) 545
उत्तर:
(C) 530

10. लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति (Quorum) उनके अपने कुल सदस्यों का कितना भाग निश्चित किया गया है?
(A) 1/3 भाग
(B) 1/5 भाग
(C) 1/10 भाग
(D) 1/15 भाग
उत्तर:
(C) 1/10 भाग

11. राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं?
(A) 1/2 भाग
(B) 1/3 भाग
(C) 1/4 भाग
(D) 1/6 भाग
उत्तर:
(B) 1/3 भाग

12. राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं
(A) 230
(B) 240
(C) 250
(D) 260
उत्तर:
(C) 250

13. संसद की स्थिति क्या है?
(A) सर्वोच्च है
(B) शक्तियाँ सीमित हैं
(C) शक्तियाँ असीमित हैं
(D) बहुत शक्तिहीन है
उत्तर:
(B) शक्तियाँ सीमित हैं

14. लोकसभा में निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार है
(A) प्रधानमंत्री को
(B) उप-राष्ट्रपति को
(C) स्पीकर को
(D) राष्ट्रपति को
उत्तर:
(C) स्पीकर को

15. लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं
(A) संसद के सदस्य
(B) लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य
(C) लोकसभा के सदस्य
(D) राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री
उत्तर:
(C) लोकसभा के सदस्य

16. लोकसभा में विधि-नियमों की व्याख्या करता है
(A) लोकसभा का सैक्रेटरी जनरल
(B) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(C) लोकसभा का स्पीकर
(D) भारत का प्रधानमंत्री
उत्तर:
(C) लोकसभा का स्पीकर

17. विधानसभा के अधिक-से-अधिक सदस्य हो सकते हैं
(A) 400
(B) 450
(C) 500
(D) 525
उत्तर:
(C) 500

18. निम्नलिखित संसद का कार्य है
(A) कानूनों का निर्माण करना
(B) शासन करना
(C) युद्ध की घोषणा करना
(D) नियुक्तियां करना
उत्तर:
(A) कानूनों का निर्माण करना

19. लोकसभा को कौन भंग कर सकता है?
(A) राष्ट्रपति
(B) अध्यक्ष
(C) प्रधानमंत्री
(D) मंत्रिमंडल
उत्तर:
(A) राष्ट्रपति

20. संसद तथा राष्ट्रपति में कड़ी है
(A) प्रधानमंत्री
(B) स्पीकर
(C) उप-राष्ट्रपति
(D) भारत का मुख्य न्यायाधीश
उत्तर:
(B) स्पीकर

21. लोकसभा में अध्यक्ष को मासिक वेतन मिलता है
(A) 80,000 रुपए
(B) 1,25,000 रुपए
(C) 4,00,000 रुपए
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) 4,00,000 रुपए

22. विधानसभा का कार्यकाल है
(A) 4 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 7 वर्ष
(D) 8 वर्ष
उत्तर:
(B) 5 वर्ष

23. लोकसभा के स्पीकर को पदच्युत किया जा सकता है
(A) राष्ट्रपति द्वारा
(B) संसद द्वारा
(C) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
(D) लोकसभा के बहुमत द्वारा
उत्तर:
(D) लोकसभा के बहुमत द्वारा

24. कार्यपालिका निम्नलिखित साधनों से उत्तरदायी बनाई जा सकती है
(A) प्रश्न पूछकर
(B) बहस द्वारा
(C) स्थगन प्रस्ताव
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी

25. विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) स्पीकर
(D) उप-राष्ट्रपति
उत्तर:
(C) स्पीकर

26. विधानसभा और विधान परिषद की कम-से-कम गणपूर्ति कितनी है?
(A) 5 सदस्य
(B) 10 सदस्य
(C) 20 सदस्य
(D) 15 सदस्य
उत्तर:
(B) 10 सदस्य

27. विधानसभा द्वारा पास किए गए धन विधेयक को विधान परिषद् अधिक से अधिक कितने समय के लिए अपने पास रख सकती है?
(A) 10 दिन
(B) 14 दिन
(C) 15 दिन
(D) 20 दिन
उत्तर:
(B) 14 दिन

28. राज्य विधान-परिषद् के कुल सदस्यों का 1/6 भाग नियुक्त किया जाता है
(A) राष्ट्रपति द्वारा
(B) प्रधानमंत्री द्वारा
(C) मुख्यमंत्री द्वारा
(D) राज्यपाल द्वारा
उत्तर:
(D) राज्यपाल द्वारा

29. विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए अंतिम स्वीकृति आवश्यक है
(A) मुख्यमंत्री की
(B) प्रधानमंत्री की
(C) राष्ट्रपति की
(D) राज्यपाल की
उत्तर:
(D) राज्यपाल की

30. विधानसभा का अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है?
(A) राज्यपाल द्वारा
(B) मुख्यमंत्री द्वारा
(C) सदन के सदस्यों द्वारा
(D) जनता के द्वारा
उत्तर:
(C) सदन के सदस्यों द्वारा

31. निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद् नहीं है?
(A) हरियाणा
(B) बिहार
(C) उत्तर प्रदेश
(D) कर्नाटक
उत्तर:
(A) हरियाणा

32. मंत्रिमंडल को निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है
(A) प्रधानमंत्री द्वारा
(B) राज्यपाल द्वारा
(C) राष्ट्रपति द्वारा
(D) संसद द्वारा
उत्तर:
(B) राज्यपाल द्वारा

33. दल-बदल विरोधी कानून पारित किया गया
(A) वर्ष 1986 में
(B) वर्ष 1985 में
(C) वर्ष 1987 में
(D) वर्ष 1984 में
उत्तर:
(B) वर्ष 1985 में

34. दल-बदल कानून को प्रभावी बनाने हेतु सन् 2003 में कौन-सा संवैधानिक संशोधन पास किया गया?
(A) 85वाँ
(B) 91वाँ
(C) 92वाँ
(D) 95वाँ
उत्तर:
(B) 91वाँ

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें

1. संसद में कौन-कौन शामिल हैं?
उत्तर:
संसद में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति शामिल हैं।

2. लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर:
लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।

3. लोकसभा को कब और कौन भंग कर सकता है?
उत्तर:
लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है।

4. अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
उत्तर:
अध्यक्ष का चुनाव केवल लोकसभा के सदस्य करते हैं।

5. राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
उत्तर:
उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।

6. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है ?
उत्तर:
लोकसभा का अध्यक्ष।

7. वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं?
उत्तर:
श्री एम० वैंकेया नायडू।

8. अब तक कितनी लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं?
उत्तर:
17 लोकसभा के।

9. 17वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार के नेतृत्व में स्पीकर की भूमिका कौन निभा रहा है?
उत्तर:
श्री ओम बिड़ला।

10. संसद के संयुक्त अधिवेशन के समय यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर:
लोकसभा का उपाध्यक्ष।

11. लोकसभा प्रत्याशी को जमानत की राशि के रूप में कितने रुपए जमा करवाने होते हैं?
उत्तर:
25,000 रुपए।

12. लोकसभा चुनाव में आरक्षित जाति के उम्मीदवार को जमानत की राशि के रूप में कितने रुपए जमा करवाने होते हैं?
उत्तर:
12,500 रुपए।

13. जमानत की राशि बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में कितने मत प्राप्त करने आवश्यक हैं?
उत्तर:
कुल पड़े मतों का 1/6 प्रतिशत मत प्राप्त करने आवश्यक हैं।

14. सांसद को स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत कितना खर्च प्रतिवर्ष करने का अधिकार है?
उत्तर:
5 करोड़ रुपए।

15. राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
उत्तर:
6 वर्ष का।

HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

16. राज्यसभा के सभापति का मासिक वेतन कितना है?
उत्तर:
4 लाख रुपए प्रतिमाह।

17. विधान परिषद् के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ?
उत्तर:
विधान परिषद् के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

रिक्त स्थान भरें

1. भारतीय संसद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद …………. में की गई है।
उत्तर:
79

2. हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ……………. हैं।
उत्तर:
श्री ज्ञानचन्द गुप्ता

3. हरियाणा में उप-मुख्यमन्त्री पद पर ……………. हैं।
उत्तर:
दुष्यन्त चौटाला

4. लोकसभा के अधिकतम निर्वाचन सदस्य ……………. हो सकते है।
उत्तर:
550

5. लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ……………. हैं।
उत्तर:
श्री ओम बिड़ला

6. वर्तमान भारत में संघीय ……………. राज्य एवं …………… केन्द्र शासित प्रदेश हैं।
उत्तर:
28 एवं 8

7. ……………. राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
उत्तर:
उप-राष्ट्रपति

8. वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति ……………. हैं।
उत्तर:
श्री हरिवंश नारायण सिंह

9. लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ……………. को देता है।
उत्तर:
उपाध्यक्ष

10. राज्यसभा को संसद का ……………. सदन कहा जाता है।
उत्तर:
ऊपरी

11. राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु ……………. वर्ष होनी चाहिए।
उत्तर:
30

12. ……………. संवैधानिक संशोधन दल-बदल विरोधी कानून, 1985 में लागू हुआ।
उत्तर:
52वां

13. राज्यसभा के ……………. सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत हो जाते हैं।
उत्तर:
1/3

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HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल

HBSE 6th Class Geography पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल Textbook Questions and Answers

परिमंडल की परिभाषा HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए:
(i) पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन-कौन से हैं?
What are the four domains of the earth?
उत्तर:
पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल हैं:

  • भूमंडल
  • जलमंडल
  • वायुमंडल
  • जैवमंडल।

(ii) पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखो। Name the major continents of the earth.
उत्तर:
प्रमुख महाद्वीप हैं:

  • एशिया
  • यूरोप
  • अफ्रीका
  • उत्तरी अमेरिका
  • दक्षिणी अमेरिका
  • आस्ट्रेलिया तथा
  • अंटार्कीटका।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल

(ii) दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं।
Name the two continents that lie entirely in Southern Hemisphere.
उत्तर:
आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका पूर्ण रूप में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं।

(iv) वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिये।
उत्तर:
वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं:

  • क्षोभमंडल
  • समताप मंडल
  • आयनमंडल तथा
  • बाह्यमंडल।

(v) पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता हैं?
Why is the earth called the Blue Planet ?
उत्तर:
पृथ्वी के 71% से भी अधिक भाग पर जल पाया जाता है। इसलिये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।

(vi) उत्तरी गोलार्थ को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है?
उत्तर:
उत्तरो गोलार्ध में जल की अपेक्षा स्थल भाग अधिक है अतः इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है।

(vii) जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्त्वपूर्ण है?
What is the importance of Biosphere for living beings?
उत्तर:
जीवमंडल का क्षेत्र, भूमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के संपर्क में आने वाला संकीर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जीवन पाया जाता है। इसलिये इसका महत्व है। इसमें मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाये जाते हैं।

पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रश्न उत्तर HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 2.
सही उत्तर चिह्नित (√) कीजिए:
Tick the correct option:
(i) कौन सी पर्वत शृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है?
(क) एंडीज
(ख) हिमालय
(ग) यूराल
उत्तर:
(ग) यूराल

(ii) उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है?
(क) स्थलसंधि
(ख) जलसंधि
(ग) नहर
उत्तर:
(ख) जलसंधि

(iii) वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है?
(क) नाइट्रोजन
(ख) ऑक्सीजन
(ग) कार्बन डाइऑक्साइड
उत्तर:
(क) नाइट्रोजन

(iv) पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है?
(क) वायुमंडल
(ख) जल मंडल
(ग) थलमंडल
उत्तर:
(ग) थलमंडल

(v) सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है?
(क) अफ्रीका
(ख) एशिया
(ग) आस्ट्रेलिया
उत्तर:
(ख) एशिया

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल

पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 3.
खाली स्थान भरें:
Fill in the blanks:
(i) पृथ्वी का सबसे गहरा भाग …………………. प्रशांत नहासागर में स्थित है।
उत्तर:
मरियाना गत।

(ii) …………………. महासागर का नाम एक देश के नाम पर उता गगा है।
उत्तर:
हिंद।

(iii) …………………. स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, जो जीवन के लिए सहायक है।
उत्तर:
जैवमंडल।

(iv) यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ …………………. कहा जाता है।
उत्तर:
यूरेशिया।

(v) पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पर्वत शिखर ……………. है।
उत्तर:
माउंट एवरेस्ट।

आओ कुछ करें:

1. विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों का अलग-अलग काटें तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में सजाएँ।

2. विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग-अलग काटें तथा उन्हें एक-दूसरे के साथ चित्रखंड (जिग-सों) पहेलियों की भाँति जोड़ने का प्रयास करें।

3. हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान तथा हवा की कमी से बचाव के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं? उनके नाम लिखें।
छात्र स्वयं करें।

मानचित्र कार्य

1. विश्व मानचित्र के रेखाचित्र पर निम्नलिखि को दर्शाइए :
यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत तथा पनामा स्थलसधि।
छात्र स्वयं करें।

HBSE 6th Class Geography पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल Important Questions and Answers

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल प्रश्न उत्तर HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 1.
पृथ्वी के परिमंडल बताइए।
Name the realms of the earth.
उत्तर:
पृथ्वी के चार परिमंडल हैं:

  1. स्थलमंडल
  2. जलमंडल
  3. वायुमंडल तथा
  4. जैवमंडल।

Prithvi Ke Pramukh Parimandal Question Answer HBSE 6th Class  प्रश्न 2.
पृथ्वी के प्रमुख भू-भाग कौन से हैं?
Which are the main landforms of the earth?
उत्तर:
पृथ्वी के प्रमुख भू-भाग निम्नलिखित हैं:

  1. पर्वत
  2. पठार तथा
  3. मैदान।

Prithvi Ke Pramukh Parimandal HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 3.
महाद्वीप क्या है?
What is a continent?
उत्तर:
पृथ्वी के धरातल पर एक विशाल भू-भाग को महाद्वीप कहते हैं। यह चारों ओर से महासागरों से घिरा होता है।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल

Prithvi Ke Parimandal HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 4.
जैवमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं?
What do you know about the biosphere?
उत्तर:
पृथ्वी के धरातल पर स्थित सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल तथा वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वह क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है।

प्रश्न 5.
महासागरों के नाम लिखो।
Give the names of oceans.
उत्तर:
महासागरों के नाम इस प्रकार हैं:

  1. प्रशांत महासागर
  2. अटलांटिक महासागर
  3. हिंद महासागर
  4. आर्कटिक महासागर
  5. दक्षिणी हिम महासागर।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
पर्वत क्या हैं?
नये और प्राचीन पर्वत किस प्रकार भिन हैं?
What are mountains? How the old and young mournrains differ?
उत्तर:
पर्वत उस भूखंड को कहते हैं जो अत्यधिक ऊँचा होता है। पर्वत के ऊँचे उठे भाग को चोटी कहा जाता है। जो पर्वत ऊँचे हैं और उनकी चोटियों नुकीली हैं वे नवीन पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत। इसके विपरीत कुछ पर्वत कम ऊँचाई के हैं और उनकी चोटियाँ गोलाकार हैं, ये प्राचीन पर्वत हैं, जैसे अरावली, पूराल तथा अपलेशियन आदि।

प्रश्न 2.
वायुमंडल एक कंबल की तरह किस प्रकार कार्य करता है?
How does the atmosphere act as a blanket?
उत्तर:
वायुमंडल पृथ्वी के लिये एक कंबल या ग्लास हाउस का काम करता है। वायुमंडल सूर्य की गर्मी को प्राप्त तो करता है, लेकिन फिर उसे अंतरिक्ष में जाने नहीं देता और इस प्रकार वायुमंडल भूमि स्थल को गर्म रखता है।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल

प्रश्न 3.
पठार की परिभाषा दो। विश्व के दो प्रमुख पठार बताइये।
Define plateau. Give the names of two important plateaus of the world.
उत्तर:
आसपास की नीची भूमि से एकदम ऊँचे उठे हुये विस्तृत समतल भू-भाग को पठार कहते हैं। पठार का हाल एक या अधिक ओर तेज हो सकता है। कई पठार पर्वत से भी ऊँचे होते हैं। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। विश्व के दो प्रमुख पठार भारत का दक्कन का पठार तथा तिब्बत का पठार हैं।

प्रश्न 4.
पर्वत तथा पठार में क्या अंतर है?
What is the difference between mountain and plateau?
उत्तर:
पर्वत तथा पठार में अंतर:

पर्वत (Mountain)पठार (Plateau)
1. पृथ्वी के धरातल से ऊँचे उठे भाग को पर्वत कहते हैं।1. आसपास की नीची भूमि से एकदम ऊँचे उठे विस्तृत और समतल भू-भाग को पठार कहते हैं।
2 इसकी श्रेणी तथा चौड़ा आधार होता है।2. इसका ढाल एक ओर या अधिक ओर तेज हो सकता है।
3. यह आसपास के क्षेत्र से काफी ऊंचा होता है।3. इसकी ऊंचाई स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकती है।
4. पर्वतों की लगातार श्रृंखलायें हो सकती हैं जो कई सौ किमी. लंबी होती हैं।4. पठारों की श्रृंखलाएं अधिक लंबी नहीं होती।

प्रश्न 5.
जैवमंडल जीवित प्राणियों के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण
उत्तर:
जैवमंडल में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाये जाते हैं। ये छोटे जीवाण से लेकर विशाल स्तनधारी तक होते हैं। सभी जीवाणु यहाँ तक कि मनुष्य भी एक दूसरे से संबंधित हैं जिनसे वे जीवित रहते हैं।

प्रश्न 6,
वायुमंडल की संरचना के प्रमुख तत्व बताओ तथा वे जीवन के लिये क्यों आवश्यक हैं?
What are the main constituents of the atmosphere?
Why are they essential for life?
उत्तर:
वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। ये गैसे हैं-ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम आदि। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प, धूल के कण तथा नमक के कण, धुआँ आदि सम्मिलित हैं। ऑक्सीजन जीवन के लिये आवश्यक गैस है। नाइट्रोजन गैस सभी जंतुओं की वृद्धि में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़-पौधों की वृद्धि में सहायक है। इस प्रकार वायुमंडल के तत्व जीवन के लिए आवश्यक हैं।

प्रश्न 7.
मनुष्य प्राकृतिक पारितंत्र को क्यों नष्ट कर रहा है?
Why is the human being disturbing the ecosystem?
उत्तर:
मनुष्य प्राकृतिक पारितंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपनी बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्राकृतिक पारितंत्र से वस्तुयें प्राप्त करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिये वन काटता है, कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल प्राप्त करता है। इस प्रकार अधिक वृक्षों, वनों के कटने से तथा कारखानों के धुआँ व कचरा आदि से पर्यावरण दुषित होता है और प्राकृतिक पारितंत्र धीरे-धीरे नष्ट होता जाता है। कचरा नदियों में डाला जाता है जिससे जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार पीने का जल भी प्रदूषित हो जाता है। मछलियाँ भी मर जाती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक पारितंत्र मनुष्य द्वारा नष्ट हो रहा है।

मानचित्र Class 6 HBSE Notes in Hindi

1. भूमंडल (Lithosphere) : यह पृथ्वी की उपरी सतह है, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं।

2. जलमंडल (Hydrosphere) : पृथ्वी पर एक विशाल जलराशि, जिसमें महासागर, समुद्र तथा नदी, झील भी सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त जल वाष्प, हिम राशि तथा भूमिगत जल भी इसमें सम्मिलित है।

3. वायुमंडल (Atmosphere): पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसों से युक्त वायु की परत वायुमंडल कहलाती है।

4. महाद्वीप (Continent) : पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं।

5. पर्वत (Mountain) : आसपास के क्षेत्र से ऊँचे उठे हुए भूखंड को पर्वत कहते हैं। पर्वत के ऊँचे उठे हुये भाग को चोटी कहते

6. पठार (Plateau) : आसपास की नीची भूमि से एकदम ऊँचे उठे हुए विस्तृत समतल भाग को पठार कहते हैं। पठार का ढाल एक या अधिक ओर तेज हो सकता है।

7. मैदान (Plain) : समतल तथा लक्षण विहीन निचले भूभाग को मैदान कहते हैं।

8. जैवमंडल (Biosphere) : वह संकीर्ण क्षेत्र जो स्थल, जल तथा वायु के संपर्क में आता है।

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HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 7 हमारा देश: भारत

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 7 हमारा देश: भारत Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 7 हमारा देश: भारत

HBSE 6th Class Geography हमारा देश: भारत Textbook Questions and Answers

हमारा देश: भारत प्रश्न उत्तर HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए:
(i) भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए।
Name the major physical divisions of India.
उत्तर:
भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित हैं:

  1. उत्तर के विशाल पर्वत
  2. उत्तर के विशाल मैदान
  3. प्रायद्वीपीय पठार
  4. तटीय मैदान
  5. भारतीय मरुस्थल।

(ii) भारत की स्थलीय सीमा सात देशों से जुड़ी है। उनके नाम लिखिए।
India shares its land boundary with seven countries. Name them.
उत्तर:
भारत की सीमा निम्न सात देशों से लगती है :

  1. पाकिस्तान
  2. चीन
  3. नेपाल
  4. भूटान
  5. म्यनमार
  6. बांग्लादेश तथा
  7. श्रीलंका।

(iii) कौन-सी दो प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती
Which two major rivers fall into the Arabian sea?
उत्तर:
नर्मदा तथा तापी।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 7 हमारा देश: भारत

(iv) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाये गये डेल्टा का नाम लिखो।
Name the delta formed by Ganga and Brahmaputra.
उत्तर:
नदियों द्वारा लाया गया अवसाद नदी के मुहाने पर जमा होने से जो भूभाग बनता है, उसे डेल्टा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है।

(v) भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है?
How many States and Union Territories are there in India?
उत्तर:
भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

(vi) उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती हैं, क्यों ?
Large number of people live in the Northern Plains. Why?
उत्तर:
उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाई गई मृदा से बने हैं जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह मृदा बहुत उपजाऊ है। इसलिये यहाँ विस्तृत कृषि की जाती है। यह मैदान समतल है। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योग भी स्थापित हैं। इसलिये इस मैदान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है।

(vii) लक्षद्वीप द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों?
Lakshadweep known as coral islands. Why?
उत्तर:
इन द्वीपों का निर्माण समुद्र में पाये जाने वाले प्रवाल (मूंगे), जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके मृत शरीरों के एक स्थान पर जमा होने से हुआ है। इसलिये इनको प्रवाल द्वीप कहते हैं।

हमारा देश: भारत HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 2.
सही उत्तर चिह्नित (√) कीजिए:
Tick the correct option:
(i) हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है?
(क) शिवालिक
(ख) हिमाद्रि
(ग) हिमाचल
उत्तर:
(क) शिवालिक

(ii) सह्याद्रि को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
(क) अरावली
(ख) पश्चिमी घाट
(ग) हिमाद्रि
उत्तर:
(ख) पश्चिमी घाट

(iii) पाक जलसंधि किन देशों के बीच स्थित है?
(क) श्रीलंका तथा मालदीव
(ख) भारत तथा श्रीलंका
(ग) भारत तथा मालदीव
उत्तर:
(ख) भारत तथा श्रीलंका

(iv) अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपसमूह कौन से है?
(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
(ख) लक्षदीप द्वीपसमूह
(ग) मालदीव
उत्तर:
(ख) लक्षदीप द्वीपसमूह

(v) भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है?
(क) अरावली पर्वत
(ख) पश्चिमी घाट
(ग) हिमालय
उत्तर:
(क) अरावली पर्वत

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 7 हमारा देश: भारत

HBSE 6th Class Social Science हमारा देश: भारत प्रश्न 3.
खाली स्थान भरें:
Fill in the blanks:
(i) भारत का क्षेत्रफल लगभग ………………. है।
(ii) महान हिमालय को ………………. के नाम से भी जाना . जाता है।
(iii) क्षेत्रफल की दृष्टि से ………………. भारत में सबसे बड़ा राज्य है।
(iv) नर्मदा नदी ………………. सागर में गिरती है।
(v) ………………. भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है।
उत्तर:
(i) 32.88 लाख वर्ग किमी.
(ii) हिमाद्रि
(iii) राजस्थान
(iv) अरब सागर
(v) कर्क रेखा

मानचित्र कार्य

भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिह्नित कीजिए:

  1. कर्क रेखा
  2. भारत का मानक याम्योत्तर
  3. जिस राज्य में आप निवास करते हैं।
  4. अंडमान द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह
  5. पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट।
    देखें जे.पी.एच. मानचित्रावली।

HBSE 6th Class Geography हमारा देश: भारत Important Questions and Answers

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत के कौन से प्रमुख भौतिक भाग हैं?
Which are the physical divisions of India?
उत्तर:
भारत के प्रमुख भौतिक भाग:

  1. उत्तर के विशाल पर्वत
  2. उत्तर के विशाल मैदान
  3. प्रायद्वीपीय पठार
  4. तटीय मैदान तथा
  5. द्वीप समूह।

प्रश्न 2.
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
Which is the highest peak of Himalayas in India?
उत्तर:
कंचनजंगा।

प्रश्न 3.
भारतीय उप-महाद्वीप की तीन प्रमुख नदियों के नाम लिखो।
Write three major rivers of Indian sub-continent.
उत्तर:
सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी।

प्रश्न 4.
कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बाँटती है?
Which latitude divide India into two halves?
उत्तर:
231/2° उत्तरी अक्षांश रेखा (कर्क रेखा)।

प्रश्न 5,
दून किसे कहते हैं?
What is Dune?
उत्तर:
शिवालिक तथा हिमालय श्रेणियों के मध्य स्थित संकरी घाटी दून कहलाती है।

प्रश्न 6.
विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखो।
Name the highest peak of the world.
उत्तर:
माऊंट एवरेस्ट।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 7 हमारा देश: भारत

प्रश्न 7.
भारत का क्षेत्रफल बताइए।
Give the area of India.
उत्तर:
भारत का क्षेत्रफल 32.88 लाख वर्ग किमी. है।

प्रश्न 8.
भारत के साथ किन देशों की सीमायें लगती हैं?
Which countries have common border with India?
उत्तर:
निम्न देशों की सीमायें भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं-पाकिस्तान, नेपाल, म्यनमार, बांग्लादेश तथा भूटान।

प्रश्न 9.
हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं?
What kind of mountain are Himalayas?
उत्तर:
हिमालय पर्वत उत्तरी सीमा या सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हैं। हिमालय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत हैं, जिनका निर्माण टैथीज सागर में जमा हुये अवसाद से हुआ है।

प्रश्न 10.
हिमालय को किन तीन भागों में विभाजित किया जाता है?
In which three parts the Himalayas is divided?
उत्तर:
हिमालय के तीन भाग हैं:

  1. वृहत हिमालय अथवा हिमाद्री
  2. मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय तथा
  3. बाह्य हिमालय या शिवालिक।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
उत्तरी विशाल मैदानों के निर्माण का वर्णन करो।
Describe the formation of the northern plains.
उत्तर:
हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 200 मी. है। इस मैदान का निर्माण उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विशाल पठार से नदियों द्वारा लाये गये जलोढ़ से हुआ है। उत्तर में इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है।

प्रश्न 2.
प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन करो। Explain the peninsular plateau.
उत्तर:
उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में विशाल प्रायद्वीपीय पठार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और देश के लगभग आधे भाग में फैला है। इस पठार में देश का आधे से अधिक भाग है। यह प्राचीनतम पठार ठोस आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों का बना है। यह ऊबड़-खाबड़ है। इस पठार के दो भाग हैं : उत्तर में मालवा पठार तथा दक्षिण में दक्कन का पठार।

प्रश्न 3.
भारत के कौन से द्वीप समूह हैं?
Which are the island groups of India?
उत्तर:
भारत के द्वीप समूह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में हैं। अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी के द्वीप अंडमान-निकोबार कहलाते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समुद्री पर्वतमाला के अंग हैं।

प्रश्न 4.
गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की चार विशेषतायें लिखो।
Write four characteristics of Ganga-Brahmaputra delta.
उत्तर:
यह डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह सबसे उपजाऊ डेल्टा है। इस डेल्टा में कई उपनदियाँ बहती हैं, जिनमें हुगली नदी प्रमुख है। डेल्टा का निचला भाग दलदली है क्योंकि इस क्षेत्र में ताजे जल तथा समुद्र के खारे जल का मिश्रण रहता है। इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ अधिकतर सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं।

प्रश्न 5.
हिमालय पर्वत तथा दक्कन के पठार का वर्णन करो।
Describe the Himalayan Mountain and Deccan Plateau.
उत्तर:
हिमालय पर्वत (Himalayan Mountain) : भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये धनुषाकार रूप में फैली हुई है। इसका विस्तार लगभग 2500 किमी. है। इन पर्वतों की चौड़ाई पश्चिम में 400 किमी. से पूर्व में 150 किमी. तक है। हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। पूर्व में हिमालय पर्वत का विस्तार पूर्वांचल कहलाता है। हिमालय का उत्तरी-पश्चिमी विस्तार कराकोरम पर्वत है। के-2 पर्वत शिखर इसी पर्वत पर है। इन पर्वतों में बहुत सी हिमानियाँ हैं। सियाचीन हिमानी इसी क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त पीर पंजाल, जास्कर तथा लद्दाख आदि श्रेणी हैं। हिमालय को तीन समानांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

  • बृहद् हिमालय
  • लघु हिमालय तथा
  • बाह्य हिमालय या शिवालिका

दक्कन का पठार (Deccan Plateau) : विंध्याचल के दक्षिण का संपूर्ण क्षेत्र इस पठार में सम्मिलित है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतलुज की पहाड़ियों के बीच होकर बहती है। इस पठार का पश्चिमी किनारा अरब सागर में तीव्र ढाल बनाता है, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इसके दक्षिणी भाग में नीलगिरी, अन्ना मलाई तथा कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। पूर्व की ओर पूर्वी घाट हैं, इसकी ऊँचाई 300 मी. से 900 मी. तक है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी शैलों से बना है। इस पठार पर पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 7 हमारा देश: भारत

प्रश्न 6.
पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान किस प्रकार भिन्न हैं?
How does the Eastern Coastal Plains differ from the Western Coastal Plains ?
उत्तर:
पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर:

पश्चिमी तटीय मैदान (Western Coastal Plains)पूर्वी तटीय मैदान (Eastern Coastal Plains)
1. पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में फैले हुए हैं।1. पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित हैं।
2 यह तटीय पट्टी संकरी2. यह तटीय पट्टी अपेक्षाकृत चौड़ी है।
3. गुजरात के दक्षिण में यह कोंकण तट कहलाता है।3. इस तट का उत्तरी भाग उत्तरी सिरकर के नाम से जाना जाता है।
4. कोंकण के दक्षिण में इसे मालाबार तट कहते हैं।4. दक्षिणी तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
5. इस तट पर कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं।5. उत्तर में यह मैदान गंगा के मैदान में मिल जाते हैं।
6. मालाबार तट पर लैगून पाई जाती हैं।6 इस तट पर भी कुछ लैगून पाई जाती हैं।

प्रश्न 7.
हिमाद्री हिमालय तथा हिमाचल हिमालय में अंतर स्पष्ट करो।
Distinguish between Himadri Himalayas and Himachal Himalayas.
उत्तर:

हिमाद्री हिमालय (Himadri Himalayas)हिमाचल हिमालय (Himachal Himalaryas)
1. हिमालय की सबसे उत्तर की श्रेणी हिमाद्री हिमालय कहलाती है। इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं।1. लघु हिमालय का भाग हिमाचल हिमालय कहलाता है। इसे मध्यवर्ती हिमालय भी कहते हैं।
2. इसकी औसत ऊँचाई 6000 मी. है।2. इसकी औसत ऊँचाई 4000 मी. है।
3. इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि हैं।3. बहुत से पर्वतीय स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि यहाँ स्थित हैं।
4. यह सदैव बर्फ से ढ़की रहती है।4. यहाँ फसलों तथा फलों का उत्पादन किया जाता है।

प्रश्न 8.
हिमालय पर्वत श्रेणियों के प्रमुख लक्षण लिखो।
Mention the important features of the Himalayan ranges.
उत्तर:
हिमालय पर्वत की तीन प्रमुख श्रेणियाँ हैं:
1. बृहद् हिमालय (Greater Himalayas): यह पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में फैली है। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। इसकी औसत ऊँचाई 6000 मी. है। एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में है। ये श्रेणी सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि पर्वत शिखर इसी प्रदेश में स्थित हैं।

2. लघु हिमालय (Lesser Himalayas) : इसे मध्यवर्ती हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊँचाई 4000 मी है। सभी पर्वतीय स्थल इस प्रदेश में स्थित हैं जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि।

3. शिवालिक श्रेणी (Shiwalik Ranges) : इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊँचाई 1200 मीटर तक है।

सौरमंडल से पृथ्वी Class 6 HBSE Notes in Hindi

1. जलडमरूमध्य (Strait) : दो बड़े जलाशयों जैसे समुद्र तथा महासागर को मिलाने वाला संकीर्ण भाग।

2. हिमाद्री (Himadri): उच्च या वृहत हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है।

3. जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil) : नदियों द्वारा जमा की गई बारीक मृदा।

4. सहायक नदी (Tributary) : कोई नदी अथवा धारा जो मुख्य नदी में आकर मिलती है, उसे सहायक नदी कहते हैं।

5. डेल्टा (Delta): वह भू-भाग जो नदी मुहाने पर अवसाद के जमा होने पर बन जाता है, डेल्टा कहलाता है। यह आकृति में त्रिभुजाकार होता है।

6. मानक समय (Standard Time) : बड़े आकार के देश जो पूर्व पश्चिम में अधिक विस्तृत होते हैं एक मानक समय रखते हैं। अमेरिका और कनाडा के तीन समय क्षेत्र हैं जो प्रशांत तट से अटलांटिक तक फैले हैं।

7. हिमालय की तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं:

  • बृहत् हिमालय अथवा हिमाद्री
  • मध्यवर्ती हिमालय या हिमाचल हिमालय,
  • बाह्य हिमालय या शिवालिक।

8. भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु 6°45′ उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।

9. भारत के मुख्य भूमि भाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है।

10. भारत की मानक समय रेखा 82°30′ पूर्वी देशांतर रेखा मानी जाती है।

11. दरार घाटी (Rin Valley): वह घाटी जो भूमि के नीचे फंसने के कारण बनी है।

12. हिम नदी (Glacier) : हिम तथा बर्फ की खिसकती हुई नदी।

13. समुद्र ताल (Lagoon) : समुद्र का वह भाग, जो उससे अलग हो गया है तथा उसमें समुद्र का खारा पानी भरा है।

14. प्रायद्वीपीय पठार (Peninsular Plateau): भारत का पठार, जो दो भागों मालवा तथा दक्कन के पठार के रूप में है।

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HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी

Haryana State Board HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी

HBSE 6th Class Geography भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी Textbook Questions and Answers

भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी प्रश्न उत्तर HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :
(i) कौन-सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों है?
Which wind bring rainfall in India? Why is it so important?
उत्तर:
भारत में दक्षिणी-पश्चिमी पवनें जिन्हें मानसून पवनें कहते हैं वर्षा लाती हैं। क्योंकि इन पवनों से वर्षा होती है इसलिए ये महत्त्वपूर्ण होती है।

(ii) भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए।
Name the seasons of India.
उत्तर:
भारत के विभिन्न मौसम या ऋतुयें हैं:

  • ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मई तक)
  • वर्षा ऋतु (जून से सितंबर तक)
  • शरद ऋतु (अक्टूबर से नवंबर तक)
  • शीत ऋतु (दिसंबर से फरवरी तक)

(iii) प्राकृतिक वनस्पति क्या है?
What is natural vegetation?
उत्तर:
स्वयं उगने वाली घास, झाड़ी तथा वृक्ष प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी

(iv) भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए।
Name the different types of vegetation found in India
उत्तर:
भारत में पाई जाने वाली वनस्पति निम्नलिखित है:

  • उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन
  • उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन
  • काँटेदार झाड़ियाँ
  • पर्वतीय वनस्पति।

(v) सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है?
Differentiate between evergreen forests and deciduous forests.
उत्तर:

(vi) उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाहरित वन क्यों कहा जाता है?
Tropical Rain Forests are also called Evergreen For-ests. Why?
उत्तर:
उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन 200 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। अधिक वर्षा तथा तापमान के कारण यहाँ वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियाँ अपनी पत्तियाँ गिराती हैं तो कुछ पर हरियाली होती है। किसी पर फल आ रहे होते हैं तो किसी पर फूल। इस प्रकार इनमें सदैव हरियाली बनी रहती है इसलिये इनको सदाहरित वन भी कहते हैं।

भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी HBSE 6th Class Social Science प्रश्न 2.
सही उत्तर चिह्नित (√) कीजिए :
Tick the correct option:
(i) विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन-सा है
(क) मुंबई
(ख) आसनसोल
(ग) मौसिनराम
उत्तर:
(ग) मौसिनराम।

(ii) मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं?
(क) खारे जल में
(ख) साफ जल में
(ग) प्रदूषित जल में
उत्तर:
(क) खारे जल में।

(iii) महोगनी और रोजवुड वृक्ष पाये जाते हैं :
(क) मैंग्रोव वनों में
(ख) उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में
(ग) उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में
उत्तर:
(ग) उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में।।

(iv) जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं?
(क) हिमालय क्षेत्र में
(ख) प्रायद्वीपीय क्षेत्र में
(ग) गिर वन में
उत्तर:
(क) हिमालय क्षेत्र में।

(v) दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं?
(क) स्थल से समुद्र की ओर
(ख) समुद्र से स्थल की ओर
(ग) पठार से मैदान की ओर
उत्तर:
(ख) समुद्र से स्थल की ओर।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी

HBSE 6th Class Social Science भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी प्रश्न 3.
खाली स्थान भरें:
Fill in the blanks:
(i) गर्मी में दिन के समय शुष्क तथ गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें ………………… कहा जाता है।
उत्तर:
लू।

(ii) आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में …………………
उत्तर:
शीत।

(iii) गुजरात के ………………… वन ………………… निवास हैं।
उत्तर:
गिर, शेर।

(iv) ………………… मैग्रोव वन की प्रजाति है।
उत्तर:
सुंदरी।

(v) ………………… को मानसून वन भी कहा जाता है।
उत्तर:
पतझड़ वनों।

HBSE 6th Class Geography भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी Important Questions and Answers

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाये जाते हैं?
Where are the most India’s forests found?
उत्तर:
जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ये भाग हैं पश्चिमी घाट तथा उत्तरी-पूर्वी भारत।

प्रश्न 2.
भारत के किन भागों में सदाहरित वन पाये जाते हैं?
In which parts of India evergreen forests are found ?
उत्तर:
सदाहरित वन पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट तथा उत्तरी-पूर्वी राज्यों व अंडमान तथा निकोबार में पाये जाते हैं।

प्रश्न 3.
भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। Name the national bird of India.
उत्तर:
मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।

प्रश्न 4.
राष्ट्रीय उद्यान क्या हैं?
What are national parks?
उत्तर:
वे आरक्षित वन क्षेत्र, जहाँ वनस्पति तथा प्राणी अपने प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखे जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं।

प्रश्न 5.
भारत में कंटीले वन कहाँ पाये जाते हैं?
Where are the thorn forests found in India?
उत्तर:
भारत में कंटीले वन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्कन पठार के शुष्क भागों में पाये जाते हैं।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी

प्रश्न 6.
मैंग्रोव वन कहाँ पाये जाते हैं?
Where are the mangrove forests found in India?
उत्तर:
मैंग्रोव वन गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पाये जाते हैं। इनका प्रमुख वृक्ष सुंदरी है।

प्रश्न 7.
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
What is the national animal of India?
उत्तर:
भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है।

लघु उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत की ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करो।
Describe the hot weather season in India.
उत्तर:
मार्च से मई तक का समय ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। उत्तर भारत में मार्च के महीने में तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है। इन दिनों उत्तरी भारत में तापमान 35° से. से अधिक रहता है। अप्रैल-मई में तापमान में भारी बढ़ोत्तरी होती है और यह राजस्थान में कभी-कभी 48° से. तक पहुँच जाता है। गर्म तथा शुष्क पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। धूलभरी आँधियों के साथ कभी-कभी वर्षा हो जाती है, जो तापमान को कम कर देती है।

प्रश्न 2.
हिमालय पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है?
What type of vegetation are found on Himalayas?
उत्तर:
हिमालय पर ऊँचाई के अनुसार वनस्पति में अंतर पाया जाता है। हिमालय के गिरपाद पर पतझड़ वाले वन पाये जाते हैं। इनमें साल का वृक्ष प्रमुख होता है। जैसे-जैसे गिरपाद से ऊपर को चलते हैं शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। शीतोष्ण प्रदेश में कोणधारी वृक्ष पाये जाते हैं, जिनमें स्यूस, फर, ओक, पाइन आदि प्रमुख हैं।

प्रश्न 3.
पतझड़ वनों की विशेषता लिखो।
Write the characteristics of deciduous forests.
उत्तर:
पतझड़ वाले वनों को मानसूनी वन कहते हैं। ये 100 सेमी. से 200 सेमी. वर्षा वाले भागों में पाये जाते हैं। इनमें वृक्ष अपनी पत्तियाँ एक विशेष मौसम में गिरा देते हैं। इनकी पत्ती चौड़ी होती है। इन वनों में शिक, साल, शीशम, चंदन आदि वृक्ष होते हैं। ये वन पश्चिमी घाट से लेकर उत्तर में शिवालिक तक पाये जाते हैं।

प्रश्न 4.
भारत में चार वनस्पति प्रकारों के नाम लिखो।
Write the four vegetation types of India.
उत्तर:
भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार निम्नलिखित हैं:

  • ऊष्ण कटिबंधीय वर्षा वन (Tropical Rain Forests)
  • उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन (Tropical Deciduous Forests)
  • काँटेदार वन (Thorn Forests)
  • ज्वारीय वन (Tidal Forests)
  • पर्वतीय वनस्पति (Mountainous Forests)

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी

प्रश्न 5.
सदाहरित वनों का वर्णन कीजिए।
Describe the evergreen forests.
उत्तर:
सदाहरित वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र हैं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, भारत का उत्तरी-पूर्वी भाग तथा पश्चिमी घाट। इन वनों के वृक्ष लंबे तथा घने होते हैं। ये सदैव हरे-भरे दिखाई देते हैं इसलिये इन्हें सदाहरित वन कहते हैं। इन वनों में महोगनी, रोजवुड तथा बांस के वृक्ष प्रमुख हैं।

प्रश्न 6.
कारण सहित समझायें:
Explain with reasons:
(i) उत्तरी भारत में शीत ऋतु में तापमान नीचे रहता है।
The temperature are low in Northern India in winter season.
उत्तर:
शीत ऋतु में सर्द और शुष्क पवनें चलती हैं तथा सूर्य की किरणें कर्क वृत्त पर सीधी नहीं पड़तीं, परिणामस्वरूप तापमान उत्तरी भारत में कम रहता है।

(ii) बहुत से वन्य प्राणी विलुप्त होने के कगार पर हैं।
Many species of wildlife are facing extinction.
उत्तर:
निर्वनीकरण तथा शिकार के कारण बहुत सी वन्य प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ तो लुप्त भी हो गई हैं।

प्रश्न 7.
भारत में शीत ऋतु का वर्णन करो।
Describe the winter season in India.
उत्तर:
भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। उत्तरी मैदान में 10° से. से 15° से. तक तापमान रहता है। पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी भारत में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा कम रहती है। दक्षिणी भारत में वर्षा उत्तरी-पूर्वी मानसून से होती है। सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के तट पर इसी ऋतु में होती है। पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि भागों में होती हैं। इसे शीतकालीन वर्षा कहते हैं।

प्रश्न 8.
वनों से प्राप्त मुख्य उत्पादों के नाम लिखो।
Give an account of the products obtained from the forests.
उत्तर:
वनों से हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं:

  • जलाने के लिये लकड़ी के रूप में ईंधन
  • फर्नीचर बनाने के लिये लकड़ी
  • खेल का सामान बनाने के लिये लकड़ी
  • रेलवे तथा उद्योग के लिये कच्चे माल के रूप में लकड़ी
  • कागज उद्योग के लिये मुलायम लकड़ी तथा लुग्दी
  • कत्था, लाख, गोंद तथा रबड़ जैसे उत्पाद
  • रेशम उद्योग के लिए शहतूत की पत्ती आदि।

HBSE 6th Class Social Science Solutions Geography Chapter 8 भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी

प्रश्न 9.
भारत के वन्य प्राणियों के विषय में लिखो।
Give an account of wildlife found in India.
उत्तर:
भारतीय वनों में अनेक प्रकार के वन्य प्राणी तथा पक्षी मिलते हैं। इनमें हाथी, शेर, चीते, बबर-शेर आदि हैं। अनेक भागों में हिरन, बारहसिंघे आदि मिलते हैं। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के वनों में हाथी मिलते हैं। असम में गैंडा पाया जाता है। चीता हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इसके अतिरिक्त भारतीय बिसन और जंगली भैंसा आदि मिलते हैं। भारत में वन्य प्राणियों की 89000 जातियाँ पाई जाती हैं। लगभग 2500 प्रकार की मछलियाँ तथा 1200 प्रकार की चिड़ियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। जंगली याक लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बंदर, भालू, साँप, अजगर आदि मिलते हैं।

भारत: जलवायु, वसस्पति तथा वन्य प्राणी Class 6 HBSE Notes in Hindi

1. मानसून : एक बड़े भाग पर पवनों का उत्क्रमण, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है।

2. वन्य प्राणी : जानवर, पक्षी और मछलियाँ आदि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले प्राणी।

3. राष्ट्रीय उद्यान : एक संरक्षित क्षेत्र, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है।

4. जैव आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserves) : वह संरक्षित भाग जहाँ वनस्पति तथा वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है।

5. वनों का संरक्षण (Conservation of Forests) : वनों तथा वन्य जीवन को सुरक्षित रखने की एक नीति है।

6. लू (Loo) : उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन में चलने वाली शुष्क और गर्म हवायें।

7. प्राकृतिक वनस्पति (Natural Vegetation) : प्रकृति में अपने आप उत्पन्न होने वाली घास, झाड़ियों तथा वृक्षों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं।

8. सदाहरित वन (Evergreen Forests) : ऊष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाहरित वन कहते हैं। इन वनों में वक्ष अपनी पत्तियाँ अलग-अलग समय पर गिराते हैं। इसलिये सदैव हरियाली बनी रहती है।

9. प्रवासी पक्षी (Migratory Birds) : कुछ पक्षी शीत ऋतु में हमारे देश में बाहर से आते हैं और ग्रीष्म की शुरुआत में अपने देश को वापस चले जाते हैं इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं।

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